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हिमाचल हाईकोर्ट ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि बंद करने के फैसले पर लगाई रोक

पूर्व की जयराम सरकार ने शुरू की थी योजना

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार के लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि बहाल करने के हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आपातकाल में देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने वाले प्रहरियों हो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्मानित किया गया था।

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लेकिन, कांग्रेसनीत सुक्खू सरकार के आते ही इस सम्मान राशि को बंद कर दिया गया था। आपातकाल की ही तरह यह कृत्य भी तानाशाही थी।

आज हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार के इस मनमाने फैसले पर रोक लगाकर लोकतंत्र की रक्षा करने वाले प्रहरियों के हक में फैसला सुनाया।

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भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना की बहाली का हार्दिक स्वागत है। लोकतंत्र प्रहरियों की इस जीत से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार यह यह फैसला भी असंवैधानिक था।

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना के तहत पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा 15 दिन तक जेल में रहने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को प्रतिमाह 15 हजार एवं उससे ज्यादा समय तक जेल में रहने पर 20 हज़ार प्रतिमान दिए जाते थे, जिसे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया था।

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हिमाचल हाईकोर्ट में CPS मामले में हुई सुनवाई, 22 अप्रैल से होगी बहस

कल्पना देवी ने नियुक्तियों को दी है चुनौती

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस (CPS) मामले पर आज सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को रखी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। अब मामले में 22 से 24 अप्रैल तक लगातार बहस होगी और बहस पूरी होने के बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा।

हिमाचल में 6 सीपीएस की नियुक्तियों के खिलाफ कल्पना देवी ने पीआईएल दायर की है। साथ ही भाजपा के 12 विधायकों ने भी नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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मंगलवार को कल्पना देवी बनाम हिमाचल सरकार मामले में सुनवाई हुई। कल्पना देवी के वकील संजय कुमार ने बताया कि मामला एक साल से चल रहा है, जिस पर कोर्ट गंभीरता से सुनवाई कर रहा है।

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हालांकि सरकार की तरफ से मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। अब तीन दिन 22 से 24 अप्रैल तक लगातार मामले पर बहस होगी और जल्द फैसला आने की उम्मीद है।

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हिमाचल : साइबर फ्रॉड मामलों को लेकर बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जारी किए यह निर्देश

शिमला। साइबर फ्रॉड के मामलों को लेकर हिमाचल के लोगों के लिए बड़ी राहत मिली है। अब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कर आसानी से अपनी धनराशि जारी करवा सकेंगे।

बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य के ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि साइबर धोखाधड़ी के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) पर पहले से ही दर्ज किए गए मामले/शिकायतों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर न दिया जाए।

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ऐसे अपराधों के पीड़ितों के पक्ष में धनराशि जारी करके ऐसे मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए। संबंधित साइबर पुलिस स्टेशनों द्वारा मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ उक्त पोर्टल पर दर्ज शिकायत की प्रति के आधार पर आवेदन किया जाएगा।

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इससे पहले, जब शिकायत संबंधित बैंक विवरण के साथ उक्त धनराशि जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट में जाती थी, जिसमें पैसा जमा कर दिया गया था/रोक दिया गया था, तो ट्रायल कोर्ट ने इन मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर देता है, जिससे साइबर अपराध पीड़ितों को पैसा रिलीज में बहुत देरी और असुविधा होती थी।

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अब इन निर्देशों से हिमाचल के शिकायतकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और पीड़ित उपरोक्त पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपनी धनराशि आसानी से जारी करा सकेंगे।
हिमाचल डीजीपी ने उक्त निर्देश जारी करने के लिए हिमाचल पुलिस के लिए हिमाचल हाईकोर्ट का धन्यवाद किया है।

 

 

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सुक्खू सरकार को बड़ा झटका : हिमाचल हाईकोर्ट ने वॉटर सेस अधिनियम को लेकर सुनाया ये फैसला

कोर्ट ने एक्ट को लागू करने की अधिसूचना को किया खारिज

शिमला। सुक्खू सरकार को हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वॉटर सेस अधिनियम को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है।

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राज्य सरकार की ओर से बनाए गए इस अधिनियम के विरोध में 40 विद्युत कंपनियां कोर्ट पहुंच गई थी।

हिमाचल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना को रद्द माना जाएगा।

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वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मानिकतला ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कि डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस डिवीजन बेंच में न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य शामिल थे।

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इस खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुक्खू सरकार की ओर से बनाया गया यह अधिनियम बनाना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। राज्य सरकार की ओर से तैयार किए गए इस अधिनियम को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पास इस तरह का कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस तरह हिमाचल सरकार की तरफ से जारी वॉटर सेस की अधिसूचना रद्द मानी जाएगी।

 

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डीजीपी संजय कुंडू को राहत, SC से हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर लगी रोक

डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

शिमला। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को स्टे कर दिया, जिसमें डीजीपी संजय कुंडू को पद से ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे।

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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के प्रारंभिक आदेश पर यह रोक लगाई है।

हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के बाद अब संजय कुंडू फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। डीजीपी संजय कुंडू ने वीरवार को ही हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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बता दें कि इससे पहले भी संजय कुंडू हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाते हुए डीजीपी संजय कुंडू को हाईकोर्ट में अपनी बात रखने का मौका दिया था।

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डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दायर की थी। 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने रिकॉल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी थी। साथ ही सरकार को आदेश दिए थे कि इन दोनों को पदों से हटाया जाए।

आदेशों के खिलाफ डीजीपी संजय कुंडू एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी।

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शिमला टाउन हॉल कैफे नहीं High End Cafe, मात्र फूड कोर्ट- लगाई रोक

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की टिप्पणी

शिमला। राजधानी शिमला के मॉल पर स्थित टाउन हॉल में कैफे का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि टाउन हॉल में कैफे हाई एंड कैफे नहीं है, बल्कि फूड कोर्ट है। हाई एंड कैफे का मतलब ऐसी महंगी जगह, जहां महंगा खानपान और महंगी बैठने की व्यस्था हो।

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कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए अगली तारीख तक फूड कोर्ट के संचालन पर रोक लगा दी है। आयुक्त नगर निगम शिमला को इस आदेश का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च 2024 को होगी।

हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने मामले को लेकर बताया कि पहले जनहित याचिका दायर हुई थी। उसमें कहा गया था कि शिमला टाउन हॉल का ऑफिस के लिए प्रयोग न हो और इसका यूज जनहित में किया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि यहां हाई एंड कैफे, सूचना केंद्र और बुटिक आदि होना चाहिए।

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इसको ध्यान में रखकर शिमला नगर निगम ने टाउन हॉल के ग्राउंड फ्लोर में एक कैफे खोला था। कोर्ट के आज के फैसले के अनुसार यह कैफे हाई एंड कैफे न होकर मात्र फूड कोर्ट है।

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सुनवाई के दौरान उन्होंने (एडवोकेट जनरल) कोर्ट में दलिल दी थी कि शिमला के हिसाब से यह कैफे हाई एंड कैफे (High End Cafe) की श्रेणी में आता है। अगर वाइल्ड फ्लावर हॉल और सिसिल की तर्ज पर बहुत हाई एंड कैफे खोला जाए तो शिमला की अधिकतर जनता इसका लाभ नहीं ले पाएगी।

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अधिकतर जनता कैफे में बैठने और कॉफी पीने से वंचित रह जाएगी। कोर्ट ने उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया। कहा कि यह मात्र फूड कोर्ट है। आदेशों में अगली तारीख तक फूड कोर्ट पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी दौरा करेगी तथ्य को देखेंगे सुंदरता इतिहात मध्यनजर रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेंगे।

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शिमला वाइल्ड फ्लावर हॉल को लेकर बड़ी अपडेट, ओबेरॉय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन खारिज

2 महीने में पर्यटन विकास निगम को देना होगा कब्जा

शिमला। हिमाचल के शिमला स्थित फाइव स्टार होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल राज्य सरकार को लंबी अदालती लड़ाई के बाद मिलने जा रहा है। ओबेरॉय ग्रुप के छराबड़ा में बने इस होटल का कब्जा नहीं रहेगा। यह आदेश शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया।

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हाईकोर्ट के जस्टिस सत्यैन वैद्य की अदालत ने वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के मालिकाना हक को लेकर दायर की गई ओबेरॉय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। कोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप को निर्देश दिए कि 2 महीने में होटल का कब्जा राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया जाए।

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता आईएन मेहता ने कहा कि यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां ईस्ट इंडिया होटल मैनेजमेंट और ओबेरॉय समूह को हिमाचल प्रदेश सरकार को कब्जा देने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई है।

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अदालत ने होटल प्रबंधन को दो महीने की अवधि के भीतर एचपीटीडीसी को कब्जा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि दोनों पक्षों एचपीटीडीसी और वाइल्ड फ्लावर होटल प्रबंधन को खाते का निपटान करने के लिए एक-एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम देना होगा।

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अदालत ने 15 मार्च 2024 तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है। कब्जा दो महीने के भीतर देना होगा और अनुपालन रिपोर्ट अगले दिन यानी 15 मार्च 2024 को देनी होगी।

 

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शिमला वाइल्ड फ्लावर हॉल मामला-ओबेरॉय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन पर मांगा जवाब

हाईकोर्ट में अब 15 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में शुक्रवार को वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में सुनवाई हुई। इसमें ओबेरॉय ग्रुप की ओर से अदालत में रिव्यू पिटीशन दी गई। ओबेरॉय ग्रुप के एडवोकेट राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है।

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राकेश्वर लाल सूद ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार को इस नोटिस का जवाब 8 दिसंबर को देना होगा। मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर के कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाले थे।

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ओबेरॉय ग्रुप ने इन्हें चुनौती दी और कोर्ट ने सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्टे किया था। राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि सरकार ने कोर्ट में माना कि होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल कब्जा लेने की गलती हुई है। आगे से अदालत के जो भी आदेश होंगे, उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

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हिमाचल हाईकोर्ट में 7 दिसंबर को होगी डिप्टी सीएम और सीपीएस मामले की सुनवाई

तीन याचिकाओं के माध्यम से कोर्ट में दी है चुनौती
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम समेत सीपीएस मामले पर 7 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद अगली तारीख 7 दिसंबर तय की गई है । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त 6 मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर तीन याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
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इस मामले में सरकार की तरफ से वकील ने पक्ष रखते हुए मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का तर्क दिया और कहा कि देश के कई अन्य राज्यों के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए हिमाचल के इस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए।
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उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में इस मामले की ट्रांसफर की सुनवाई अगले सप्ताह तक टल गई है। इसी के चलते प्रदेश हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को रखी गई है।
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याचिकाकर्ता सतपाल सत्ती और अन्य के वकील संजय कुमार ने बताया कि 7 दिसंबर को अगली सुनवाई रखी गई है, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी पक्ष और याचिकाकर्ता तैयार रहे, क्योंकि इस दिन मामले को पूरी तरह से सुना जाएगा।

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हिमाचल के मेडिकल कॉलेज हाईकोर्ट के फैसले की उड़ा रहे धज्जियां-जानें कैसे

दिव्यांग छात्रों से वसूली जा रही फीस
शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, अस्पताल टांडा और अन्य मेडिकल कॉलेजों में हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेजों में दिव्यांग छात्रों से फीस वसूली जा रही है। यह आरोप दिव्यांगों के लिए कार्य कर रही संस्था उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने लगाया है।
अजय श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने इस बारे में प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेज कर तुरंत संज्ञान लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिन के भीतर संबंधित मेडिकल कॉलेजों ने दिव्यांग बच्चों की फीस वापस नहीं की तो वह हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना का केस दायर करेंगे।
अजय श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी जनहित याचिका पर 4 जून 2015 को जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने अपनी फैसले में स्पष्ट कहा था कि दिव्यांग विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्तर तक निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
हाईकोर्ट ने कहा था कि विश्वविद्यालय स्तर तक दिव्यांग बच्चों से कोई भी फीस वसूल नहीं की जाएगी। अदालत के फैसले में टांडा मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी शिमला का तो साफतौर पर उल्लेख है।
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इसके बावजूद जून 2015 के बाद 9 वर्ष में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सैकड़ों दिव्यांग विद्यार्थियों से गैरकानूनी ढंग से फीस वसूल चुके हैं।  उन्होंने कहा कि वे समय-समय पर टांडा मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी शिमला के प्रबंधन के ध्यान में हाईकोर्ट का फैसला ला चुके हैं।
इसके बावजूद हाईकोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन करके एमबीबीएस एवं अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को फीस देने पर मजबूर किया जा रहा है।
अजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों समेत सभी चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग विद्यार्थियों को हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए।
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इसके बावजूद सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, और इंडस्ट्रियल ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट (आईटीआई) आदि संस्थान दिव्यांग बच्चों से फीस चार्ज कर रहे हैं। यह बेहद गंभीर मामला है, जो बताता है कि नौकरशाही किस तरह दिव्यांग बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों का हनन कर रही है।
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