10 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
शिमला। HRTC लगेज पॉलिसी को फेल करने के षड्यंत्र के आरोप में बर्खास्त दोनों कंडक्टर को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। अदालत ने परिचालकों को बर्खास्त करने के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
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बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) द्वारा आय में बढ़ोतरी के लिए लागू की लगेज पालिसी को फेल करने के कथित षड्यंत्र मामले में दो कंडक्टर को बर्खास्त कर दिया है। ये कंडक्टर रिकांगपिओ यूनिट के राजेश कुमार व सुनील कुमार हैं।
अनुबंध पर सेवाएं दे रहे परिचालक परिवहन सेवा आचरण नियम (कंडक्ट रूल), अनुबंध सेवा नियम और निगम की सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर दोनों परिचालकों को प्रबंधन द्वारा बर्खास्त किया गया है।
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HRTC से बर्खास्त परिचालक सुनील कुमार ने कुछ दिन पहले शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा था कि एचआरटीसी की लागू हुई नई लगेज पॉलिसी को लेकर काफी बवाल मचा था और कईं ऐसे मामले सामने आए थे, जिनसे निगम की छवि खराब हो रही थी।
हम भी इस विषय को लेकर अपने छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप पर केवल चर्चा कर रहे थे न कि किसी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर बात कर रहे थे, जिससे की जनता के बीच गलत संदेश जाए।
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हम केवल अपनी बातें ग्रुप में अपने कर्मचारी साथियों (परिवार) के बीच ही रख रहे थे। चर्चा की कुछ प्रतिलिपियों को आधार बनाकर प्रबंधन के समक्ष रखा गया और हमें बिना जांच पड़ताल के ही बर्खास्त कर दिया गया है।
इसके बाद सुशील कुमार और राजेश कुमार ने प्रबंधन की ओर से जारी बर्खास्तगी आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया कि मामले की आगामी सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं को सेवा से बर्खास्त न किया जाए।
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