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तीनों निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को दिया नोटिस का लिखित जवाब

इस्तीफे को लेकर आज भी नहीं हो पाया फैसला

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने इस्तीफा देने वाले तीनों निर्दलीय विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था। तीन निर्दलीय विधायक आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के सामने पेश हुए।

इन तीनों निर्दलीय विधायकों में देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष तथा सचिव को अपने इस्तीफे सौंपे थे। हालांकि, अभी इस्तीफे मंजूर करने पर फैसला नहीं हो पाया है।

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विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को सचिव विधानसभा के पास अपना इस्तीफा दिया और इसके बाद मुझे भी इसकी प्रति दी। इसके दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों की ओर से निर्दलियों के इस्तीफे के खिलाफ एक याचिका विधानसभा सचिवालय को दी गई।

पठानिया ने कहा कि जब भी कोई विधायक इस्तीफा देता है तो उस संबंध में नियम है कि यदि अध्यक्ष को यह लगे कि जिन परिस्थितियों में विधायक ने इस्तीफा दिया है, उन परिस्थितियों की जांच करना जरूरी है।

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इस स्थिति में संविधान के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष जांच के लिए अधिकृत है। इसी के तहत तीनों विधायकों को नोटिस जारी किया और राज्यपाल को भी इस संबध में सूचित किया था।

नोटिस में विधायकों को 10 अप्रैल को विधानसभा सचिवालय में उपस्थित रहने को कहा था। साथ ही एक दिन पहले नोटिस का जवाब विधानसभा सचिवालय को देने के लिए कहा था। पठानिया ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायक आज उपस्थित हुए। उन्होंने जवाब के लिए समय मांगा। अब मामला गंभीर हो गया है।

विधायकों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के विरोध में रिट पिटीशन की गई है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष के सांवैधानिक अधिकारों को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से जवाब मांगा है।

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मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। कुलदीप पठानिया ने कहा कि निर्दलीय भी जब कोई राजनीति दल ज्वाइन करता है तो दलबदल विरोधी कानून को अट्रैक्ट करता है। यानि यह दलबदल प्रावधानों का उल्लंघन है।

हिमाचल के निर्दलीय विधायकों ने कहा है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष उनका इस्तीफा मंजूर कर लेते हैं तो अदालत से मामला वापिस ले लेंगे। ढाई बजे तीनों निर्लदलियों ने एक-एक कर अपना पक्ष विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लिखित में रखा।

विधायक केएल ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपना विस्तृत लिखित जवाब विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा दिया है। उन्होंने कहा हम पहले से इस बात को कह रहे हैं कि हमने अपना बिना किसी दबाव और प्रलोभन के स्वेच्छा से सौंपा है।

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उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के द्वारा की प्रताड़ना और विधानसभा क्षेत्र में काम न होने की वजह से इस्तीफा दिया है।

वहीं, विधायक होशियार सिंह ने कहा कि 22 मार्च को उन्होंने निर्दलीय विधायक के तौर पर इस्तीफा दिया था और किसी पार्टी से नहीं थे। इस संबंध में जल्द फैसला लिया जाना चाहिए।

मिजोरम में भी इस तरह के मामले में कोर्ट ने विधानसभा को एक दिन में फैसला देने के आदेश दिए थे। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय को पहले भी जवाब दिया गया है। बार-बार जवाब देने की जरूरत नहीं है।

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तीन निर्दलीय विधायक इस्तीफा मामला : हिमाचल हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय को जारी किया नोटिस

24 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई

शिमला। हिमाचल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने तीन निर्दलीय विधायक की याचिका पर सुनवाई की।

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याचिका पर सुनते हुए मुख्य न्यायाधीश ने विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब 24 अप्रैल तक दायर करने के लिए कहा गया है।

तीन निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, कृष्ण लाल ठाकुर और आशीष शर्मा ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

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यह याचिका हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से इस्तीफा स्वीकार न किए जाने के विरोध में थी।

गौर हो कि तीनों निर्दलीय विधायक ने 22 मार्च को इस्तीफा दिया था और 30 मार्च को विधानसभा परिसर के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया था।

 

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हिमाचल राज्यसभा चुनाव : पर्ची सिस्टम से रिजल्ट को चुनौती, हाईकोर्ट में याचिका दायर

27 फरवरी को हुआ था चुनाव

शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट पर कांग्रेस के पास बहुमत के बावजूद बड़ा उलटफेर हुआ था। कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी को मिली हार अभी भी हिमाचल की सियासत में छाई हुई है।

अब अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा वोटिंग में बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणाम को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट प्राप्त हुए। बाद में पर्ची से नाम निकाले गए, लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से उम्मीदवार को जीत मिली वह गलत है।

बराबर मत होने पर पर्ची सिस्टम से जिस व्यक्ति का नाम निकले, वो हार जाए यह धारणा कानूनी रूप से गलत है। आमतौर पर संस्कृति, सोच और कोमन सेंस में जब दो लोग होते हैं और दोनों में बराबरी होती है तो जिसका नाम निकलता है तो उसको जीतना चाहिए।

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एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है। रूल्स में भी ऐसा कोई नियम नहीं हैं। इसके खिलाफ उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

अगर यह धारणा गलत है तो जो परिणाम घोषित हुआ वो भी गलत होगा। हाईकोर्ट नियमों के अनुसार याचिका को देखेगा। उसके बाद आगामी प्रक्रिया होगी।

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बता दें कि 27 फरवरी को हिमाचल राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें तीन निर्दलीयों समेत कांग्रेस के 6 विधायकों ने अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ वोट दिया था।

68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में 34 -34 पर मामला अटक गया था। टाई होने के बाद पर्ची सिस्टम से नाम निकाला गया था। पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी के नाम की निकली थी, लेकिन भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया था।

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हिमाचल हाईकोर्ट ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि बंद करने के फैसले पर लगाई रोक

पूर्व की जयराम सरकार ने शुरू की थी योजना

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार के लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि बहाल करने के हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आपातकाल में देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने वाले प्रहरियों हो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्मानित किया गया था।

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लेकिन, कांग्रेसनीत सुक्खू सरकार के आते ही इस सम्मान राशि को बंद कर दिया गया था। आपातकाल की ही तरह यह कृत्य भी तानाशाही थी।

आज हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार के इस मनमाने फैसले पर रोक लगाकर लोकतंत्र की रक्षा करने वाले प्रहरियों के हक में फैसला सुनाया।

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भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना की बहाली का हार्दिक स्वागत है। लोकतंत्र प्रहरियों की इस जीत से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार यह यह फैसला भी असंवैधानिक था।

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना के तहत पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा 15 दिन तक जेल में रहने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को प्रतिमाह 15 हजार एवं उससे ज्यादा समय तक जेल में रहने पर 20 हज़ार प्रतिमान दिए जाते थे, जिसे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया था।

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हिमाचल हाईकोर्ट में CPS मामले में हुई सुनवाई, 22 अप्रैल से होगी बहस

कल्पना देवी ने नियुक्तियों को दी है चुनौती

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस (CPS) मामले पर आज सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को रखी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। अब मामले में 22 से 24 अप्रैल तक लगातार बहस होगी और बहस पूरी होने के बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा।

हिमाचल में 6 सीपीएस की नियुक्तियों के खिलाफ कल्पना देवी ने पीआईएल दायर की है। साथ ही भाजपा के 12 विधायकों ने भी नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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मंगलवार को कल्पना देवी बनाम हिमाचल सरकार मामले में सुनवाई हुई। कल्पना देवी के वकील संजय कुमार ने बताया कि मामला एक साल से चल रहा है, जिस पर कोर्ट गंभीरता से सुनवाई कर रहा है।

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हालांकि सरकार की तरफ से मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। अब तीन दिन 22 से 24 अप्रैल तक लगातार मामले पर बहस होगी और जल्द फैसला आने की उम्मीद है।

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हिमाचल : साइबर फ्रॉड मामलों को लेकर बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जारी किए यह निर्देश

शिमला। साइबर फ्रॉड के मामलों को लेकर हिमाचल के लोगों के लिए बड़ी राहत मिली है। अब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कर आसानी से अपनी धनराशि जारी करवा सकेंगे।

बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य के ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि साइबर धोखाधड़ी के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) पर पहले से ही दर्ज किए गए मामले/शिकायतों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर न दिया जाए।

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ऐसे अपराधों के पीड़ितों के पक्ष में धनराशि जारी करके ऐसे मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए। संबंधित साइबर पुलिस स्टेशनों द्वारा मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ उक्त पोर्टल पर दर्ज शिकायत की प्रति के आधार पर आवेदन किया जाएगा।

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इससे पहले, जब शिकायत संबंधित बैंक विवरण के साथ उक्त धनराशि जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट में जाती थी, जिसमें पैसा जमा कर दिया गया था/रोक दिया गया था, तो ट्रायल कोर्ट ने इन मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर देता है, जिससे साइबर अपराध पीड़ितों को पैसा रिलीज में बहुत देरी और असुविधा होती थी।

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अब इन निर्देशों से हिमाचल के शिकायतकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और पीड़ित उपरोक्त पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपनी धनराशि आसानी से जारी करा सकेंगे।
हिमाचल डीजीपी ने उक्त निर्देश जारी करने के लिए हिमाचल पुलिस के लिए हिमाचल हाईकोर्ट का धन्यवाद किया है।

 

 

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सुक्खू सरकार को बड़ा झटका : हिमाचल हाईकोर्ट ने वॉटर सेस अधिनियम को लेकर सुनाया ये फैसला

कोर्ट ने एक्ट को लागू करने की अधिसूचना को किया खारिज

शिमला। सुक्खू सरकार को हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वॉटर सेस अधिनियम को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है।

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राज्य सरकार की ओर से बनाए गए इस अधिनियम के विरोध में 40 विद्युत कंपनियां कोर्ट पहुंच गई थी।

हिमाचल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना को रद्द माना जाएगा।

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वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मानिकतला ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कि डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस डिवीजन बेंच में न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य शामिल थे।

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इस खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुक्खू सरकार की ओर से बनाया गया यह अधिनियम बनाना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। राज्य सरकार की ओर से तैयार किए गए इस अधिनियम को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पास इस तरह का कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस तरह हिमाचल सरकार की तरफ से जारी वॉटर सेस की अधिसूचना रद्द मानी जाएगी।

 

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डीजीपी संजय कुंडू को राहत, SC से हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर लगी रोक

डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

शिमला। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को स्टे कर दिया, जिसमें डीजीपी संजय कुंडू को पद से ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे।

Breaking हिमाचल कैबिनेट बैठक : पटवारी भर्ती को लेकर बड़ा फैसला- भरे जाएंगे ये पद

 

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के प्रारंभिक आदेश पर यह रोक लगाई है।

हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के बाद अब संजय कुंडू फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। डीजीपी संजय कुंडू ने वीरवार को ही हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

हिमाचल : मिड डे मील वर्कर को बड़ी राहत, सरकार ने लिया यह फैसला

 

बता दें कि इससे पहले भी संजय कुंडू हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाते हुए डीजीपी संजय कुंडू को हाईकोर्ट में अपनी बात रखने का मौका दिया था।

Breaking हिमाचल कैबिनेट बैठक : पहली कक्षा में दाखिले की आयु में मिलेगी छूट- लिया फैसला

 

 

डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दायर की थी। 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने रिकॉल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी थी। साथ ही सरकार को आदेश दिए थे कि इन दोनों को पदों से हटाया जाए।

आदेशों के खिलाफ डीजीपी संजय कुंडू एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी।

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DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लिकेशन डिसमिस

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लिकेशन डिसमिस कर दी है।

इसी के साथ चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच ने आज अपनी जजमेंट सुनाते हुए DGP संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले की जांच के लिए पुलिस SIT गठित करने को कहा है।

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SIT का गठन IG रैंक से कम के अधिकारी की अध्यक्षता में नहीं होगा। कोर्ट के आदेशों पर SIT को 28 फरवरी तक स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में देनी है।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार DGP संजय कुंडू के साथ-साथ SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लिकेशन दी थी।

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इसमें कोर्ट के 26 दिसंबर के आदेशानुसार ट्रांसफर पर स्टे लगाने की गुहार लगाई गई थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर दिया था। डबल बैंच ने मंगलवार को इसे लेकर फैसला सुना दिया है।

 

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हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : डीजीपी कुंडू और एसपी कांगड़ा को पदों से हटाने के आदेश

शिमला। पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा केस में हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को इस बाबत शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं।

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हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस के इन दोनों आलाधिकारियों को ऐसे पदों पर तैनात करने के आदेश दिए जहां से इन दोनों को मामले में दर्ज प्राथमिकियों की जांच को प्रभावित करने का कोई अवसर न मिले। कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मामले में यह पता नहीं क्यों गृह सचिव ने अपनी आंखे मूंद ली।

कोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए के सिद्धांत को देखते हुए उक्त अधिकारियों का मौजूदा पदों पर रहना वाजिब नहीं होगा।

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पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। इस मामले में प्रार्थी कारोबारी निशांत ने अपने और परिवार की सुरक्षा को खतरे बारे हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था।

इस ईमेल को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे।

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पिछली सुनवाई के दौरान एसपी कांगड़ा की ओर से बताया गया था कि प्रार्थी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में लगाए आरोपों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को सौंपी जा चुकी है।

मामले में एसपी शिमला ने इस मामले में ऊंचे लोगों की संलिप्तता का अंदेशा जताया था। एसपी शिमला की जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि डीजीपी उक्त कारोबारी द्वारा बताए गए एक रसूखदार व्यक्ति के संपर्क में रहे।

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जांच में पाया गया कि डीजीपी ने 27 अक्टूबर को निशांत को 15 मिस्ड कॉल की। जांच में यह भी सामने आया कि डीजीपी ने कारोबारी पर निगरानी रखी। जबकि एसपी कांगड़ा द्वारा मामले में देरी से प्राथमिकी दर्ज करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

एसपी कांगड़ा कोर्ट को यह भी नहीं बता पाईं कि इस मामले में एसपी शिमला द्वारा की गई जांच में सामने आए तथ्यों का उपयोग कांगड़ा में दर्ज प्राथमिकी की जांच में उपयोग में क्यों नहीं लाए गए।

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कोर्ट ने कहा कि इन तथ्यों के मद्देनजर मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यह मामला अपने हाथों में लेने पर मजबूर होना पड़ा।

महाधिवक्ता अनूप रत्न ने बताया कि मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को हो गई थी, आज आदेश आए हैं। कोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा को किंही और पदों पर लगाने के आदेश दिए हैं।

आदेशों में साफ किया कि जब तक दोनों पदों पर हैं, फेयर इंवेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं है। कोर्ट ने आदेश में टिप्पणी की है कि जब पीड़ित निशांत शर्मा ने एसपी कांगड़ा से अप्रोच किया तो उन्होंने उपयुक्त कार्रवाई नहीं की। एक दो दिन तक कार्रवाई नहीं हुई।

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कोर्ट का मानना है कि कार्रवाई हुई भी है तो प्रभावी तरीके से नहीं हुई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए की न्याय हुआ है, ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए।

डीजीपी को लेकर कोर्ट ने विस्तृत टिप्पणी की है कि उन्होंने फोन काल किए हैं। पीड़ित निशांत को सर्विलांस पर भी रखा है और कुछ पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं।

इसी के चलते डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पदों से स्थानांतरित कर कहीं और लगाने के आदेश दिए हैं।

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