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डीजीपी संजय कुंडू को राहत, SC से हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर लगी रोक

डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

शिमला। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को स्टे कर दिया, जिसमें डीजीपी संजय कुंडू को पद से ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे।

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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के प्रारंभिक आदेश पर यह रोक लगाई है।

हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के बाद अब संजय कुंडू फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। डीजीपी संजय कुंडू ने वीरवार को ही हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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बता दें कि इससे पहले भी संजय कुंडू हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाते हुए डीजीपी संजय कुंडू को हाईकोर्ट में अपनी बात रखने का मौका दिया था।

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डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दायर की थी। 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने रिकॉल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी थी। साथ ही सरकार को आदेश दिए थे कि इन दोनों को पदों से हटाया जाए।

आदेशों के खिलाफ डीजीपी संजय कुंडू एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी।

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शिमला में ढाई मंजिल की शर्त खत्म : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया NGT का ऑर्डर

पूर्व जयराम सरकार ने फैसले के खिलाफ दायर की थी अपील

शिमला। शिमला शहर वासियों के लिए बढ़िया खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2017 के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया है, जिसमें एनजीटी ने शिमला के ग्रीन व कोर एरिया में निर्माण पर पाबंदी लगाई थी।

प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिल से ज्यादा ऊंचा मकान बनाने की अनुमति नहीं थी। शीर्ष अदालत में न्यायाधीश BR गवई, न्यायाधीश PK मिश्रा और न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।

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पूर्व बीजेपी सरकार के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जयराम सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लान को अब सुप्रीम से भी हरी झंडी मिल गई है।

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2017 के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें शिमला योजना क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर ढाई मंजिल की शर्त थी।

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इसके साथ ही शिमला कोर व ग्रीन एरिया में भी भवन निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। पूर्व शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर के लोगों को इन आदेशों की सख्त आवश्यकता थी।

उन्होंने इस जनहित के फैसले के लिए उच्च न्यायालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पूर्व जयराम सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।

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एनजीटी के इन आदेशों को सेट ए साइट यानी खत्म करते हुए राज्य सरकार को नए प्लान के मुताबिक ही इस क्षेत्र में भवन निमार्ण की मंजूरी देने के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2018-19 में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई के दौरान योगेन्द्र मोहन सेन की शिकायत पर एनजीटी के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें शिमला योजना क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था।

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हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू को हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर को आदेश किए थे जारी

शिमला। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल डीजीपी संजय कुंडू को अन्य पद पर स्थानांतरित करने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आयुष प्रधान सचिव के पद पर संजय कुंडू की तैनाती फिलहाल प्रभावी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट से आदेश वापस लेने के कुंडू के आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने को भी कहा।

IPS सतवंत अटवाल को सौंपा हिमाचल पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार

बता दें कि पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले में 26 दिसंबर को हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को मौजूदा पदों से हटाकर किंही और पदों पर लगाने के आदेश जारी किए थे। आदेश में साफतौर पर लिखा गया था कि जब तक दोनों अधिकारी पदों पर हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं है।

 

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कोर्ट ने आदेश में टिप्पणी की है कि जब पीड़ित निशांत शर्मा ने एसपी कांगड़ा से अप्रोच किया तो उन्होंने उपयुक्त कार्रवाई नहीं की। एक दो दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई तो भी प्रभावी तरीके से नहीं हुई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है, ताकि समाज को स्पष्ट संदेश जाए।

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डीजीपी को लेकर कोर्ट ने विस्तृत टिप्पणी की है कि उन्होंने पीड़ित को फोन कॉल किए हैं। पीड़ित निशांत को सर्विलांस पर भी रखा और कुछ पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ डीजीपी संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और याचिका दायर की। इसी बीच दो जनवरी को संजय कुंडू को आयुष विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही आईपीएस सतवंत अटवाल को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।

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डीजीपी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। संजय कुंडू के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने उन्हें नहीं सुना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन को 2 हफ्ते के भीतर निपटाया जाए। तब तक संजय कुंडू अपने पद पर बने रहेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई होनी है।

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हिमाचल : विधवा महिलाओं को बच्चों की उच्च शिक्षा की नो टेंशन, सरकार करेगी खर्च

धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की घोषणा

 

धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले वित्त वर्ष से विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा भी की। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्तमान राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित ‘व्यवस्था परिवर्तन का एक साल’ राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनवरी, 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू करेगी।

वर्तमान राज्य सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के दृष्टिगत अनेक महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में जेओए (आईटी) की भर्ती रुकी रही, लेकिन हमारी सरकार ने इसकी बेहतर ढंग से पैरवी की और सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के हक में फैसला आया। उन्होंने कहा कि जल्द ही पोस्ट कोड 817 व 939 का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने की नीयत से अपने अंतिम वर्ष में 14 हजार करोड़ का भारी-भरकम कर्ज लिया, जिसका खामियाजा वर्तमान कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति पर उप-मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कमेटी बनाकर श्वेत-पत्र लाया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्तमान प्रदेश सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा तैयार एक कॉफी टेबल बुक, 365 दिन 365 फैसले पुस्तिका, ई-बुक तथा पत्रिका का विमोचन भी किया गया। यह सामग्री विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई गई है।

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कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित कांगड़ा जिला के 581 प्रभावित परिवारों को 13.58 करोड़ रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में वितरित की गई।  डमटाल मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक करोड़ का चेक आपदा राहत कोष-2023 में दिया गया। ओपीएस यूनियन ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सम्मानित किया।

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सुप्रीम कोर्ट का समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से इंकार, मौलिक अधिकार नहीं माना

कहा- इस बारे संसद ही कानून बना सकती है
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 से फैसला सुनाया। कहा कि समलैंगिक जोड़े के लिए शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस बारे में संसद ही कानून बना सकती है।
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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी राय में संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, यह तय करना संसद का काम है।
कोर्ट कानून नहीं बना सकता है, उसे लागू करवा सकता है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र और पुलिस बलों को कई दिशा-निर्देश भी जारी किए। इस संविधान पीठ में  सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली शामिल थीं।
वहीं, समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने की इजाजत भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल सकी है। हालांकि, चीफ जस्टिस ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा था कि होमो सेक्सुअल को भी गोद लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह स्टीरियोटाइप बात है कि हेट्रो बेहतर पैरेंट्स होंगे और होमो नहीं। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन बेहतर पैरेंट्स हैं कौन नहीं। हेट्रो ही अच्छे और होमो गलत, यह धारणा गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के अन्य जज इससे सहमत नहीं थे।
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बता दें कि समलैंगिकों की शादी को मान्यता देने और बच्चा गोद लेने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करने की मांग की थी। वहीं, केंद्र सरकार ने इसे भारतीय समाज के खिलाफ बताया था।

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Himachal Breaking : सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वन भूमि पर खैर के पेड़ काटने की दी अनुमति

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी जानकारी

शिमला। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में वन विभाग के 10 वन डिवीजन में सरकारी वन भूमि पर खैर के पेड़ों को काटने की अनुमति दी है। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अदालत में मामले की पैरवी की थी और उसने वन विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया है।

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उन्होंने कहा कि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ सहित पांच वन डिवीजन में खैर के पेड़ों की कटाई के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है और इन वन डिवीजन में प्रति वर्ष 16,500 पेड़ निर्धारित किए गए हैं और जल्द ही खैर की निकासी शुरू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष पांच वन डिवीजन नाहन, पांवटा साहिब, धर्मशाला, नूरपुर और देहरा के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि वन अधिकारी वनों का निरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और इन पांचों वन डिवीजन के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए खैर के पेड़ों की गिनती की जाएगी।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि खैर के पेड़ों की सिल्वीकल्चर कटाई वन प्रबंधन एवं इनके कायाकल्प के अलावा सरकार के राजस्व सृजन में सहायक सिद्ध होगी।
उन्होंने कहा कि खैर के वृक्षों का समय से कटान नहीं होने के कारण अधिकांश पेड़ सड़ रहे हैं और यह बेहतर वन प्रबंधन की दिशा में एक बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया था।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में प्रायोगिक के आधार पर खैर के पेड़ों की कटाई के परिणाम जानने के लिए इसमें पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रदान की थी। अब शीर्ष अदालत ने वन विभाग की राय एवं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा शीर्ष अदालत में प्रस्तुत निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रदान की है।

 

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ज्वालामुखी में 11 फरवरी को लखदाता पीर छिंज मेला, देश-विदेश के पहलवान दिखाएंगे दांव-पेंच

बॉलीवुड व हिमाचली कलाकारों से भी सजेगा धुईआं दी बां

ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के धुईआं दी बां मैदान में 11 फरवरी को लखदाता पीर छिंज मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा। कमेटी के संयोजक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रमजान खान ने बताया कि मेले का आयोजन भव्य स्तर पर किया जाएगा। इस मेले में भारत के कोने-कोने से पहलवान तो आएंगे ही साथ ही अंतरराष्ट्रीय व अन्य देशों के पहलवान भी हिस्सा लेंगे।

पठानकोट-जोगिंद्रनगर ट्रैक पर जल्द दौड़ेगी विस्टाडोम कोच, दिखेंगे शानदार नजारे 

मेले में हामिद पहलवान ईरान, देवा थापा पहलवान नेपाल, बाबा लाडी पहलवान, मेजर डेरा बाबा नानक, बाज पहलवान रौनी, हिमाचल केसरी सोनू पहलवान तथा और भी पहलवान देश के हर हिस्से से आएंगे। इसके साथ-साथ मेले की शोभा को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड के स्टार कलाकार शाकिर खान भी शिरकत करेंगे। इनके साथ ही हिमाचली प्रसिद्ध लोक गायक करनैल राणा व मोहित गर्ग भी शिरकत करेंगे।

उन्होंने बताया कि चौथी बार इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। ज्वालामुखी की काली धार की खूबसूरत पहाड़ियां के बीच में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। एडवोकेट रमजान खान ने लोगों से अपील की है कि वह मेले में आकर इस मेले की शोभा में चार चांद जरूर लगाएं।

उन्होंने बताया कि जिन पहलवानों को देखने के लिए हमें दूरदराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता था आज वह सब पहलवान व कलाकार मां ज्वाला जी के आशीर्वाद से ज्वालामुखी की पावन धरा पर आ रहे हैं।

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BBC डॉक्यूमेंट्री पर ‘बैन’ के खिलाफ आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

प्रतिबंध के बावजूद कई जगहों पर हुई थी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग

 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच में होगी। आपको बत्ता दें कि डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित है। एक याचिका वरिष्ठ पत्रकार एनराम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर और अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर विचार करेगी।

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20 जनवरी को केंद्र की मोदी सरकार ने यूटयूब और ट्विटर को डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले लिंक को हटाने का आदेश दिया था। शर्मा की याचिका में आईटी अधिनियम के तहत 21 जनवरी के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमाना, असंवैधानिक और भारत के संविधान के अधिकारातीत और अमान्य होने के कारण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

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प्रतिबंध के बावजूद की गई स्क्रीनिंग…

डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस समेत कई दूसरे दलों और उससे जुड़े संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक स्थानों पर चलाकर दिखाया था। जेएनयू, डीयू, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों में इसकी स्क्रीनिंग को लेकर तनाव का माहौल बना जब बीजेपी समर्थित संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का विरोध किया।

शर्मा की याचिका में तर्क दिया गया है कि BBC डॉक्यूमेंट्री ने 2002 के दंगों के पीड़ितों के साथ-साथ दंगों के परिदृश्य में शामिल अन्य संबंधित व्यक्तियों की मूल रिकॉर्डिंग के साथ वास्तविक तथ्यों को दर्शाया है और इसे न्यायिक न्याय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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क्या है डॉक्यूमेंट्री पर विवाद

बीबीसी ने इंडिया: द मोदी क्वेश्चन नाम से दो पार्ट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री के पहले पार्ट के आते ही यह विवादों में घिर गई थी। इसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि यह गुजरात दंगों के दौरान की गई कुछ पहलुओं की जांच रिपोर्ट का हिस्सा है. वहीं केंद्र सरकार ने इसे प्रोपेगेंडा बताया है।डॉक्यूमेंट्री की रिलीज के साथ ही केंद्र सरकार ने इसे शेयर करने वाले यूट्यूब वीडियो और ट्विटर लिंक को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को हटाने के सरकार के फैसले की विपक्षी पार्टी की तरफ से जमकर विरोध किया गया और इसे सेंसरशिप कहा गया।

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