डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
शिमला। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को स्टे कर दिया, जिसमें डीजीपी संजय कुंडू को पद से ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे।
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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के प्रारंभिक आदेश पर यह रोक लगाई है।
हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के बाद अब संजय कुंडू फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। डीजीपी संजय कुंडू ने वीरवार को ही हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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बता दें कि इससे पहले भी संजय कुंडू हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाते हुए डीजीपी संजय कुंडू को हाईकोर्ट में अपनी बात रखने का मौका दिया था।
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डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दायर की थी। 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने रिकॉल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी थी। साथ ही सरकार को आदेश दिए थे कि इन दोनों को पदों से हटाया जाए।
आदेशों के खिलाफ डीजीपी संजय कुंडू एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी।
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