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मंडी : नाबालिग से छेड़छाड़ मामले के दोषी को 3 साल का कठोर कारावास

कोर्ट ने जुर्माने की सजा भी सुनाई

मंडी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 14 अगस्त 2022 को पीड़िता के पिता और भाई ने 13 वर्षीय पीड़िता के साथ आकर पुलिस थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई थी।

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शिकायत के अनुसार शाम करीब 5 बजकर 15 मिनट पर जब पीड़िता राशन लेने गई थी। पीड़िता ने करीब 5 बजकर 36 मिनट पर अपने पिता को फोन के जरिये मामले की सूचना दी। उसने बताया कि जब पीड़िता राशन लेकर लौट रही थी, तो रस्ते में एकांत जगह पर दोषी करसोग निवासी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और वहां से भाग गया।

मंडी जिला के पुलिस थाना करसोग में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था।

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उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत 01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है।

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