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मंडी और ऊना जिला में यहां भरे जाएंगे आंगनबाड़ी वर्कर के 29 पद

वार्षिक आय 50000 से अधिक नहीं होनी चाहिए
मंडी/ऊना। हिमाचल मंडी और ऊना जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद भरे जाएंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी, धर्मपुर जिला मंडी कुंदन हाजरी ने बताया कि सीडीपीओ धर्मपुर के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र पाटी, ग्राम पंचायत रोपड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त एक पद को भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार साधारण आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया-प्रतियों सहित 23 नवंबर, 2023 तक बाल विकास परियोजना अधिकारी, धर्मपुर के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
चयन/स्क्रीनिंग के लिए पात्र महिला को 29 नवंबर को एसडीएम कार्यालय सरकाघाट में प्रात 11 बजे  व्यक्तिगत रूप में सभी वांछित दस्तावेजों सहित उपस्थित होना होगा।
उन्होंने बताया कि प्रार्थी का नाम संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के परिवार की सूची में शामिल हो चाहिए। आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास रखी गई है। उम्मीदवार की पारिवारिक वार्षिक आय 50000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी, धर्मपुर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
 बाल विकास परियोजना अधिकारी धुंदला जिला ऊना रूपेश कुमार ने बताया कि आंगनबाडी केंद्र तनोह, त्यासर, अघलौर, सकौण, तही, पिपलू, सरोह, भलौण, बलदोह, पंजोडा में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के रिक्त पड़े 10 पद और आंगनवबाडी केंद्र डोलू, अलसाहन, चपलाह, जोल, टकोली-2, टकोली-1, छपरोह, सन्हाल, धरैत डैम, तनोह, चौकी-1, बडूहा-1, त्यार-1, हटली केसरू, बग्गी, कोटला व दनोह में आंगनबाडी सहायिकाओं के 17 पद भरे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इच्छुक व पात्र महिलाएं 25 नवंबर सायं 5 बजे तक अपने आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना अधिकारी धुंदला स्थित मिनी सचिवालय बंगाणा में जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्रार्थी का परिवार संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र के सर्वेक्षण के अंतर्गत आता हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 25 नवंबर, 2023 तक 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक न हो, जिसका प्रमाण पत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार/कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
उन्होंने बताया कि आवेदक अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी धुंदला स्थित मिनी सचिवालय बंगाणा में जमा करवा सकते हैं।
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