कोर्ट ने एक्ट को लागू करने की अधिसूचना को किया खारिज
शिमला। सुक्खू सरकार को हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वॉटर सेस अधिनियम को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है।
Breaking हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक की तिथि तय, इस दिन होगी
राज्य सरकार की ओर से बनाए गए इस अधिनियम के विरोध में 40 विद्युत कंपनियां कोर्ट पहुंच गई थी।
हिमाचल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना को रद्द माना जाएगा।
हिमाचल में जूनियर क्लर्क के इन 232 पदों पर निकली भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन
वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मानिकतला ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कि डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस डिवीजन बेंच में न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य शामिल थे।
नालागढ़ : कमरे में सोया था परिवार, भड़की आग-3 साल के मासूम की गई जान
इस खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुक्खू सरकार की ओर से बनाया गया यह अधिनियम बनाना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। राज्य सरकार की ओर से तैयार किए गए इस अधिनियम को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पास इस तरह का कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस तरह हिमाचल सरकार की तरफ से जारी वॉटर सेस की अधिसूचना रद्द मानी जाएगी।