2 महीने में पर्यटन विकास निगम को देना होगा कब्जा
शिमला। हिमाचल के शिमला स्थित फाइव स्टार होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल राज्य सरकार को लंबी अदालती लड़ाई के बाद मिलने जा रहा है। ओबेरॉय ग्रुप के छराबड़ा में बने इस होटल का कब्जा नहीं रहेगा। यह आदेश शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया।
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हाईकोर्ट के जस्टिस सत्यैन वैद्य की अदालत ने वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के मालिकाना हक को लेकर दायर की गई ओबेरॉय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। कोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप को निर्देश दिए कि 2 महीने में होटल का कब्जा राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया जाए।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता आईएन मेहता ने कहा कि यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां ईस्ट इंडिया होटल मैनेजमेंट और ओबेरॉय समूह को हिमाचल प्रदेश सरकार को कब्जा देने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई है।
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अदालत ने होटल प्रबंधन को दो महीने की अवधि के भीतर एचपीटीडीसी को कब्जा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि दोनों पक्षों एचपीटीडीसी और वाइल्ड फ्लावर होटल प्रबंधन को खाते का निपटान करने के लिए एक-एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम देना होगा।
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अदालत ने 15 मार्च 2024 तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है। कब्जा दो महीने के भीतर देना होगा और अनुपालन रिपोर्ट अगले दिन यानी 15 मार्च 2024 को देनी होगी।