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हिमाचल हाईकोर्ट में CPS मामले में हुई सुनवाई, 22 अप्रैल से होगी बहस

कल्पना देवी ने नियुक्तियों को दी है चुनौती

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस (CPS) मामले पर आज सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को रखी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। अब मामले में 22 से 24 अप्रैल तक लगातार बहस होगी और बहस पूरी होने के बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा।

हिमाचल में 6 सीपीएस की नियुक्तियों के खिलाफ कल्पना देवी ने पीआईएल दायर की है। साथ ही भाजपा के 12 विधायकों ने भी नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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मंगलवार को कल्पना देवी बनाम हिमाचल सरकार मामले में सुनवाई हुई। कल्पना देवी के वकील संजय कुमार ने बताया कि मामला एक साल से चल रहा है, जिस पर कोर्ट गंभीरता से सुनवाई कर रहा है।

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हालांकि सरकार की तरफ से मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। अब तीन दिन 22 से 24 अप्रैल तक लगातार मामले पर बहस होगी और जल्द फैसला आने की उम्मीद है।

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हिमाचल : साइबर फ्रॉड मामलों को लेकर बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जारी किए यह निर्देश

शिमला। साइबर फ्रॉड के मामलों को लेकर हिमाचल के लोगों के लिए बड़ी राहत मिली है। अब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कर आसानी से अपनी धनराशि जारी करवा सकेंगे।

बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य के ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि साइबर धोखाधड़ी के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) पर पहले से ही दर्ज किए गए मामले/शिकायतों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर न दिया जाए।

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ऐसे अपराधों के पीड़ितों के पक्ष में धनराशि जारी करके ऐसे मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए। संबंधित साइबर पुलिस स्टेशनों द्वारा मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ उक्त पोर्टल पर दर्ज शिकायत की प्रति के आधार पर आवेदन किया जाएगा।

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इससे पहले, जब शिकायत संबंधित बैंक विवरण के साथ उक्त धनराशि जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट में जाती थी, जिसमें पैसा जमा कर दिया गया था/रोक दिया गया था, तो ट्रायल कोर्ट ने इन मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर देता है, जिससे साइबर अपराध पीड़ितों को पैसा रिलीज में बहुत देरी और असुविधा होती थी।

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अब इन निर्देशों से हिमाचल के शिकायतकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और पीड़ित उपरोक्त पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपनी धनराशि आसानी से जारी करा सकेंगे।
हिमाचल डीजीपी ने उक्त निर्देश जारी करने के लिए हिमाचल पुलिस के लिए हिमाचल हाईकोर्ट का धन्यवाद किया है।

 

 

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सुक्खू सरकार को बड़ा झटका : हिमाचल हाईकोर्ट ने वॉटर सेस अधिनियम को लेकर सुनाया ये फैसला

कोर्ट ने एक्ट को लागू करने की अधिसूचना को किया खारिज

शिमला। सुक्खू सरकार को हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वॉटर सेस अधिनियम को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है।

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राज्य सरकार की ओर से बनाए गए इस अधिनियम के विरोध में 40 विद्युत कंपनियां कोर्ट पहुंच गई थी।

हिमाचल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना को रद्द माना जाएगा।

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वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मानिकतला ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कि डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस डिवीजन बेंच में न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य शामिल थे।

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इस खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुक्खू सरकार की ओर से बनाया गया यह अधिनियम बनाना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। राज्य सरकार की ओर से तैयार किए गए इस अधिनियम को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पास इस तरह का कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस तरह हिमाचल सरकार की तरफ से जारी वॉटर सेस की अधिसूचना रद्द मानी जाएगी।

 

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डीजीपी संजय कुंडू को राहत, SC से हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर लगी रोक

डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

शिमला। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को स्टे कर दिया, जिसमें डीजीपी संजय कुंडू को पद से ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे।

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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के प्रारंभिक आदेश पर यह रोक लगाई है।

हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के बाद अब संजय कुंडू फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। डीजीपी संजय कुंडू ने वीरवार को ही हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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बता दें कि इससे पहले भी संजय कुंडू हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाते हुए डीजीपी संजय कुंडू को हाईकोर्ट में अपनी बात रखने का मौका दिया था।

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डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दायर की थी। 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने रिकॉल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी थी। साथ ही सरकार को आदेश दिए थे कि इन दोनों को पदों से हटाया जाए।

आदेशों के खिलाफ डीजीपी संजय कुंडू एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी।

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DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लिकेशन डिसमिस

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लिकेशन डिसमिस कर दी है।

इसी के साथ चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच ने आज अपनी जजमेंट सुनाते हुए DGP संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले की जांच के लिए पुलिस SIT गठित करने को कहा है।

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SIT का गठन IG रैंक से कम के अधिकारी की अध्यक्षता में नहीं होगा। कोर्ट के आदेशों पर SIT को 28 फरवरी तक स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में देनी है।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार DGP संजय कुंडू के साथ-साथ SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लिकेशन दी थी।

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इसमें कोर्ट के 26 दिसंबर के आदेशानुसार ट्रांसफर पर स्टे लगाने की गुहार लगाई गई थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर दिया था। डबल बैंच ने मंगलवार को इसे लेकर फैसला सुना दिया है।

 

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हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : डीजीपी कुंडू और एसपी कांगड़ा को पदों से हटाने के आदेश

शिमला। पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा केस में हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को इस बाबत शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं।

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हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस के इन दोनों आलाधिकारियों को ऐसे पदों पर तैनात करने के आदेश दिए जहां से इन दोनों को मामले में दर्ज प्राथमिकियों की जांच को प्रभावित करने का कोई अवसर न मिले। कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मामले में यह पता नहीं क्यों गृह सचिव ने अपनी आंखे मूंद ली।

कोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए के सिद्धांत को देखते हुए उक्त अधिकारियों का मौजूदा पदों पर रहना वाजिब नहीं होगा।

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पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। इस मामले में प्रार्थी कारोबारी निशांत ने अपने और परिवार की सुरक्षा को खतरे बारे हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था।

इस ईमेल को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे।

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पिछली सुनवाई के दौरान एसपी कांगड़ा की ओर से बताया गया था कि प्रार्थी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में लगाए आरोपों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को सौंपी जा चुकी है।

मामले में एसपी शिमला ने इस मामले में ऊंचे लोगों की संलिप्तता का अंदेशा जताया था। एसपी शिमला की जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि डीजीपी उक्त कारोबारी द्वारा बताए गए एक रसूखदार व्यक्ति के संपर्क में रहे।

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जांच में पाया गया कि डीजीपी ने 27 अक्टूबर को निशांत को 15 मिस्ड कॉल की। जांच में यह भी सामने आया कि डीजीपी ने कारोबारी पर निगरानी रखी। जबकि एसपी कांगड़ा द्वारा मामले में देरी से प्राथमिकी दर्ज करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

एसपी कांगड़ा कोर्ट को यह भी नहीं बता पाईं कि इस मामले में एसपी शिमला द्वारा की गई जांच में सामने आए तथ्यों का उपयोग कांगड़ा में दर्ज प्राथमिकी की जांच में उपयोग में क्यों नहीं लाए गए।

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कोर्ट ने कहा कि इन तथ्यों के मद्देनजर मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यह मामला अपने हाथों में लेने पर मजबूर होना पड़ा।

महाधिवक्ता अनूप रत्न ने बताया कि मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को हो गई थी, आज आदेश आए हैं। कोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा को किंही और पदों पर लगाने के आदेश दिए हैं।

आदेशों में साफ किया कि जब तक दोनों पदों पर हैं, फेयर इंवेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं है। कोर्ट ने आदेश में टिप्पणी की है कि जब पीड़ित निशांत शर्मा ने एसपी कांगड़ा से अप्रोच किया तो उन्होंने उपयुक्त कार्रवाई नहीं की। एक दो दिन तक कार्रवाई नहीं हुई।

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कोर्ट का मानना है कि कार्रवाई हुई भी है तो प्रभावी तरीके से नहीं हुई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए की न्याय हुआ है, ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए।

डीजीपी को लेकर कोर्ट ने विस्तृत टिप्पणी की है कि उन्होंने फोन काल किए हैं। पीड़ित निशांत को सर्विलांस पर भी रखा है और कुछ पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं।

इसी के चलते डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पदों से स्थानांतरित कर कहीं और लगाने के आदेश दिए हैं।

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हिमाचल हाईकोर्ट में 7 दिसंबर को होगी डिप्टी सीएम और सीपीएस मामले की सुनवाई

तीन याचिकाओं के माध्यम से कोर्ट में दी है चुनौती
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम समेत सीपीएस मामले पर 7 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद अगली तारीख 7 दिसंबर तय की गई है । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त 6 मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर तीन याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
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इस मामले में सरकार की तरफ से वकील ने पक्ष रखते हुए मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का तर्क दिया और कहा कि देश के कई अन्य राज्यों के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए हिमाचल के इस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए।
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उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में इस मामले की ट्रांसफर की सुनवाई अगले सप्ताह तक टल गई है। इसी के चलते प्रदेश हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को रखी गई है।
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याचिकाकर्ता सतपाल सत्ती और अन्य के वकील संजय कुमार ने बताया कि 7 दिसंबर को अगली सुनवाई रखी गई है, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी पक्ष और याचिकाकर्ता तैयार रहे, क्योंकि इस दिन मामले को पूरी तरह से सुना जाएगा।

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हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस मामले पर हुई सुनवाई, क्या हुआ-जानें

अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में सोमवार को डिप्टी सीएम और 6 सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती के मामले में सुनवाई हुई। डिप्टी सीएम की नियुक्ति के मामले में बहस के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। साथ ही सीपीएस मामले में अगली सुनवाई 4 नवंवर को होगी।
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इससे पहले 10 अक्टूबर को हिमाचल हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों के मामले में सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया था। सुक्खू सरकार ने सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। सरकार की दलील थी कि सभी याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई हैं।
कोर्ट ने सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसका मतलब यह था कि डिप्टी सीएम और 6 सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती के मामले में दायिर याचिका मेंटेनेबल है और आगे बढ़ाने योग्य हैं।
बता दें कि सीपीएस नियुक्ति को लेकर सतपाल सत्ती एवं 11 अन्य विधायकों ने हाईकोर्ट इनकी नियुक्ति को चुनौती दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाया गया है। असम और मणिपुर में भी ऐसे ही मामले को लेकर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जा चुका है।
फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएस को नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक माना था। इसको आधार बनाते हुए विधायक सतपाल सत्ती और अन्य विधायकों के माध्यम से सीपीएस की नियुक्तियों को चैलेंज किया है।
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हिमाचल हाईकोर्ट का पंचायती विभाग के तकनीकी सहायकों को न्यूनतम वेतन देने का आदेश

17 दिसंबर, 2021 के आदेशों को निरस्त

शिमला। दिवाली से पहले हिमाचल पंचायती राज विभाग में कार्यरत तकनीकी सहायकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रदेश के सभी तकनीकी सहायकों को न्यूनतम वेतनमान देने के आदेश दिए हैं।

यही नहीं उन्हें राज्य सरकार की नीति के तहत नियमितिकरण के लिए भी हकदार ठहराया है। अदालत ने विभाग की ओर से जारी 17 दिसंबर 2021 के आदेशों को निरस्त कर दिया है।

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बता दें कि विभाग ने जिला परिषदों को आदेश को तकनीकी सहायकों को सिर्फ कमीशन के आधार पर पारिश्रमिक देने के आदेश दिए थे। हिमाचल हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर विभाग के वेतन न देने के निर्णय को चुनौती दी गई।

याचिकाओं में बताया गया कि पहले तकनीकी सहायकों को 8910 रुपये का मासिक वेतन दिया जा रहा था, लेकिन विभाग ने उसे बिना सोचे-समझे वापस ले लिया।

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हिमाचल सरकार ने 7 अप्रैल 2008 को ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायकों को नियुक्त करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य मनरेगा कार्यों की गुणवत्ता और लागत प्रभावशीलता का निरीक्षण करना था। सरकार ने वेतन निर्धारण के लिए नियम भी बनाए थे।

नियमित तकनीकी सहायक को 10300-34800 और 3000 रुपये का ग्रेड पे एवं अनुबंध सहायकों को 5910 और सिर्फ 3000 रुपये के ग्रेड पे का प्रावधान किया गया था।

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इसके बाद सरकार ने 23 जुलाई 2019 को तकनीकी सहायक के 1081 पद स्वीकृत करने का फैसला लिया। वर्ष 2020 में 115 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी।

याचिकाकर्ताओं को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया था। उनके नियुक्ति पत्र में भी उन्हें 8910 रुपये मासिक दिए जाने का निर्णय लिया गया था। विभाग ने बाद में इसे वापस लेते हुए सिर्फ कमीशन ही देने का निर्णय लिया था। फैसले में कोर्ट ने इस निर्णय को असांविधानिक करार दिया और रद्द कर दिया। साथ ही उक्त फैसला सुनाया।

 

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हिमाचल हाईकोर्ट में इन पदों पर निकली है भर्ती, जल्द करें आवेदन

जजमेंट राइटर/ पर्सनल असिस्टेंट की भरी जाएंगी पोस्ट

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में जजमेंट राइटर/ पर्सनल असिस्टेंट क्लास टू (Mode e) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। ये 15 पद नियमित आधार पर भरे जाने हैं। इसमें 10 पद अनारक्षित हैं।

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दो पद एससी, पीएच, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक-एक पद आरक्षित है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर 2023 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की आखिरी तिथि 20 अक्टूबर है।

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परीक्षा शुल्क की बात करें को जनरल (अनारक्षित) के लिए 340 रुपए (प्लस जीएसटी जैसा लागू हो) फीस लगेगी। वहीं, अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 190 रुपए (प्लस जीएसटी जैसा लागू हो) फीस अदा करनी होगी।

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अभ्यर्थी की आयु 18 साल से कम और 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वर्ग को अप्पर आयु सीमा में नियमों के तहत पांच साल की छूट होगी।

आवेदन वेबसाइट https://www.hphcrecruitment.in और http://hphighcourt.nic.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हिमाचल हाईकोर्ट का Advertisement Notice देखें।

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