शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लिकेशन डिसमिस कर दी है।
इसी के साथ चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच ने आज अपनी जजमेंट सुनाते हुए DGP संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले की जांच के लिए पुलिस SIT गठित करने को कहा है।
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SIT का गठन IG रैंक से कम के अधिकारी की अध्यक्षता में नहीं होगा। कोर्ट के आदेशों पर SIT को 28 फरवरी तक स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में देनी है।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार DGP संजय कुंडू के साथ-साथ SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लिकेशन दी थी।
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इसमें कोर्ट के 26 दिसंबर के आदेशानुसार ट्रांसफर पर स्टे लगाने की गुहार लगाई गई थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर दिया था। डबल बैंच ने मंगलवार को इसे लेकर फैसला सुना दिया है।