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हिमाचल : जल शक्ति विभाग के इन कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा

कैबिनेट की बैठक में मानदेय बढ़ोतरी को मिली मंजूरी

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं (Multi-Purpose Workers), पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को दिवाली से पहले सरकार से तोहफा मिल गया है।

राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय को 500 प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इन्हें क्रमश: 5000. 4400, 6000 और 6000 रुपए मानदेय मिलेगा।

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मुख्यमंत्री द्वारा 30 सितंबर 2023 को घोषित राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। विशेष पैकेज के तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.30 लाख का मुआवजा साढ़े पांच गुना बढ़ाकर 7 लाख कर दिया जाएगा।

इसके अलावा कच्चे मकान को आंशिक नुकसान होने पर 4,000 का मुआवजा 25 गुना बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा, जबकि पक्का मकान आंशिक नुकसान होने पर मुआवजा 6500 से साढ़े 15 गुना बढ़ाकर 1 लाख तक किया जाएगा।

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इसके अलावा, किसी दुकान या ढाबे को नुकसान होने पर दिया जाने वाला 25000 का मुआवजा भी चार गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। राज्य सरकार गौशाला को हुए नुकसान पर 3000 की जगह 50 हजार की बढ़ी हुई आर्थिक सहायता भी देगी।

राज्य सरकार किरायेदारों के सामान की क्षति या क्षति के लिए 50 हजार की सहायता प्रदान करेगी, जिससे मौजूदा 2500 से 20 गुना वृद्धि होगी। बड़े दुधारू और भारवाहक जानवरों के नुकसान के लिए 55000 का मुआवजा और बकरी, सूअर, भेड़ और के लिए मुआवजा दिया जाएगा। मेमना 6000 प्रति पशु मुआवजा दिया जाएगा।

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कृषि एवं बागवानी भूमि के नुकसान पर 3615 प्रति बीघे का मुआवजा बढ़ाकर 10 हजार किया जाएगा। 500 प्रति बीघे की फसल क्षति पर मुआवजा आठ गुना बढ़ाकर 4000 किया जाएगा।

कृषि और बागवानी भूमि से गाद हटाने के लिए वित्तीय सहायता 1384.61 प्रति बीघे से बढ़ाकर 5000 की जाएगी। यह विशेष पैकेज 24 जून, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक दिया जाएगा।

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कैबिनेट ने शिमला विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया। सड़क से ऊपर स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में नवबहार से रामचन्द्रा चौक से मछीवाली कोठी से क्राइस्ट चर्च से लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी से संजौली चौक से नवबहार तक जहां पेड़ नहीं हैं।

वहीं निर्माण की अनुमति दी जाएगी। शिमला विकास योजना के तहत ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं प्लाटों पर आवासीय निर्माण को अनुमति प्रदान की जाएगी जहां पेड़ नहीं हैं। कैबिनेट ने नाला और खड्ड से क्रमशः पांच और सात मीटर की दूरी पर निर्माण को अनुमति देने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया।

 

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