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हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस मामले की अगली सुनवाई अब 18 सितंबर को

भाजपा के दस विधायकों ने नियुक्ति को दी है चुनौती

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस मामले में अगली तारीख पड़ी है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 सितंबर को होगी। बता दें कि इस मामले में ऊना के विधायक सतपाल सत्ती और अन्य 11 भाजपा के विधायकों द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के तौर पर सभी सीपीएस को काम करने से रोकने की मांग को फिलहाल लंबित रखने का फैसला सुनाया।

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संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने असंवैधानिक तरीके से नौ मंत्री व छ संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति की है।संविधान के अनुच्छेद 191 व 164 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने असम में फैसला सुनाया था कि किसी भी राज्य को मुख्य संसदीय सचिव बनाने व उनके संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

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सांबा मणिपुर में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएस की नियुक्तियों को रद्द किया था। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री व मंत्री बनाए जा सकते हैं। उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति भी असंवैधानिक है।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रत्तन ने मामले की पैरवी करते हुए कहा कि सभी याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई है। इसलिए इन याचिकाओं को इसी आधार पर खारिज किए जाने का आवेदन सरकार की ओर से दायर किया गया है।

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हिमाचल हाईकोर्ट को मिले तीन नए जज : राज्यपाल ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ

हिमाचल उच्च न्यायालय में जजों की संख्या हुई 12

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को तीन नए जज मिल गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन शर्मा, बिपिन चंद्र नेगी और जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश कैंथला ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी।

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राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने तीनों नए न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी के साथ अब हिमाचल उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस को मिलाकर जजों की संख्या 12 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 17 जजों के पद हैं।

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शपथ समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और कई व गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश हाई कोर्ट को तीन नए जज मिलने से लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी।

 

 

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हिमाचल हाईकोर्ट ने जिला/अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश पदों का रिजल्ट निकाला

लिखित परीक्षा में 14 को किया सफल घोषित

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने जिला/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैडर में पदों के भरने के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है।

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इनमें तीन पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। साथ ही एक पद सीमित प्रतियोगी परीक्षा (Limited Competitive Exam) के माध्यम से भरे जाना है। परीक्षा 12 मार्च 2023 को आयोजित की थी। सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने पदों के लिए दस अभ्यर्थी सफल घोषित किए हैं।

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साथ ही सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में चार को सफल घोषित किया गया है। रोल नंबर और केटगरी और पेपर वाइज रिजल्ट हिमाचल हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जानकारी हाईकोर्ट के पीआरओ एचआर सागर ने दी है।

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हिमाचल हाईकोर्ट ने निकाला क्लर्क कम प्रूफ रीडर के लिखित व टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने क्लर्क कम प्रूफ रीडर के लिखित व टाइपिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परीक्षा 31 जुलाई 2022 में ली गई थी। परीक्षा परिणाम हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी नीचे दी गई पीडीएफ में भी रिजल्ट देख सकते हैं।

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पर्सनल इंटरव्यू 22, 23, 24 और 27 मार्च, 2023 को आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार की अनुसूची और उसके निर्देश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। उम्मीदवारों को अपने वैध फोटो पहचान प्रमाण और मूल प्रशंसापत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से निर्धारित तिथि और समय पर लाना आवश्यक है।

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मनाली, मणिकर्ण, बिलासपुर में पर्यटकों के हंगामे के मामले में हाईकोर्ट सख्त

जनहित याचिका के रूप में स्वत: लिया संज्ञान

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने मनाली, मणिकर्ण और बिलासपुर में पर्यटकों द्वारा किए गए हंगामे के मामले में मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक, कुल्लू और बिलासपुर के डीसी और कुल्लू और बिलासपुर के एसपी को नोटिस जारी किया है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, सबीना और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की एक खंडपीठ ने 6 और 7 मार्च को कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर जनहित याचिका के रूप में स्वत: संज्ञान लेते हुए एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया हैं। यह जानकारी हाईकोर्ट के जनसंपर्क अधिकारी एचआर सागर ने दी है।

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बता दें कि 6 मार्च को प्रकाशित समाचार के अनुसार बताया गया है कि पंजाब के पर्यटकों ने रविवार दोपहर मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर पर हंगामा किया। ग्रीन टैक्स नहीं देने पर सैलानी उलझ गए और देखते ही देखते करीब 100 मोटरसाइकिल सवार सड़क पर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे और माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। पर्यटक ग्रीन टैक्स के भुगतान को लेकर हो-हल्ला कर रहे थे। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई।

यह भी बताया गया है कि मोटरसाइकिल पर खालिस्तान का झंडा भी फहराया गया था और पुलिस को कार्रवाई करते देख सवार ने झंडा गिरा दिया। एसडीएम मनाली ने मौके पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों की मदद से स्थिति पर काबू पाया।

7 मार्च को अखबार में एक और खबर छपी जिसमें बताया गया कि पंजाब के पर्यटकों ने मणिकर्ण में हंगामा किया। 06 मार्च की रात को मणिकर्ण में एक दंगे जैसी स्थिति देखी गई, क्योंकि पंजाब के 100 से अधिक बदमाशों ने हंगामा किया और अपने हाथों में झंडे लेकर शहर में हंगामा किया। कुछ बदमाशों ने शराब पी थी, बीयर की बोतलें श्री नैना माता मंदिर की ओर और सड़क पर फेंक दी थीं। स्थानीय निवासियों के हस्तक्षेप के बाद, उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और मंदिरों, घरों और 20 वाहनों में लोहे की छड़ों और लाठियों से तोड़फोड़ की। पर्यटकों ने रास्ते में जो भी देखा उसकी पिटाई कर दी और दहशत का माहौल बना दिया। स्थानीय लड़के के विरोध करने पर उन्होंने बीयर की बोतल से उसके सिर पर वार किया और रॉड से भी मारपीट की। वे जबरन एक भोजनालय में घुस गए और वहां मौजूद लोगों से बदसलूकी की। इस घटना में पांच लोगों के घायल होने से स्थानीय निवासियों में भय और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया।

स्थानीय निवासियों ने बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनकी पहचान कर उन्हें पकड़ने की मांग की है। यह भी बताया गया कि पुलिस द्वारा बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

7 मार्च को प्रकाशित एक अन्य समाचार में बताया गया कि मणिकर्ण में घटना के बाद, पंजाब के श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में सोमवार दोपहर को एकत्र हुए और बिलासपुर जिले के गरमोड़ा में हंगामा किया। मणिकर्ण जाने और वापस आने वाले बाइक सवार चंडीगढ़ मनाली एनएच पर हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार बिलासपुर के गरमोड़ा में जमा हो गए और करीब डेढ़ घंटे तक हाईवे बंद रखा। इससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। श्रद्धालुओं ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की कि मणिकर्ण की धार्मिक यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस उन्हें अनावश्यक रूप से न रोके।

अदालत ने इन घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट 13 मार्च तक दाखिल करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।

 

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हिमाचल के 22वें गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला 18 फरवरी को लेंगे शपथ

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 16 को बिहार के लिए होंगे रवाना

शिमला। हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला 18 फरवरी को शपथ लेंगे। उनका शपथ ग्रहण समारोह दोपहर बाद 2 बजे राजभवन में होगा। गवर्नर हाउस में हिमाचल हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस सबीना नए राज्यपाल को शपथ दिलाएंगी।

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सरकार ने नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्यपाल की शपथ से 2 दिन पहले मौजूदा गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कल शिमला पहुंचेंगे। परसों वह बिहार के लिए रवाना होंगे। वह 17 फरवरी को बिहार के राज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे।

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बता दें कि शिव प्रताप शुक्ला मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं। मूल रूप से वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के 22वें राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किए गए शिव प्रताप शुक्ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया है।

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शिमला : बिना अनुमति होर्डिंग और बैनर लगाया तो खैर नहीं-ऐसे करें शिकायत

हाईकोर्ट के आदेशों की पालना के लिए पुलिस सख्त

शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला में सार्वजनिक स्थलों पर बिना नगर निगम की पूर्वानुमति और मंजूरी के कोई भी विज्ञापन/होर्डिंग नहीं लगाए जा सकेंगे। हाईकोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं।

आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिमला में डीएसपी (मुख्यालय) को नोडल अधिकारी (पुलिस) तैनात किया गया है। इसकी शिकायत संबंधित थानों या नोडल अधिकारी के व्हाट्सएप नंबर पर की जा सकती है।

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बता दें कि हाईकोर्ट ने विज्ञापन/होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक स्थानों को विकृत करने के संबंध में आदेश जारी किया है। उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर बिना नगर निगम की पूर्वानुमति के कोई भी विज्ञापन/होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी।

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विरुपण निवारण अधिनियम 1985 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसरण में उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला शिमला विजय रघुवंशी (मोबाइल नंबर 88947 28006) को ऐसे उल्लंघनों की निगरानी के लिए तथा इस संबंध में शिकायतों के निपटारे के लिए नोडल अधिकारी (पुलिस) के रूप में नामित किया गया है।

इस विषय में कोई शिकायत होने पर अनधिकृत होर्डिंग और बैनर वाले स्थान की फोटो क्लिक कर लिखित शिकायत संबंधित थाना में या नोडल अधिकारी के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं।

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