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पालमपुर वारदात : सरकार उठाएगी युवती के इलाज का खर्च, अधिकारिक आदेश जारी

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी जानकारी

चंडीगढ़। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन पालमपुर दराट हमले की पीड़ित युवती का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों से बातचीत में पता चला कि युवती के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है।

हिमाचल प्रदेश सरकार बिटिया के इलाज का पूरा खर्च वहन करगी। इस संदर्भ में पीजीआई प्रशासन को सरकार की ओर से अधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

पालमपुर वारदात : न्यायिक हिरासत में भेजा आरोपी, युवती के बयान दर्ज

 

बता दें कि शनिवार 20 अप्रैल को पालमपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पालमपुर बस स्टैंड के पास एक युवक ने युवती पर दिनदहाड़े जानलेवा हमला कर दिया। युवक ने तेजधार हथियार (दराट) से युवती के सिर पर कई वार किए।

बताया जा रहा है कि युवती की चार उंगलियां कटी हैं और उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी युवक ने युवती पर 9 से 10 बार दराट से हमला किया।

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आरोपी युवक सुमित कुमार पुत्र रमेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक मस्सल, नगरोटा बगवां का रहने वाला बताया जा रहा है। युवती सुलह (सालन) की रहने वाली है और पालमपुर के निजी कॉलेज की छात्रा है।

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पीड़ित युवती चंडीगढ़ पीजीआई में उपचाराधीन है। युवती की हालत स्थिर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट से दो दिन का पुलिस रिमांड मिला था।

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रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 4 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं, पुलिस ने पीड़ित युवती के बयान भी दर्ज कर लिए हैं।

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हिमाचल में ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के तबादलों से हटा बैन- पढ़ें आदेश

2 मार्च से 31 मार्च तक हटाया प्रतिबंध

शिमला। हिमाचल में ग्रुप सी और ग्रुप डी सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से बैन हटा दिया गया है। 2 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक बैन हटाया गया है।

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तबादलों के दौरान कुछ शर्तों को ध्यान में रखना होगा। तबादला आदेश देते समय किसी अधिकारी के सामान्य कार्यकाल/तीन वर्ष के स्टे को ध्यान में रखा जाएगा।

हालांकि, एक कर्मचारी जिसने एक ही स्टेशन पर कम से कम दो साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, उस पर भी प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है।

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प्रभारी मंत्री केवल सभी नियमित समूह सी और समूह डी श्रेणियों के संबंध में अपने संबंधित विभागों में स्थानांतरण निर्णय को मंजूरी देने के लिए अधिकृत हैं, जिन्होंने जगह पर सामान्य प्रवास पूरा कर लिया है।

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हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू को हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर को आदेश किए थे जारी

शिमला। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल डीजीपी संजय कुंडू को अन्य पद पर स्थानांतरित करने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आयुष प्रधान सचिव के पद पर संजय कुंडू की तैनाती फिलहाल प्रभावी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट से आदेश वापस लेने के कुंडू के आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने को भी कहा।

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बता दें कि पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले में 26 दिसंबर को हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को मौजूदा पदों से हटाकर किंही और पदों पर लगाने के आदेश जारी किए थे। आदेश में साफतौर पर लिखा गया था कि जब तक दोनों अधिकारी पदों पर हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं है।

 

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कोर्ट ने आदेश में टिप्पणी की है कि जब पीड़ित निशांत शर्मा ने एसपी कांगड़ा से अप्रोच किया तो उन्होंने उपयुक्त कार्रवाई नहीं की। एक दो दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई तो भी प्रभावी तरीके से नहीं हुई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है, ताकि समाज को स्पष्ट संदेश जाए।

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डीजीपी को लेकर कोर्ट ने विस्तृत टिप्पणी की है कि उन्होंने पीड़ित को फोन कॉल किए हैं। पीड़ित निशांत को सर्विलांस पर भी रखा और कुछ पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ डीजीपी संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और याचिका दायर की। इसी बीच दो जनवरी को संजय कुंडू को आयुष विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही आईपीएस सतवंत अटवाल को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।

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डीजीपी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। संजय कुंडू के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने उन्हें नहीं सुना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन को 2 हफ्ते के भीतर निपटाया जाए। तब तक संजय कुंडू अपने पद पर बने रहेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई होनी है।

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ट्रक ऑपरेटर हड़ताल : कांगड़ा में पेट्रोल-डीजल को लेकर डीसी ने जारी किए यह आदेश

पंप ऑपरेटर्स को न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के लिए कहा

धर्मशाला। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ऑपरेटर की हड़ताल के चलते हिमाचल में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने लगी है। कांगड़ा में भी कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है और कुछ में लंबी कतारें लग रही हैं। धर्मशाला के कोतवाली बाजार स्थित पेट्रोल पंप पर पांच पुलिस जवानों की तैनाती की है, ताकि किसी प्रकार की अफरा तफरी न मचे। पुलिस जवान बारी-बारी से वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल भरवाने भेज रहे हैं।

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इसी बीच डीसी कांगड़ा डॉ निपुण जिंदल ने जिले के पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल- डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने हड़ताल के कारण जिले में पेट्रोल डीजल आपूर्ति की संभावित कमी और आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं पर उसके असर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।

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डीसी कांगड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को पंप की भंडारण क्षमता के मुताबिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम रिजर्व रखने को कहा गया है। 25000 लीटर से अधिक भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 3000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल तथा 25000 लीटर से कम भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है ।

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इसके अलावा आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि कोई भी डीलर एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफिलिंग ना करें। अतिआवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। पेट्रोल डीजल को किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

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आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड आदि) और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवधि में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग और काला बाजारी की कारगुजारी से कड़ाई से निपटा जाएगा।

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आदेश का उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग प्रवर्तन आदेश 1977 की धारा 3(1) (सी) के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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हिमाचल हाईकोर्ट का पंचायती विभाग के तकनीकी सहायकों को न्यूनतम वेतन देने का आदेश

17 दिसंबर, 2021 के आदेशों को निरस्त

शिमला। दिवाली से पहले हिमाचल पंचायती राज विभाग में कार्यरत तकनीकी सहायकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रदेश के सभी तकनीकी सहायकों को न्यूनतम वेतनमान देने के आदेश दिए हैं।

यही नहीं उन्हें राज्य सरकार की नीति के तहत नियमितिकरण के लिए भी हकदार ठहराया है। अदालत ने विभाग की ओर से जारी 17 दिसंबर 2021 के आदेशों को निरस्त कर दिया है।

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बता दें कि विभाग ने जिला परिषदों को आदेश को तकनीकी सहायकों को सिर्फ कमीशन के आधार पर पारिश्रमिक देने के आदेश दिए थे। हिमाचल हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर विभाग के वेतन न देने के निर्णय को चुनौती दी गई।

याचिकाओं में बताया गया कि पहले तकनीकी सहायकों को 8910 रुपये का मासिक वेतन दिया जा रहा था, लेकिन विभाग ने उसे बिना सोचे-समझे वापस ले लिया।

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हिमाचल सरकार ने 7 अप्रैल 2008 को ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायकों को नियुक्त करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य मनरेगा कार्यों की गुणवत्ता और लागत प्रभावशीलता का निरीक्षण करना था। सरकार ने वेतन निर्धारण के लिए नियम भी बनाए थे।

नियमित तकनीकी सहायक को 10300-34800 और 3000 रुपये का ग्रेड पे एवं अनुबंध सहायकों को 5910 और सिर्फ 3000 रुपये के ग्रेड पे का प्रावधान किया गया था।

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इसके बाद सरकार ने 23 जुलाई 2019 को तकनीकी सहायक के 1081 पद स्वीकृत करने का फैसला लिया। वर्ष 2020 में 115 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी।

याचिकाकर्ताओं को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया था। उनके नियुक्ति पत्र में भी उन्हें 8910 रुपये मासिक दिए जाने का निर्णय लिया गया था। विभाग ने बाद में इसे वापस लेते हुए सिर्फ कमीशन ही देने का निर्णय लिया था। फैसले में कोर्ट ने इस निर्णय को असांविधानिक करार दिया और रद्द कर दिया। साथ ही उक्त फैसला सुनाया।

 

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हिमाचल : 143 स्कूलों को बंद करने के आदेश, 20 सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोबारा खोले

छात्रों की संख्या पूरी होने पर रि-ओपन किए विद्यालय

शिमला। हिमाचल सरकार ने एक तरफ जहां डिनोटिफाई किए 20 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को खोलने के आदेश जारी किए हैं, वहीं 143 स्कूलों को डिनोटिफाई भी किया है। बता दें कि हिमाचल की सुक्खू सरकार ने दो छात्रों की संख्या वाले 143 स्कूल डिनोटिफाई किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 117 प्राथमिक और 26 माध्यमिक स्कूल बंद किए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।

इसमें शिमला जिले के 25, लाहौल स्पीति के 19, मंडी के 18, कांगड़ा के 17, चंबा व सोलन के 8-8, बिलासपुर के 6, किन्नौर के पांच, हमीरपुर व कुल्लू के 4-4 और सोलन के 3 प्राइमरी स्कूल शामिल हैं। वहीं, लाहौल स्पीति के 7, शिमला के 6, मंडी के पांच, कांगड़ा के तीन, चंबा, किन्नौर के दो-दो और सिरमौर का एक मिडल स्कूल है।

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वहीं, हिमाचल में छात्रों की संख्या बढ़ने पर पहले बंद किए 20 स्कूलों को दोबारा खोलने की अधिसूचना जारी की है। इसमें शिमला और मंडी के 5-5, चंबा और सिरमौर के 3-3, कांगड़ा, सोलन के 2-2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। 29 मई 2023 के अनुसार इन स्कूलों में छात्रों की संख्या 20 से अधिक है। इसके चलते इन्हें दोबारा खोला गया है।

 

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बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों की कम संख्या के चलते स्कूल बंद किए जाने के बाद कहा था कि अगर किसी स्कूल में छात्रों की निर्धारित संख्या पूरी हो जाती है तो उस स्कूल को दोबारा खोलने पर विचार किया जाएगा।

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हिमाचल: चार CPS विभागों के साथ अटैच, आदेश हुए जारी

दो को पहले ही सौंपी जा चुकी है जिम्मेदारी

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने सीपीएस (CPS) मोहन लाल ब्राक्टा, राम कुमार, आशीष बुटेल और किशोरी लाल को विभागों के साथ अटैच किया है। इस बारे आज आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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जारी आदेशों में सीपीएस(CPS) मोहन लाल ब्राक्टा को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ विधि विभाग, सीपीएस (Chief Parliamentary Secretaries) उद्योग मंत्री के साथ संसदीय मामले विभाग और राजस्व मंत्री के साथ बागवानी विभाग में अटैच किया है। राम कुमार को मुख्यमंत्री के साथ टीसीपी, उद्योग मंत्री के साथ उद्योग और राजस्व मंत्री के साथ राजस्व विभाग में अटैच किया है।

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आशीष बुटेल को मुख्यमंत्री के साथ शहरी विकास, शिक्षा मंत्री के साथ एलीमेंटरी और हायर एजुकेशन विभाग के साथ अटैच किया गया है। किशोरी लाल को कृषि मंत्री के साथ पशुपालन विभाग, पंचायती राज मंत्री के साथ ग्रामीण और पंचायती राज विभाग के साथ अटैच किया है। सीपीएस (CPS) सुंदर सिंह ठाकुर और संजय अवस्थी को पहले ही विभागों के साथ अटैच कर दिया गया है।

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हिमाचल में पुरानी पेंशन को लेकर यह आदेश जारी-पढ़ें खबर

13 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में हुआ था निर्णय

शिमला। हिमाचल में पुरानी पेंशन का लागू कर दिया गया है। 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन हुई कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने पर मुहर लगी है। कैबिनेट के फैसले को लागू करने के लिए कदमताल शुरू कर दी है।

हिमाचल में OPS आज से लागू, एरियर को 3 से 4 साल का मांगा वक्त

पुरानी पेंशन को लेकर कैबिनेट के निर्णय के अनुसार आज मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग को  निर्णय को लागू करने के लिए निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अधिसूचित करने का निर्देश दिया है।

हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर 

 

उपरोक्त कैबिनेट के निर्णय के अनुसरण में वित्त विभाग यथा समय नियम एवं शर्ते और स्थायी संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।

हिमाचल: अरुण पटियाल होंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रेस सेक्रेटरी

बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद लोहड़ी पर सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों को यह तोहफा दिया। 13 जनवरी को पहली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का निर्णय लिया।

हिमाचल में 22 नायब तहसीलदार बदले- कौन कहां भेजा, पढ़ें खबर

 

इससे कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई। पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा से कर्मचारियों की यह लोहड़ी यादगार बन गई। कैबिनेट बैठक वाले दिन सचिवालय के बाहर कर्मचारियों ने नाच और गाकर खुशी का इजहार किया था।

केंद्रीय विश्वविद्यालय ‘ऑर्किड’ पर करेगा शोध-3 साल में 50 लाख होंगे खर्च 

इससे हिमाचल के 1.30 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ओपीएस (OPS) बहाल करने वाला हिमाचल चौथा राज्य हो गया है।

नूरपुर पहुंचे सीएम सुक्खू-कांगड़ा से मंत्री बनाने को लेकर कही बड़ी बात 

 

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हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने के आदेश रद्द, अधिसूचना जारी

तपोवन में 22 दिसंबर से होना था शुरू

शिमला। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 14वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को बुलाने के आदेश रद्द कर दिए हैं। इस बारे अधिसूचना जारी हो गई है।

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बता दें कि हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से धर्मशाला तपोवन में आयोजित करवाने के आदेश जारी हुए थे। राज्यपाल ने 15 दिसंबर को अधिसूचना जारी की थी। सत्र 24 दिसंबर तक चलना था। सत्र में 14वीं विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जानी थी।

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साथ ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना था। पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कोरोना संक्रमित होने के चलते सरकार ने सत्र को टालने का फैसला लिया है। आज राज्यपाल ने पुराने आदेशों को रद्द कर दिया है। अब शीतकालीन सत्र को आयोजित करने की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी।

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