25 नवंबर 2016 को गोहर में दर्ज हुआ था मामला
मंडी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर उसे दोषी करार दिया है। दोषी को सात वर्ष के साधारण कारावास के साथ 25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा धारा 376 के तहत सुनाई गई है।
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साथ ही आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 1000 रुपये जुर्माने, धारा 458 के तहत 2 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 5000 रुपए जुर्माने और धारा 506 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
यदि उक्त दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो सजाओं में एक वर्ष से लेकर एक महीने तक अतिरिक्त साधारण कारावास दोषी को भुगतना पड़ेगा। सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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लोक अभियोजक मंडी नवीना राही ने बताया कि 25 नवंबर 2016 को पुलिस थाना गोहर में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के अनुसार 24 नवंबर 2016 को पीड़िता का पति रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने गया था।
पीड़िता घर में अकेली थी। रात को करीब 10 बजे पीड़िता कपड़े सिलाई कर रही थी। तभी उसके पड़ोस का एक व्यक्ति कमरे के अंदर आया और अंदर से दरवाजा बंद करके पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
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साथ ही पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो वह पीड़िता और उसके बच्चों को खत्म कर देगा। इतने में पीड़िता का पति घर आया तो दरवाजा खुलने पर दोषी ने पीड़िता के पति के साथ भी मारपीट की और उसके कमरे से भाग गया।
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उक्त घटना के आधार पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना गोहर जिला मंडी में मामला दर्ज हुआ। मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी गोहर द्वारा अदालत में दायर किया था।
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कोर्ट के समक्ष उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज, उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने अमल में लाईष अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 14 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।