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मंडी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

मंडी। विशेष न्यायधीश पोक्सो जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

मंडी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 19 सितंबर 2019 को 17 वर्षीय पीड़िता अपनी माता के साथ पुलिस थाना जंजैहली पहुंची और बयान कलमबंद करवाए। बताया कि वर्ष 2014 में दोषी जोकि सरकाघाट का रहने वाला है के साथ फोन पर संपर्क में आई थी।

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इसके बाद दोषी पीड़िता के घर मिलने गया था और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को शादी का झांसा देकर जबरदस्ती अपने घर ले गया और करीब दो साल तक पीड़िता के साथ अवैध संबंध रखे और बाद में उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

इससे तंग आकर वह अपने मायके आ गई। शिकायत मिलने पर पुलिस थाना जंजैहली में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया।

 

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इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 साल का कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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धारा 366 के तहत 3 साल का कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।

पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।

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मंडी : नाबालिग से छेड़छाड़ मामले के दोषी को 3 साल का कठोर कारावास

कोर्ट ने जुर्माने की सजा भी सुनाई

मंडी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 14 अगस्त 2022 को पीड़िता के पिता और भाई ने 13 वर्षीय पीड़िता के साथ आकर पुलिस थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई थी।

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शिकायत के अनुसार शाम करीब 5 बजकर 15 मिनट पर जब पीड़िता राशन लेने गई थी। पीड़िता ने करीब 5 बजकर 36 मिनट पर अपने पिता को फोन के जरिये मामले की सूचना दी। उसने बताया कि जब पीड़िता राशन लेकर लौट रही थी, तो रस्ते में एकांत जगह पर दोषी करसोग निवासी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और वहां से भाग गया।

मंडी जिला के पुलिस थाना करसोग में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था।

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उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत 01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है।

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शिमला : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कैद, रिश्ते में है नाना

दिसंबर 2021 का है मामला

 

शिमला। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/बलात्कार, शिमला, अमित मंडयाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है।

दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 506 के तहत 6 महीने के कठोर कारावास व 1,000 रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई गई है। साथ ही 2 लाख रुपए का मुआवजा भी जारी किया गया।

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मामला दिसंबर 2021 का है। 3 दिसंबर 2021 जब पीड़िता स्कूल जा रही थी तो दोषी (जो रिश्ते में उसका नाना लगता था) ने उसके साथ जंगल में बलात्कार किया और किसी को बताने पर मार डालने की धमकी दी।

12 दिसंबर 2021 को फिर से दोषी ने करीब 8 बजे शाम को अपने घर में जबरदस्ती खींच कर पीड़िता के साथ 2 बार बलात्कार किया। जब पीड़िता की माता उसको चैकअप के लिए अस्पताल ले गई तो मालूम हुआ कि वह 6 महीने से गर्भवती है।

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इन तथ्यों के आधार पर पुलिस स्टेशन चिड़गांव में आईपीसी की धारा 376, 506 और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमें के दौरान, अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 17 गवाहों की जांच की और मुकदमे के समापन पर दलीलें सुनी गईं।

विशेष न्यायाधीश, शिमला की अदालत ने आरोपी को उपरोक्त कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व उप जिला न्यायवादी संगीता जस्टा द्वारा किया गया।

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मंडी : पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 साल का कठोर कारावास

कोर्ट ने 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई
मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में पत्नी की हत्या को दोषी पति को 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2015 है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एक मंडी की अदालत ने पत्नी की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी भीखम राम पुत्र पाजी राम निवासी चल्याडा डाकघर सेहली तहसील कोटली मंडी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई है। जुर्माने  की राशि अदा न करने सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
मंडी जिला न्यायवादी  विनोद भारद्वाज ने बताया कि 13 अगस्त 2015 को नागणु राम पुत्र पाजी राम निवासी चल्याडा कोटली मंडी के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि इसका छोटा भाई भीखम राम 11 अगस्त को सुबह 9 बजे अपनी पत्नी रमा देवी से अपने घर के भीतर डंडे से मारपीट कर रहा था, उसने पत्नी को मारपीट के बाद नग्न अवस्था में बाहर आंगन में फेंक दिया।
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इसका घर दोषी भीखम राम के घर से करीब 60 मीटर दूरी पर है और यह अपने घर से यह सब कुछ देख रहा था। रमा देवी की आवाजें सुनकर रमेश कुमार भी नागणु राम के घर के पास आ गया। भीखम राम के झगड़ालू किस्म का व्यक्ति होने के कारण कोई भी इसके घर नहीं जाता था। 13 अगस्त को भीखम राम ने ही रमणी देवी पत्नी चुहड़ा राम को अपनी पत्नी रमा देवी की मृत्यु की सूचना दी।
रमणी देवी ने नागणु राम को इस बारे में बताया। नागणु राम ने इस घटना के बारे में पुलिस में आईपीसी की धारा 154 के अंतर्गत अपना बयान थाना सदर में हाजिर होकर दर्ज करवाया। इस पर पुलिस थाना सदर जिला मंडी में मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच निरीक्षक/प्रभारी थाना सदर टेक सिंह भंगालिया ने पूरी की थी और जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी मंडी नवीना राही और चानन सिंह द्वारा की गई। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुननें के बाद भीखम राम पुत्र पाजी राम को पत्नी की हत्या का दोषी पाया और उक्त सजा सुनाई।
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मंडी : नाबालिग को गंदी गालियां देने और अश्लील इशारे करने के दोषी को कठोर कारावास

कोर्ट ने 3 महीने की सुनाई सजा और 5 हजार जुर्माना लगाया

मंडी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्रा को अश्लील गालियां देने और अश्लीलता भरे इशारे करने के आरोपी को दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत 3 महीने के कठोर कारावास की सजा के साथ 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।

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जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि मामले की शिकायत 8 जुलाई 2019 को पुलिस में की गई। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बयान किया कि वह प्राइवेट बिजनेस करता है।

शिकायतकर्ता के गांव के स्कूल के मैदान से होकर उसके बच्चे बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूल के लिए जाते थे। 5 जुलाई 2019 सुबह समय करीब 5 बजे उसकी 15 साल की बेटी मैदान में खेलने के लिए जा रही थी तो आरोपी ने उसे गंदी, अश्लील गालियां व अश्लीलता भरे इशारे किए।

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मामले की जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को दी। 8 जुलाई 2019 समय करीब साढ़े 7 बजे शाम शिकायतकर्ता ने आरोपी को पूछा तो आरोपी टालमटोल करता हुआ मौके से भाग गया।

शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार दोषी के खिलाफ थाना बल्ह, जिला मंडी में मामला दर्ज किया गया। मामले की छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना बल्ह,जिला मंडी द्वारा चालान को अदालत में दायर किया था।

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उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे। उक्त मामले में न्यायालय के समक्ष मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक नवीना राही,चानन सिंह और नितिन शर्मा द्वारा की गई।

 

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