निजी स्कूलों के लिए एफिलेशन फीस में किया संशोधन
शिमला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने निजी शिक्षण संस्थानों के संबद्धता (Affiliation) शुल्क में संशोधन किया है। यह संशोधन बोर्ड अधिनियम की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। संबद्धता शुल्क 1 अक्टूबर 2023 से हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड को संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले समस्त निजी संस्थानों पर लागू होगा।
हिमाचल में जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बड़ी अपडेट
बता दें कि फ्रेश एफिलेशन के लिए पहले प्रति वर्ष 10 हजार रुपए संबद्धता शुल्क था और अब 25 हजार रुपए लगेगा। इसमें 20 हजार एफिलेशन फीस और 5 हजार इंसपेक्शन फीस लगेगी। अपग्रेड एफिलेशन के लिए अब 10 हजार की जगह 25 हजार रुपए लगेगा।
नवीनीकरण के लिए 5 हजार के स्थान पर 10 हजार रुपए अदा करने होंगे। आवधिक संबद्धता (3 year) (periodical affiliation) के लिए 24 हजार (8 हजार प्रति वर्ष) की जगह 30 हजार रुपए (10 हजार प्रति वर्ष) लगेंगे।
SMC अध्यापकों ने चेताया : सुक्खू सरकार जल्द करे नियमित वरना करेंगे अनशन
आवधिक संबद्धता (5 year) (periodical affiliation) के लिए 40 हजार (8 हजार प्रति वर्ष) की जगह 50 हजार रुपए (10 हजार प्रति वर्ष) लगेंगे। नियमित एफिलेशन के लिए 15 हजार प्रति वर्ष ही अदा करने होंगे। इंस्पेक्शन फीस (प्रति इंस्पेक्शन) 2500 से पांच हजार रुपए लगेगी। यह जानकारी बोर्ड के सचिव डॉ (मेजर) विशाल शर्मा ने दी है।
हिमाचल : मनाली में लापता दिल्ली के पर्यटक को तलाश रही टीम को खाई में मिली बॉडी
[pdf-embedder url=”https://ewn24.in/wp-content/uploads/2023/10/board.pdf”]
मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना : 30 छात्रों को बांटे लैपटॉप-298 को भी जल्द मिलेंगे
हिमाचल में बारिश के आसार अभी नहीं, अगले 6 दिन तक साफ रहेगा मौसम
कांगड़ा जिला में निकली बंपर भर्ती, इन 180 पदों के लिए होंगे साक्षात्कार
मनाली में दिल्ली का पर्यटक 5 दिन से लापता, सर्च ऑपरेशन जारी
कांगड़ा : 31 अक्टूबर तक करवा लें यह काम, नहीं तो बंद हो जाएगा राशन कार्ड
डमटाल : होटल में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, मालिक धरा- दो महिलाएं रेस्क्यू