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मंडी में चंबा के चरस तस्कर को 12 साल का कारावास, 1 लाख से अधिक जुर्माना

एक सितंबर 2022 को दर्ज हुआ था मामला

मंडी। विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चंबा निवासी आरोपी को चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,20,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 14 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि एक सितंबर 2022 को सहायक उप निरीक्षक (ASI) दौलत राम अपनी पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी के लिएपूंघ फोरलेन सड़क पर मौजूद थे। आने-जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। समय शाम करीब सवा 6 बजे सुंदरनगर की तरफ से एक सफेद रंग की गाड़ी नंबर HP-01K-6389 आ रही थी। गाड़ी के चालक ने पुलिस को देखकर गाड़ी को 30-45 फीट पीछे ही रोक दिया और गाड़ी को पीछे करने लगा।

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गाड़ी के भीतर एक ही व्यक्ति (चालक) बैठा था। गाड़ी चालक की इस हरकत को देखकर पुलिस को गाड़ी में किसी वन उपज व आबकारी पदार्थ के रखे होने का शक हुआ, जिस कारण से गाड़ी को रोका गया और चालक से गाड़ी को पीछे करने का कारण पूछा गया तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया।

चालक के घबराने और संतोषजनक उत्तर न देने के कारण गाड़ी की तलाशी लेना उचित समझा। तलाशी के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के भीतर से 2.610 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी।

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पुलिस ने अजय कुमार पुत्र अमरो गांव सद्रोथा जिला चंबा के खिलाफ जिला मंडी के पुलिस थाना सुंदरनगर में दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जांच पुलिस थाना सुंदरनगर के सहायक उप निरीक्षक दौलत राम ने अमल में लाई। छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।

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इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज द्वारा अमल में लाई गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 10 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।

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मंडी : चना दाल, मुकंद बड़ी, देसी घी, नमकीन, सिरप का सैंपल फेल- 2.35 लाख जुर्माना

एडीएम मंडी बोले, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

मंडी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) मंडी की अदालत ने खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने के मामलों में मंडी जिले के पांच थोक व खुदरा विक्रेताओं को 2 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आए अलग-अलग मामलों में अभियोजन का पक्ष लेते हुए संबंधित प्रतिष्ठान स्वामियों को यह जुर्माना लगाया।

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इस बारे में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी डॉ. मदन कुमार ने बताया कि ललित कुमार डैहर का चना दाल का सैंपल लिया गया था, जो मिसब्रांडेड पाया गया। इसमें प्रतिवादी पक्ष को 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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इसके अलावा चेतन शर्मा तहसील चच्योट स्थित गोहर का नैकलोजाईम प्लस सिरप का सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 70 हजार रुपये, निखिल कुमार गुप्ता डैहर का मुकंद बड़ी का सैंपल मिसब्रांडेड व सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 45 हजार रुपये, अनंत राम नेरचौक का देसी घी का सैंपल मिसब्रांडेड पाए जाने पर 30 हजार और निशांत शर्मा चक्कर का काजू मटर नमकीन का नमूना मिसब्रांडेड पाए जाने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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डॉ. मदन कुमार ने कहा कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मंडी जिले के सभी थोक व खुदरा विक्रेताओं को सचेत किया कि यदि खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की कोई कमी पाई गई या खाद्य सैंपल निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण में फेल पाए गए तो भविष्य में इसको गंभीरता से लिया जाएगा। मिलावटखोरों और पैकिंग में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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मंडी : चरस के साथ पकड़े दोषी को 12 साल की कैद, 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना

8 अगस्त 2022 का है मामला, बल्ह थाने में था दर्ज
मंडी। हिमाचल के विशेष न्यायाधीश -1 मंडी की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी बुध राम पुत्र स्वर्गीय रामू राम निवासी गांव कुकड़ी डाकखाना फोजल तहसील पतलीकूहल जिला कुल्लू हिमाचल को एनडीपीएस की धारा 20 के अंतर्गत 12 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना अदा  करने की सजा सुनाई है।
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जुर्माने की राशि अदा ना करने की सूरत में दोषी को 1 वर्ष तथा 2 मास का अतिरिक्त साधारण  कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं।  मंडी जिला न्यायवादी विनोद भरद्वाज ने बताया कि 8 अगस्त 2022 को जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार पुलिस दल के सहयोगियों मुख्य आरक्षी रजत पवार, आरक्षी सुभाष कुमार और आरक्षी वरुण गौतम के साथ गश्त पर थे।
शाम करीब 05 बजकर 35 मिनट पर नागचला से डडोर की तरफ जाने वाली फोरलेन सड़क पर एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ में एक बैग के साथ सड़क के किनारे खड़ा था और पुलिस को देख कर भागने लगा।
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शक होने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा किया। उसे पकड़ कर भागने का कारण पूछा और बैग की तलाशी देने के लिए कहा। इस पर वह आनाकानी करने लगा। शक के  आधार पर जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार कैरी बैग की तलाशी ली तो उसमें  गोलनुमा काले रंग का ठोस पदार्थ काफी मात्रा मिला, जिसे तोलने पर कुल 2 किलो 114 किलोग्राम पाया गया।
ड्रग डिटेक्शन किट की सहायता से इसकी जांच करने पर यह काले रंग का पदार्थ चरस होना पाया गया। इस पर पुलिस थाना बल्ह जिला मंडी में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच मुख्य निरीक्षक कमलेश कुमार व मुख्य आरक्षी पवन कुमार ने पूरी की। जांच पूरी होने पर आरोपी बुध राम के विरुद्ध थाना प्रभारी बल्ह द्वारा चालान अदालत में दायर  किया गया।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले  की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भरद्वाज और उप जिला न्यायवादी नवीना  राही ने की।  अदालत में  अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के  बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने  अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बुध राम को 2.114 किलोग्राम चरस रखने का दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।

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बजौरा से मंडी भारी वाहनों के लिए टाइम फिक्स, उल्लंघना पर होगा जुर्माना

मंडी-कुल्लू वाया पंडोह सड़क मार्ग पर आवाजाही जारी

मंडी। हिमाचल के मंडी से कुल्लू वाया कमांद-कटौला-बजौरा सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए दोनों तरफ से खुली है। पर हल्के वाहनों की आवाजाही ही सुबह 5 बजे से शाम चार बजे तक होगी। चार बजे मंडी से कुल्लू की तरफ वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। कुल्लू से मंडी की तरफ जारी रहेगी।

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बजौरा से मंडी तक भारी वाहनों को केवल शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक अनुमति है। इस स्लॉट का उल्लंघन करने वाले यात्री बसों सहित किसी भी भारी वाहन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दिन के किसी भी समय मंडी से कुल्लू तक किसी भी भारी वाहन को अनुमति नहीं है।

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मंडी-कुल्लू वाया पंडोह सड़क मार्ग भी खुला है। पर पंडोह से कुल्लू वाहनों की आवाजाही सुबह 10 बजे रोक दी गई है। अब सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल्लू से पंडोह की ओर औट नाका से यातायात जारी किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे औट नाका से पंडोह की ओर यातायात बंद रहेगा। दोपहर 3 बजे पंडोह से कुल्लू की ओर यातायात जारी किया जाएगा।

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मंडी-पंडोह नेशनल हाईवे 21 दोनों तरफ से खुला है। गोहर-पंडोह सड़क पर हल्के वाहन ही चल पा रहे हैं। मंडी-करसोग वाया रोहांडा मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुला है। मंडी-पठानकोट एनएच 154 भी सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुला है।

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मंडी-जंजैहली सड़क मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुली है और जंजैहली-आनी हल्के वाहनों के लिए खुली है। मंडी से चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भी सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही सुचारू है। यह अपडेट मंडी पुलिस द्वारा जारी सुबह 12 बजे की है।

 

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मंडी : चरस के साथ पकड़े दोषी को 9 साल की सजा-20 हजार रुपए जुर्माना

स्पेशल जज सुंदरनगर की कोर्ट ने सुनाया फैसला

मंडी। हिमाचल के मंडी जिला के सुंदरनगर में चरस के साथ पकड़े आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (स्पेशल जज) सुंदरनगर ने आरोपी नरपत राम पुत्र शोभा गांव डोबा डाकघर बटवाडा तहसील सुंदरनगर जिला मंडी को दोष सिद्ध होने पर 9 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 14 जुलाई 2013 को थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर जिला मंडी की पुलिस टीम जटनाला चांबी की तरफ करीब रात 8 बजकर 45 मिनट पर गश्त पर थी। दोषी नरपत राम अपने साथ एक कैरी बैग को लिए जटनाला की तरफ जा रहा था, जो पुलिस को देखकर जंगल की तरफ भागा, जिसे पुलिस टीम ने पकड़ा। कैरी बैग की तलाशी ली तो इसमें 955 ग्राम चरस पाई गई।

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मंडी जिला के पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी एसआई बिन्नी मन्हास ने की। जांच के बाद चालान कोर्ड में पेश किया गया। कोर्टमें अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अभियोजन पक्ष और आरोपी को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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दोषी नरपत राम को 9 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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पालमपुर: बोरी में भर गाड़ी में डाल चला था ठिकाने लगाने, 2 हजार का जुर्माना

नगर निगम ने कूड़ा फेंकने के मामले में की कार्रवाई

पालमपुर। नगर निगम पालमपुर ने हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995 के अंतर्गत एक व्यक्ति को दो हजार रुपए जुर्माना लगाया है। नियम के विरुद्ध नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा करकट बिखेरने पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। बता दें कि नगर निगम के मारंडा वार्ड में पिछले कुछ समय से सड़क किनारे कूड़ा करकट फेंकने की बात सामने आ रही थी। ऐसे में इसे लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उंगली उठ रही थी। आए दिन इस तरह से कूड़ा करकट बिखरा होने से लोगों को परेशानी भी हो रही थी।

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ऐसे में नगर निगम ने कुछ स्थानीय व्यवसायियों का सहयोग लिया तथा उन्हें इस प्रकार से खुलेआम कूड़ा करकट फेंकने वालों पर नजर रखने के लिए सजग किया। ऐसे में जनसहयोग से नगर निगम प्रशासन इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन कर खुले में कूड़ा फेंकने वाले तक अपनी पहुंच बनाने में सफल रहा। नगर निगम प्रशासन के अनुसार एक वाहन में भवारना पंचायत से कूड़ा करकट लाकर मारंडा में फेंका जा रहा था।

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व्यवसाई से मिली जानकारी के आधार पर नगर निगम ने कार्रवाई की तथा रंगे हाथों वाहन समेत उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। नगर निगम ने कोताही बरतने पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 2000 का जुर्माना किया है।

पालमपुर चोरी मामला : 60 घंटे बाद भी कांगड़ा पुलिस खाली हाथ-छानबीन जारी

 

नगर निगम पालमपुर की महापौर पूनम बाली ने कहा कि पालमपुर नगर निगम को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने में लोग सहयोग करें तथा इस प्रकार से खुलेआम कूड़ा करकट फेंकने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि आम जनमानस के सहयोग से ही पालमपुर नगर निगम को स्वच्छ तथा सुंदर बनाया जा सकता है।

हिमाचल की बेटी सीनियर कैप्टन रवीना को इंडिगो एयरलाइंस ने किया सम्मानित

 

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IPL-2023: दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वॉर्नर पर 12 लाख का जुर्माना

स्लो ओवर रेट के पाए गए दोषी

नई दिल्ली। स्लो ओवर रेट के लिए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वॉर्नर पर 12 लाख का जुर्माना लगाया है। सोमवार को आईपीएल (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले मैच में यह जुर्माना लगाया है। दिल्ली ने इस मैच में हैदराबाद को 7 रनों से हराया है। आईपीएल में मैचों को तीन घंटे और 20 मिनट में समाप्त करना है, पर स्लो ओवर रेट की वजह से अधिकतर मैच चार घंटे से भी अधिक समय तक खिंच रहे हैं।

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आईपीएल ने बयान में कहा कि स्लो ओवर रेट के लिए आईपीएल (IPL) आचार संहिता के तहत दिल्ली कैपिटल्स का वर्तमान सत्र में पहला अपराध है, इसलिए कप्तान डेविड वॉर्नर पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पहली बार उल्लंघना पर 12 लाख रुपए जुर्माना लगता है।

बिलासपुर : गहरी खाई में गिरी कार, बेटे की गई जान-पिता गंभीर घायल

 

वहीं, आरसीबी (RCB) के कप्तान विराट कोहली पर भी जुर्माना लगाया जा चुका है। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। आईपीएल (IPL) में आरसीबी को दूसरी बार स्लोओवर रेट के लिए दंडित किया गया है। विराट कोहली के अलावा टीम के अन्य सदस्यों को भी यह जुर्माना भरना होगा। RCB की प्लेइंग 11 में शामिल प्लेयर्स और इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट को 6 लाख रुपए या 25 फीसदी मैच फीस में जो भी कम होगा,जुर्माना देना होगा।

सिरमौर में पुल धराशाही, खड्ड में गिरा ट्राला – चालक घायल

 

इससे पहले विराट कोहली की 10 फीसदी मैच फीस काटी गई थी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में CSK के ख‍िलाफ खेले गए मैच में विराट ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ के उल्लंघन के दोषी पाए गए थे। इसके अलावा 16 अप्रैल को मुंबई इंडियंस की पहली बार कप्तानी कर रहे सूर्यकुमार यादव पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा था। वहीं, गुजरात के कप्तान हार्दिक पंड्या, राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डु प्लेसिस भी स्लोओवर रेट की वजह से 12 लाख रुपए का जुर्माना लग चुका है।

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हिमाचल: चालान कट रहे, जुर्माना भी हो रहा, क्यों नहीं रुक रहा अवैध खनन

मात्र औपचारिकता बनकर तो नहीं रह गई कार्रवाई

शिमला। हिमाचल में पुलिस और खनन विभाग की सख्ती से बावजूद भी अवैध खनन का सिलसिला जारी है। हिमाचल की खड्डों में ट्रैक्टर आदि धड़ल्ले से अवैध खनन करते देखे जा सकते हैं। हालांकि पुलिस महकमे का कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति खनन माफिया के खिलाफ अपनाई जा रही है। पर जिस तरह चालान आदि के बाद भी बेधड़क अवैध खनन हो रहा है, उससे लगता है कि चालान मात्र औपचारिकता बनकर रह गए हैं। महीने में एक चालान कटवा दो और फिर पूरा माह खनन करते रहो कुछ ऐसी ही संभावनाएं इस मामले में दिख रही हैं।

आस्था से खिलवाड़: माता सिमसा की फर्जी वेबसाइट बना भक्तों से एंठे जा रहे पैसे

पुलिस महकमे के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान अवैध खनन के 6,686 चालान किए गए हैं, जिनमें से 5,999 चालान कंपाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से 10 करोड़ 12 लाख 69 हजार 700 रुपए जुर्माना प्राप्त किया गया है, जब कि शेष 669 चालान न्यायालयों को भेजे गए हैं। अवैध खनन माफिया के खिलाफ पुलिस ने 1 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 तक 702 चालान किए हैं, जिनमें से 583 चालान कम्पाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से 37 लाख 09 हजार 250 रुपए जुर्माना प्राप्त किया गया है, जबकि शेष 115 चालान न्यायालयों को भेजे गए हैं। पुलिस द्वारा अवैध खनन में संलिप्त 35 वाहनों को पकड़ा गया है।

हिमाचल में कर्ज पर सियासत, जयराम ठाकुर ने बोला बड़ा हमला

बीबीएन बद्दी में पुलिस ने 47 चालान किए और 47 ही कंपाउंड किए गए। 6 लाख 40 हजार 200 जुर्माना वसूला गया। बिलासपुर में 16 में से 12 चालान कंपाउंड किए और 68 हजार का जुर्माना वसूल किया गया। चंबा जिला में 80 चालान, 66 कंपाउंड, 3 लाख 02 हजार 100 जुर्माना, हमीरपुर में एक मामला दर्ज, 41 चालान, 40 कंपाउंड, 1 लाख 81 हजार 900 रुपए जुर्माना, कांहड़ा में 93 चालान, 90 कंपाउंड, 4 लाख 50 हजार 500 रुपए जुर्माना, किन्नौर में 19 चालान, 19 कंपाउंड और 58 हजार जुर्माना वसूला गया।

18 को पहले कांगड़ा जाएंगे सीएम, लौटेंगे शिमला-फिर मंडी की पकड़ेंगे राह

कुल्लू में 21 चालान, 14 कंपाउंड, 80 हजार 600 रुपए जुर्माना, मंडी जिला में 125 चालान, 70 कंपाउंड, 3 लाख 61 हजार 300 जुर्माना, नूरपुर में 106 चालान, 83 कंपाउंड, 6 लाख 93 हजार 750 जुर्माना, शिमला में 23 चालान, 18 कंपाउंड, 1 लाख 08 हजार 200 रुपए जुर्माना, सिरमौर में 101 चालान, 96 कंपाउंड, 5 लाख 64 हजार 500 जुर्माना, सोलन में 3 चालान, एक कंपाउंड, 7500 जुर्माना और ऊना में 27 चालान, 27 कंपाउंड व एक लाख 92 हजार 700 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इससे पूर्व खनन माफिया के पांच मामले ईडी को आगामी कार्रवाई के लिए भेजे जा चुके हैं। इसमें 5.73 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है।

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हिमाचल: चरस के साथ पकड़े दोषी को 34 दिन की कैद-10 हजार जुर्माना

2018 का है मामला, पुलिस स्टेशन नाहन में हुआ था दर्ज

शिमला। हिमाचल में पिछले हफ्ते में नशा तस्करी के दो मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 34 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार जुर्माना लगाया है। मामला 20 अगस्त 2018 का है। पुलिस स्टेशन नाहन सिरमौर में मामला दर्ज हुआ था।

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मामले के अनुसार पुलिस ने चंद्रशेखर पुत्र ओम प्रकाश निवासी शिलानी चौरा निचार किन्नौर को 329 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय नाहन में 29 सितंबर 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने ने 22 दिसंबर के फैसले में आरोपी को दोषी ठहराया।

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एक अन्य मामले में कोर्ट ने दोषी को 5 साल का कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना लगाया है। मामला 5 फरवरी 2016 का है। हिमाचल के पुलिस थाना मनाली में केस दर्ज हुआ था। आरोपी पूरन चंद पुत्र लाल चंद निवासी गांव बिश्टबिहार क्यास कुल्लू को 505 ग्राम चरस के साथ धरा था।

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पुलिस ने जांच के बाद 31 अगस्त 2016 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कुल्लू ने 23 दिसंबर के फैसले से आरोपी को दोषी ठहराया और उक्त सजा दी।

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