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मंडी : 11 वर्षीय छात्र के साथ दुर्व्यवहार और लैंगिक उत्पीड़न के दोषी को 20 साल की कैद

एक लाख 20 हजार रुपए से अधिक जुर्माना

मंडी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्र साथ दुर्व्यवहार करने, मारने और लैंगिक उत्पीड़न करने के दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

दोषी रूपा को भारतीय दंड सहिंता धारा 377 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 20,000 रुपए जुर्माने की सजा, धारा 506 (2) के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास, धारा 323 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत एक महीने के कारावास की सजा के साथ 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को प्रत्येक धारा में 2 वर्ष से 6 माह तक के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई। उक्त मामले में दूसरे आरोपी का दोष सिद्ध न होने पर उसे अदालत द्वारा बरी कर दिया गया।

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मंडी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 25 अक्टूबर 2019 को पीड़ित के माता पिता ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया। शिकायत में लिखा था कि उसके बच्चे की उम्र 11 वर्ष है । वह सातवीं कक्षा में पढ़ता है । उनके बच्चे (पीड़ित) ने उसको बताया कि दो लड़के पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारते हैं और लैंगिक उत्पीड़न भी करते हैं।

जब शिकायकर्ता ने पीड़ित से पूछा कि यह सब तेरे साथ कब से हो रहा है तो उसने शिकायकर्ता को बताया कि करीब एक महीने से वे ऐसा कर रहे हैं। पीड़ित ने यह भी बताया कि 13-14 बार उन्होंने पीड़ित का उत्पीड़न किया।

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जब शिकायतकर्ता ने अपने बच्चे से पूछा कि तूने हमें यह सब पहले क्यों नहीं बताया तो पीड़ित ने कहा कि उन दोनों ने पीड़ित को धमकी दी थी कि अगर किसी को भी बताया तो वे पीड़ित को जान से मार देंगे, जिस कारण से पीड़ित ने यह बात अपने घर वालों को नहीं बताई।

पीड़ित 25 अक्टूबर 2019 की सुबह जब अपने पिता के साथ जा रहा था तो उसने एक लड़के को देखकर उसका नाम पूछा, जो लड़का पीड़ित का उत्पीड़न करता था। पीड़ित के पिता ने उसका नाम राकेश उर्फ भोलू बताया।

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पीड़ित ने यह भी बताया कि 18 अक्टूबर 19 को समय करीब 5 बजे भी उन्होंने उत्पीड़न किया था। शिकायतकर्ता ने यह भी शिकायत की कि दोनों लड़कों के परिवार वाले लोगों ने उनका रास्ता रोककर पत्थरों और डंडों से मारा, जिससे शिकायतकर्ता के सिर और बाजू में चोट आई और कहने लगे कि थाना जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम घर पर ही इस मसले को सुलझा लेंगे। उक्त बयान के आधार पर दोषियों के खिलाफ मंडी जिला के थाना बल्ह थाना में मुकदमा दर्ज किया गया।

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मामले की छानबीन छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना बल्ह, जिला मंडी द्वारा चालान को अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।

उक्त मामले में न्यायालय में समक्ष मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक नवीना राही, चानन सिंह और नितिन शर्मा द्वारा की गई।

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