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मंडी : चरस के साथ पकड़े दोषी को 9 साल की सजा-20 हजार रुपए जुर्माना

स्पेशल जज सुंदरनगर की कोर्ट ने सुनाया फैसला

मंडी। हिमाचल के मंडी जिला के सुंदरनगर में चरस के साथ पकड़े आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (स्पेशल जज) सुंदरनगर ने आरोपी नरपत राम पुत्र शोभा गांव डोबा डाकघर बटवाडा तहसील सुंदरनगर जिला मंडी को दोष सिद्ध होने पर 9 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 14 जुलाई 2013 को थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर जिला मंडी की पुलिस टीम जटनाला चांबी की तरफ करीब रात 8 बजकर 45 मिनट पर गश्त पर थी। दोषी नरपत राम अपने साथ एक कैरी बैग को लिए जटनाला की तरफ जा रहा था, जो पुलिस को देखकर जंगल की तरफ भागा, जिसे पुलिस टीम ने पकड़ा। कैरी बैग की तलाशी ली तो इसमें 955 ग्राम चरस पाई गई।

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मंडी जिला के पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी एसआई बिन्नी मन्हास ने की। जांच के बाद चालान कोर्ड में पेश किया गया। कोर्टमें अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अभियोजन पक्ष और आरोपी को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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दोषी नरपत राम को 9 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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सजा के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करेंगे राहुल गांधी, क्या बोले-कुलदीप राठौर-पढ़ें

कहा-कांग्रेस को कानूनी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास

शिमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में सजा के खिलाफ आज सूरत की अदालत में याचिका दायर करेंगे। राहुल 11 दिन बाद इस मामले में सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता व ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस को कानूनी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है। भाजपा राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाई है। इस मामले में जिस तरह से सरकार व लोक सभा सचिवालय का दृष्टिकोण रहा है, उससे पूरे विश्व में देश के लोकतंत्र की किरकिरी हुई है।

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वहीं, राठौर ने सेब बागवानों की मांगों को लेकर कहा कि उनकी सरकार ने जो वादे किए हैं, उन्हें आशा है कि वह जल्द पूरे किए जाएंगे। यूनिवर्सल कार्टन के साथ तीन कानूनों को लेकर बागबानों की मांग पूरी होनी चाहिए। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, एपीएमसी एक्ट, गुड्स एंड पैसेंजर एक्ट दुर्भाग्य से लागू नहीं किए गए हैं। वह बागवानों की इन मांगों का समर्थन करते हैं। राठौर ने उम्मीद जताई कि सरकार किसान बागवानों की मांगों को पूरा करेगी।

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हिमाचल: चाकू से हत्या कर दफना दिया था छोटे भाई का शव-मिली सजा

अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई- जुर्माऩा भी
हमीरपुर। अदालत ने छोटे भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत एक लाख 10 हजार जुर्माना भी लगाया है।
मामला 23 मार्च 2020 का है। हमीरपुर जिला के पुलिस थाना सुजानपुर में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। मामले की जांच में पता चला था कि आरोपी टेक जंग ने अपने सगे छोटे भाई गणेश गुरंग की चाकू और गंडाशा से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को जूट की बोरी में डालकर नाले में दफना दिया था। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी टेक जंग पुत्र धन बहादुर गुरंग निवासी धारा पानी होलेरी तहसील और जिला रोलपा नेपाल को गिरफ्तार कर लिया।
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आरोपी अस्थाई तौर पर सुजानपुर में रहता था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 26 जून 2020 को चालान कोर्ट में पेश किया। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। 1 दिसंबर को अदालत ने हत्या आरोपी को भाई की हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी टेक जंग को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 201 के तहत पांच साल का कठोर कारावास और दस हजार जुर्माना लगाया।

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