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मंडी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

मंडी। विशेष न्यायधीश पोक्सो जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

मंडी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 19 सितंबर 2019 को 17 वर्षीय पीड़िता अपनी माता के साथ पुलिस थाना जंजैहली पहुंची और बयान कलमबंद करवाए। बताया कि वर्ष 2014 में दोषी जोकि सरकाघाट का रहने वाला है के साथ फोन पर संपर्क में आई थी।

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इसके बाद दोषी पीड़िता के घर मिलने गया था और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को शादी का झांसा देकर जबरदस्ती अपने घर ले गया और करीब दो साल तक पीड़िता के साथ अवैध संबंध रखे और बाद में उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

इससे तंग आकर वह अपने मायके आ गई। शिकायत मिलने पर पुलिस थाना जंजैहली में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया।

 

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इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 साल का कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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धारा 366 के तहत 3 साल का कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।

पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।

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मंडी : नाबालिग से छेड़छाड़ मामले के दोषी को 3 साल का कठोर कारावास

कोर्ट ने जुर्माने की सजा भी सुनाई

मंडी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 14 अगस्त 2022 को पीड़िता के पिता और भाई ने 13 वर्षीय पीड़िता के साथ आकर पुलिस थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई थी।

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शिकायत के अनुसार शाम करीब 5 बजकर 15 मिनट पर जब पीड़िता राशन लेने गई थी। पीड़िता ने करीब 5 बजकर 36 मिनट पर अपने पिता को फोन के जरिये मामले की सूचना दी। उसने बताया कि जब पीड़िता राशन लेकर लौट रही थी, तो रस्ते में एकांत जगह पर दोषी करसोग निवासी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और वहां से भाग गया।

मंडी जिला के पुलिस थाना करसोग में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था।

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उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत 01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है।

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मंडी : 11 वर्षीय छात्र के साथ दुर्व्यवहार और लैंगिक उत्पीड़न के दोषी को 20 साल की कैद

एक लाख 20 हजार रुपए से अधिक जुर्माना

मंडी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्र साथ दुर्व्यवहार करने, मारने और लैंगिक उत्पीड़न करने के दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

दोषी रूपा को भारतीय दंड सहिंता धारा 377 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 20,000 रुपए जुर्माने की सजा, धारा 506 (2) के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास, धारा 323 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत एक महीने के कारावास की सजा के साथ 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को प्रत्येक धारा में 2 वर्ष से 6 माह तक के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई। उक्त मामले में दूसरे आरोपी का दोष सिद्ध न होने पर उसे अदालत द्वारा बरी कर दिया गया।

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मंडी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 25 अक्टूबर 2019 को पीड़ित के माता पिता ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया। शिकायत में लिखा था कि उसके बच्चे की उम्र 11 वर्ष है । वह सातवीं कक्षा में पढ़ता है । उनके बच्चे (पीड़ित) ने उसको बताया कि दो लड़के पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारते हैं और लैंगिक उत्पीड़न भी करते हैं।

जब शिकायकर्ता ने पीड़ित से पूछा कि यह सब तेरे साथ कब से हो रहा है तो उसने शिकायकर्ता को बताया कि करीब एक महीने से वे ऐसा कर रहे हैं। पीड़ित ने यह भी बताया कि 13-14 बार उन्होंने पीड़ित का उत्पीड़न किया।

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जब शिकायतकर्ता ने अपने बच्चे से पूछा कि तूने हमें यह सब पहले क्यों नहीं बताया तो पीड़ित ने कहा कि उन दोनों ने पीड़ित को धमकी दी थी कि अगर किसी को भी बताया तो वे पीड़ित को जान से मार देंगे, जिस कारण से पीड़ित ने यह बात अपने घर वालों को नहीं बताई।

पीड़ित 25 अक्टूबर 2019 की सुबह जब अपने पिता के साथ जा रहा था तो उसने एक लड़के को देखकर उसका नाम पूछा, जो लड़का पीड़ित का उत्पीड़न करता था। पीड़ित के पिता ने उसका नाम राकेश उर्फ भोलू बताया।

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पीड़ित ने यह भी बताया कि 18 अक्टूबर 19 को समय करीब 5 बजे भी उन्होंने उत्पीड़न किया था। शिकायतकर्ता ने यह भी शिकायत की कि दोनों लड़कों के परिवार वाले लोगों ने उनका रास्ता रोककर पत्थरों और डंडों से मारा, जिससे शिकायतकर्ता के सिर और बाजू में चोट आई और कहने लगे कि थाना जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम घर पर ही इस मसले को सुलझा लेंगे। उक्त बयान के आधार पर दोषियों के खिलाफ मंडी जिला के थाना बल्ह थाना में मुकदमा दर्ज किया गया।

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मामले की छानबीन छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना बल्ह, जिला मंडी द्वारा चालान को अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।

उक्त मामले में न्यायालय में समक्ष मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक नवीना राही, चानन सिंह और नितिन शर्मा द्वारा की गई।

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मंडी : चरस के साथ पकड़े दोषी को 12 साल की कैद, 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना

8 अगस्त 2022 का है मामला, बल्ह थाने में था दर्ज
मंडी। हिमाचल के विशेष न्यायाधीश -1 मंडी की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी बुध राम पुत्र स्वर्गीय रामू राम निवासी गांव कुकड़ी डाकखाना फोजल तहसील पतलीकूहल जिला कुल्लू हिमाचल को एनडीपीएस की धारा 20 के अंतर्गत 12 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना अदा  करने की सजा सुनाई है।
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जुर्माने की राशि अदा ना करने की सूरत में दोषी को 1 वर्ष तथा 2 मास का अतिरिक्त साधारण  कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं।  मंडी जिला न्यायवादी विनोद भरद्वाज ने बताया कि 8 अगस्त 2022 को जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार पुलिस दल के सहयोगियों मुख्य आरक्षी रजत पवार, आरक्षी सुभाष कुमार और आरक्षी वरुण गौतम के साथ गश्त पर थे।
शाम करीब 05 बजकर 35 मिनट पर नागचला से डडोर की तरफ जाने वाली फोरलेन सड़क पर एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ में एक बैग के साथ सड़क के किनारे खड़ा था और पुलिस को देख कर भागने लगा।
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शक होने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा किया। उसे पकड़ कर भागने का कारण पूछा और बैग की तलाशी देने के लिए कहा। इस पर वह आनाकानी करने लगा। शक के  आधार पर जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार कैरी बैग की तलाशी ली तो उसमें  गोलनुमा काले रंग का ठोस पदार्थ काफी मात्रा मिला, जिसे तोलने पर कुल 2 किलो 114 किलोग्राम पाया गया।
ड्रग डिटेक्शन किट की सहायता से इसकी जांच करने पर यह काले रंग का पदार्थ चरस होना पाया गया। इस पर पुलिस थाना बल्ह जिला मंडी में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच मुख्य निरीक्षक कमलेश कुमार व मुख्य आरक्षी पवन कुमार ने पूरी की। जांच पूरी होने पर आरोपी बुध राम के विरुद्ध थाना प्रभारी बल्ह द्वारा चालान अदालत में दायर  किया गया।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले  की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भरद्वाज और उप जिला न्यायवादी नवीना  राही ने की।  अदालत में  अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के  बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने  अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बुध राम को 2.114 किलोग्राम चरस रखने का दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।

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मंडी : चरस के साथ पकड़े दोषी को 9 साल की सजा-20 हजार रुपए जुर्माना

स्पेशल जज सुंदरनगर की कोर्ट ने सुनाया फैसला

मंडी। हिमाचल के मंडी जिला के सुंदरनगर में चरस के साथ पकड़े आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (स्पेशल जज) सुंदरनगर ने आरोपी नरपत राम पुत्र शोभा गांव डोबा डाकघर बटवाडा तहसील सुंदरनगर जिला मंडी को दोष सिद्ध होने पर 9 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 14 जुलाई 2013 को थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर जिला मंडी की पुलिस टीम जटनाला चांबी की तरफ करीब रात 8 बजकर 45 मिनट पर गश्त पर थी। दोषी नरपत राम अपने साथ एक कैरी बैग को लिए जटनाला की तरफ जा रहा था, जो पुलिस को देखकर जंगल की तरफ भागा, जिसे पुलिस टीम ने पकड़ा। कैरी बैग की तलाशी ली तो इसमें 955 ग्राम चरस पाई गई।

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मंडी जिला के पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी एसआई बिन्नी मन्हास ने की। जांच के बाद चालान कोर्ड में पेश किया गया। कोर्टमें अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अभियोजन पक्ष और आरोपी को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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दोषी नरपत राम को 9 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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मंडी: ससुर की हत्या, पत्नी और सास से मारपीट करने के दोषी को आजीवन कारावास

वर्ष 2017 का है मामला,ससुराल में रहता था दोषी

मंडी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने ससुर की हत्या, पत्नी और सास से मारपीट करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर दोषी जितेंदर कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी पुराना बाजार सुंदरनगर मंडी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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धारा 323 के तहत एक साल का साधारण कारावास और पांच हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 506 के तहत दो साल की साधारण कैद और दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दोषी जितेंदर कुमार पिछले कुल साल से अपने ससुराल पंडोह मंडी में ही रह रहा था। तीन पीपल के पास बीज भंडार की दुकान करता था और 1 जनवरी 2017 को रात लगभग 10 बजे जब दोषी की सास सुमनलता तथा पत्नी नीलम घर में अकेली थी तो दोषी घर आया था पत्नी नीलम से गाली गलौच करने लगा।

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शिकायतकर्ता सुमनलता द्वारा बीच बचाव करने पर दोषी जितेंदर कुमार दोनों मां और बेटी के साथ मारपीट करने लगा और कहने लगा कि पूरे परिवार को खत्म कर देगा। दोषी बरामदे में रखी कुल्हाड़ी को लेकर आया, जिस पर दोषी की सास और और पत्नी कमरे के अंदर गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर गाली गलौच करने के बाद दोषी जितेंदर कुमार वहां से चला गया।

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रात करीब 11 बजे तक जब सुमन लता का पति अशोक घर नहीं पहुंचा तो सुमनलता और इसकी बेटी नीलम ने इस बारे पुलिस को सूचित किया। पंडोह बाजार के आसपास पुलिस कर्मचारियों के साथ तलाश करने पर अशोक कुमार का कहीं भी पता नहीं चला। रात करीब 3 बजकर 10 मिनट पर नेशनल हाईवे 21 से सुमनलता के घर की तरफ आती हुई पंगडंडी पर नाली में अशोक कुमार मृत अवस्था में मिला। थाना सदर मंडी में 2 जनवरी 2017 को मामला दर्ज किया गया।

मामले की जांच एएसआई हेम राज द्वारा की गई। जांच के बाद जितेंदर कुमार के खिलाफ चालान पेश किया गया। अभियोज पक्ष की तरफ से कोर्ट में 28 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अभियोजन की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने की। कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 15 मई 2023 को दोषी को उक्त सजा सुनाई।

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मंडी: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, पीतल के लोटे से किया था वार

फरवरी 2010 का है मामला, गोहर थाना में दर्ज था केस

मंडी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, मंडी की अदालत ने नारायण सिंह पुत्र चनालू राम गांव चुटावन (निन्धनी) को एक व्यक्ति चंदू लाल की हत्या का दोष सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में असमर्थ रहता है तो दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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उक्त मामले में 07 फरवरी 2010 को शिकायतकर्ता पन्ना लाल निवासी चुटावन के बयान पर मामला दर्ज हुआ था। पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता ने कहा था कि 06 फरवरी 2010 को रात करीब 9 बजे उसके चाचा नारायण सिंह के कमरे से शोर सुनाई दिया। वह और उसकी माता शोर सुनकर नारायण के कमरे में गए। वहां पर नारायण और चंदू लाल आपस में बहसबाजी कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने दोनों को बहसबाजी से रोका।

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चंदू लाल को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए ले जा रहा था, तभी पीछे से नारायण सिंह ने पीतल के लोटे से चंदू लाल के सिर पर वार कर दिया। इसके कारण चंदू लाल नीचे गिर गया और गिरते समय उसको और भी चोट आई और उसके सिर से खून बहने लगा। चंदू लाल ने कहा कि वह ठीक है और शिकायतकर्ता ने उसको कमरे में छोड़ा और दर्द की दवा दी। इसके पश्चात पीड़ित चंदू लाल सो गया था। रात 3 बजे पीड़ित चंदू लाल को खून की एक उलटी हुई और वह बात करने में असमर्थ था। 07 फरवरी 2010 को सुबह चार बजे चंदू लाल की मृत्यु हो गई।

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उक्त घटना के आधार पर दोषी नारायण के खिलाफ मंडी जिला के पुलिस थाना गोहर, जिला मंडी मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच पुलिस अधिकारी पुलिस थाना गोहर ने अमल में लाई थी। मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी गोहर द्वारा अदालत में दायर किया था। न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी, मंडी नवीना राही ने अमल में लाई थी और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 21 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे।

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हिमाचल: चरस के साथ पकड़े दोषी को 34 दिन की कैद-10 हजार जुर्माना

2018 का है मामला, पुलिस स्टेशन नाहन में हुआ था दर्ज

शिमला। हिमाचल में पिछले हफ्ते में नशा तस्करी के दो मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 34 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार जुर्माना लगाया है। मामला 20 अगस्त 2018 का है। पुलिस स्टेशन नाहन सिरमौर में मामला दर्ज हुआ था।

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मामले के अनुसार पुलिस ने चंद्रशेखर पुत्र ओम प्रकाश निवासी शिलानी चौरा निचार किन्नौर को 329 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय नाहन में 29 सितंबर 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने ने 22 दिसंबर के फैसले में आरोपी को दोषी ठहराया।

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एक अन्य मामले में कोर्ट ने दोषी को 5 साल का कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना लगाया है। मामला 5 फरवरी 2016 का है। हिमाचल के पुलिस थाना मनाली में केस दर्ज हुआ था। आरोपी पूरन चंद पुत्र लाल चंद निवासी गांव बिश्टबिहार क्यास कुल्लू को 505 ग्राम चरस के साथ धरा था।

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पुलिस ने जांच के बाद 31 अगस्त 2016 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कुल्लू ने 23 दिसंबर के फैसले से आरोपी को दोषी ठहराया और उक्त सजा दी।

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