फरवरी 2010 का है मामला, गोहर थाना में दर्ज था केस
मंडी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, मंडी की अदालत ने नारायण सिंह पुत्र चनालू राम गांव चुटावन (निन्धनी) को एक व्यक्ति चंदू लाल की हत्या का दोष सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में असमर्थ रहता है तो दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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उक्त मामले में 07 फरवरी 2010 को शिकायतकर्ता पन्ना लाल निवासी चुटावन के बयान पर मामला दर्ज हुआ था। पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता ने कहा था कि 06 फरवरी 2010 को रात करीब 9 बजे उसके चाचा नारायण सिंह के कमरे से शोर सुनाई दिया। वह और उसकी माता शोर सुनकर नारायण के कमरे में गए। वहां पर नारायण और चंदू लाल आपस में बहसबाजी कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने दोनों को बहसबाजी से रोका।
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चंदू लाल को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए ले जा रहा था, तभी पीछे से नारायण सिंह ने पीतल के लोटे से चंदू लाल के सिर पर वार कर दिया। इसके कारण चंदू लाल नीचे गिर गया और गिरते समय उसको और भी चोट आई और उसके सिर से खून बहने लगा। चंदू लाल ने कहा कि वह ठीक है और शिकायतकर्ता ने उसको कमरे में छोड़ा और दर्द की दवा दी। इसके पश्चात पीड़ित चंदू लाल सो गया था। रात 3 बजे पीड़ित चंदू लाल को खून की एक उलटी हुई और वह बात करने में असमर्थ था। 07 फरवरी 2010 को सुबह चार बजे चंदू लाल की मृत्यु हो गई।
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उक्त घटना के आधार पर दोषी नारायण के खिलाफ मंडी जिला के पुलिस थाना गोहर, जिला मंडी मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच पुलिस अधिकारी पुलिस थाना गोहर ने अमल में लाई थी। मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी गोहर द्वारा अदालत में दायर किया था। न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी, मंडी नवीना राही ने अमल में लाई थी और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 21 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे।