26 किलोमीटर सड़क का 23 करोड़ 36 लाख रुपए का ये टेंडर था। विभाग ने बिना शर्तों के पूरा होने के व्यक्ति को टेंडर दे दिया।
उन्होंने विभाग से मेल के द्वारा जानकारी लेनी चाहिए तो जवाब नहीं मिला है। आचार संहिता के तुरंत पहले यह टेंडर अवार्ड किया गया। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
प्रवेश परीक्षा में अपीयर हुए छात्रों की होगी काउंसलिंग
शिमला। बीएड कॉलेजों में एडमिशन से वंचित रहे छात्रों के लिए बढ़िया खबर है। इन छात्रों के पास अभी भी एडमिशन लेने का मौका है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और मंडी विश्वविद्यालय के संबद्ध बीएड कॉलेजों में खाली रही सीटों को भरने के लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए 4 दिसंबर (सोमवार) से आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाएगा।
पोर्टल के माध्यम से बीएड की प्रवेश परीक्षा-2023 में अपीयर हुए छात्र काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। विवि की एचपीयू की बीएड प्रवेश एवं काउंसलिंग कमेटी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मंडी के ब्लूमस बीएड कॉलेज की 100 सीटों का आवंटन भी करेगा। कॉलेज में अस्थायी रूप से सीट आवंटन और प्रवेश दिया जाएगा, चूंकि कॉलेज का बीएड का मामला न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय का फैसला पर अस्थायी प्रवेश को स्थायी किया जा सकेगा।
कुल मिलाकर करीब 140 सीटों का आवंटन किया जाना है। आवेदन की प्रक्रिया 6 दिसंबर बुधवार तक जारी रहेगी। वीरवार को खाली सीटों के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। डीएस प्रो बीके शिवराम ने कहा कि ब्लूमस बीएड कॉलेज के लिए सशर्त अस्थायी रूप से सीट आवंटित की जाएगी। न्यायालय के फैसले के बाद सीटों पर स्थायी रूप से प्रवेश दिया जाएगा।
बैठक में निर्णय लिया गया कि बीएड की मैनेजमेंट कोटा की 660 सीटों पर कॉलेज स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसको लेकर विवि अलग से बीएड कॉलेजों को शेड्यूल तय कर जारी करेगा। मैनेजमेंट कोटे की सीटों के लिए भी प्रवेश परीक्षा में अपीयर हुए और न्यूनतम प्राप्तांक की शर्त को पूरा करने वाले छात्र ही पात्र होंगे।
मंडी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने ससुर की हत्या, पत्नी और सास से मारपीट करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर दोषी जितेंदर कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी पुराना बाजार सुंदरनगर मंडी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा 323 के तहत एक साल का साधारण कारावास और पांच हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 506 के तहत दो साल की साधारण कैद और दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दोषी जितेंदर कुमार पिछले कुल साल से अपने ससुराल पंडोह मंडी में ही रह रहा था। तीन पीपल के पास बीज भंडार की दुकान करता था और 1 जनवरी 2017 को रात लगभग 10 बजे जब दोषी की सास सुमनलता तथा पत्नी नीलम घर में अकेली थी तो दोषी घर आया था पत्नी नीलम से गाली गलौच करने लगा।
शिकायतकर्ता सुमनलता द्वारा बीच बचाव करने पर दोषी जितेंदर कुमार दोनों मां और बेटी के साथ मारपीट करने लगा और कहने लगा कि पूरे परिवार को खत्म कर देगा। दोषी बरामदे में रखी कुल्हाड़ी को लेकर आया, जिस पर दोषी की सास और और पत्नी कमरे के अंदर गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर गाली गलौच करने के बाद दोषी जितेंदर कुमार वहां से चला गया।
रात करीब 11 बजे तक जब सुमन लता का पति अशोक घर नहीं पहुंचा तो सुमनलता और इसकी बेटी नीलम ने इस बारे पुलिस को सूचित किया। पंडोह बाजार के आसपास पुलिस कर्मचारियों के साथ तलाश करने पर अशोक कुमार का कहीं भी पता नहीं चला। रात करीब 3 बजकर 10 मिनट पर नेशनल हाईवे 21 से सुमनलता के घर की तरफ आती हुई पंगडंडी पर नाली में अशोक कुमार मृत अवस्था में मिला। थाना सदर मंडी में 2 जनवरी 2017 को मामला दर्ज किया गया।
मामले की जांच एएसआई हेम राज द्वारा की गई। जांच के बाद जितेंदर कुमार के खिलाफ चालान पेश किया गया। अभियोज पक्ष की तरफ से कोर्ट में 28 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अभियोजन की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने की। कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 15 मई 2023 को दोषी को उक्त सजा सुनाई।
मंडी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, मंडी की अदालत ने नारायण सिंह पुत्र चनालू राम गांव चुटावन (निन्धनी) को एक व्यक्ति चंदू लाल की हत्या का दोष सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में असमर्थ रहता है तो दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
उक्त मामले में 07 फरवरी 2010 को शिकायतकर्ता पन्ना लाल निवासी चुटावन के बयान पर मामला दर्ज हुआ था। पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता ने कहा था कि 06 फरवरी 2010 को रात करीब 9 बजे उसके चाचा नारायण सिंह के कमरे से शोर सुनाई दिया। वह और उसकी माता शोर सुनकर नारायण के कमरे में गए। वहां पर नारायण और चंदू लाल आपस में बहसबाजी कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने दोनों को बहसबाजी से रोका।
चंदू लाल को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए ले जा रहा था, तभी पीछे से नारायण सिंह ने पीतल के लोटे से चंदू लाल के सिर पर वार कर दिया। इसके कारण चंदू लाल नीचे गिर गया और गिरते समय उसको और भी चोट आई और उसके सिर से खून बहने लगा। चंदू लाल ने कहा कि वह ठीक है और शिकायतकर्ता ने उसको कमरे में छोड़ा और दर्द की दवा दी। इसके पश्चात पीड़ित चंदू लाल सो गया था। रात 3 बजे पीड़ित चंदू लाल को खून की एक उलटी हुई और वह बात करने में असमर्थ था। 07 फरवरी 2010 को सुबह चार बजे चंदू लाल की मृत्यु हो गई।
उक्त घटना के आधार पर दोषी नारायण के खिलाफ मंडी जिला के पुलिस थाना गोहर, जिला मंडी मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच पुलिस अधिकारी पुलिस थाना गोहर ने अमल में लाई थी। मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी गोहर द्वारा अदालत में दायर किया था। न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी, मंडी नवीना राही ने अमल में लाई थी और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 21 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे।