Categories
Top News Himachal Latest Mandi State News

मंडी : दुकानदार पर किया था खुखरी से हमला, दो दोषियों को 10 साल की कैद

कोर्ट ने 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

मंडी जिला के सुंदरनगर उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने बताया कि 01 जून 2013 को फिरोज मोहमद निवासी गांव डिनक डाकघर कनैड़ तहसील सुंदरनगर समय शाम करीब 07 बजकर 15 मिनट पर अपनी मोबाइल की दुकान कन्नैड़ में बैठा था।

कांगड़ा : पठानकोट-जोगिंदरनगर रेल ट्रैक पर नूरपुर रोड से दौड़ा इंजन

 

शहनवाज निवासी डिनक और किशोर कुमार निवासी रती उसकी दुकान पर आए और फिरोज मोहम्मद को उसकी दुकान से बाहर आने को कहा। जब वह अपनी दुकान से बाहर आया तो शहनवाज व किशोर कुमार उसके साथ गाली-गलौच और धक्का मुक्की करने लगे। फिर किशोर कुमार ने खुखरी से फिरोज मोहम्मद पर हमला किया।

फिरोज मोहम्मद को शहनवाज ने पीछे कमर से पकड़ा और किशोर कुमार ने उसके उपर खुखरी से वार किया। हमले में पीड़ित के बाएं हाथ की उंगली, अगूठे और छाती पर चोंटे आई।

रामपुर मामला : महिला की हुई पहचान, बिना कपड़ों के नाले में मिली थी देह

 

स्थानीय लोगों ने मौका पर बीच-बचाव किया अन्यथा आरोपीगण फिरोज मोहम्मद को जान से मार देते। वारदात के बाद दोनों मौका से भाग गए। जख्मी हालत में फिरोज मोहम्मद को स्थानीय लोगों ने सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद फिरोज मोहम्मद ने अपना बयान पुलिस को दिया।

हिमाचल मौसम अपडेट : दो दिन भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

 

पीड़ित के बयान के बाद दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन सुंदरनगर में हत्या के प्रयास सहित एन्य पंजीकृत हुआ। मामले की जांच मुख्य आरक्षी इंद्र सिंह और उप निरिक्षक रत्न लाल के द्वारा की गई। तफ्तीश पूर्ण होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ चालान में कोर्ट में पेश किया गया।

हमीरपुर : कलियुगी बेटे ने पिता पर डाला पेट्रोल और लगा दी आग

 

मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने की और अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने दोनों पक्षों अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद आरोपी शहनवाज और किशोर कुमार को दोषी करार दिया। दोषियों को धारा 307 में 10 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। धारा 324 में 03 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000/- जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई।

वहीं, आर्म्स एक्ट के सेक्शन 27 में 03 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000/- जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने का कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ चलेंगी।

 

हरिद्वार से चंबा जा रही HRTC बस और कार में टक्कर, एक की मौत 
Exclusive : जल्द खत्म होगा इंतजार : नूरपुर रोड से दौड़ेगी ट्रेन, ट्रायल कल

शाबाश : हिमाचल के रजत कुमार ने UPSC CDS-2 में देशभर में किया टॉप
Breaking : हिमाचल में HPS के इन पदों पर होगी भर्ती- डिटेल में जानने को पढ़ें खबर

शिमला : तीन निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने को याचिका दायर

पालमपुर वारदात : सरकार उठाएगी युवती के इलाज का खर्च, अधिकारिक आदेश जारी

हिमाचल में नया स्कैम : बाहर पढ़ रहे बच्चों के नाम पर डरा धमका कर वसूल रहे पैसे
सोलन जिला के नमन कुमार ने पास की UPSC CDS-2 परीक्षा, देशभर में 14वां रैंक

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग : SET- 2023 को लेकर बड़ी अपडेट
दुबई में नौकरी का मौका : सिक्योरिटी गार्ड, होटल स्टाफ, नर्स केयरटेकर के पद
हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़ें हमारे फेसबुक पेज से यहां करें क्लिक- https://www.facebook.com/ewn2
Categories
TRENDING NEWS Top News Himachal Latest Crime Kangra State News

ज्वालामुखी : मझीण में पति की मौत के बाद महिला से मारपीट- स्टोर रूम में रखा कैद

मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

ज्वालामुखी। पति की मौत को बाद महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि सौतेले बेटे,दो बेटियों, दामाद, अन्य दो पारिवारिक सदस्यों ने पति के अंतिम संस्कार के बाद से ही उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

महिला ने आरोप लगाया है कि उसे घर में स्टोर में हाथ और पैर आदि बांध कर बंध बना कर रखा गया था। मामला कांगड़ा जिला के पुलिस स्टेशन खुंडियां के तहत मझीण पुलिस चौकी के अंतर्गत पड़ते गांव डल का है। महिला की बहन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस पीड़ित महिला के घर पहुंची।

हिमाचल हाईकोर्ट में CPS मामले में हुई सुनवाई, 22 अप्रैल से होगी बहस

 

वहां से महिला को पुलिस चौकी मझीण लाया गया और अस्पताल में मेडिकल भी करवाया गया। अब पीड़ित महिला को उसके मायके भेज दिया गया है।

बता दें कि अनीता देवी (53) ने डल गांव के राजकुमार के साथ दूसरी शादी की थी। कुछ दिन पहले अनिता देवी के पति की गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके बाद से ही महिला के साथ मारपीट शुरू हो गई।

हिमाचल : चैतन्य शर्मा के पिता और विधायक आशीष शर्मा की अग्रिम जमानत बढ़ी

 

 

जब उक्त महिला की बहन उससे मिलने गई तो उसने जख्म देखे तो उसने घर वालों को बताया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जब मझीण पुलिस टीम घर पहुंची तो महिला बरामदे में बिस्तर पर बैठी थी। प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस महिला को मझीन ले आई और महिला का मेडिकल करवाया।

चिंतपूर्णी : मां को मोक्ष प्राप्ति के लिए 70 किलोमीटर पैदल चली बेटी आस्था अग्निहोत्री

 

महिला का आरोप है कि पति के अंतिम संस्कार के अगले दिन ही सौतेले बेटे व बेटियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसका फोन भी छीना लिया और मारपीट भी की गई। उसे घर में बने स्टोर रूम हाथ और पैर बांध कर बंधक बनाकर रखा। उसे जान से मारने की धमकी देते थे।

भारतीय चुनाव आयोग ने बताया सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस खबर का सच

 

सौतेले बेटे और बेटियों का कहना है कि उसने अपने पति का वशीकरण किया था। यही बात वो उससे कबूल करवाना चाह रहे थे। महिला का कहना है कि उसने पति के साथ दूसरी शादी की थी। पति और पत्नी की तरह रहते थे। वे दोनों शनिदेव मंदिर जाते थे। इसके अलावा कहीं नहीं गए।

शिमला : व्यक्ति ने मंदिर में लगाई आग, लोगों ने पीट-पीट कर ले ली जान 

 

मझीण पुलिस को घर आता देखकर दो महिलाओं ने उसे स्टोर रूम से निकाला और बाहर बिस्तर पर बिठा दिया। पुलिस ने अनिता देवी के सौतेले बेटे संदीप,दो बेटियों पूजा व त्रिशला, दामाद प्रवीण राणा एवं अन्य दो पारिवारिक सदस्यों रविंद्र कुमार व देशराज के खिलाफ लड़ाई झगड़े व मारपीट के आरोपों के चलते मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।

HRTC के 13 बस डिपो इस माह होंगे कैशलेस, निगम ने टारगेट किया फिक्स

लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान हिमाचल में 1.20 करोड़ रुपए की अवैध शराब व मादक पदार्थ जब्त

 

 

 

रोजी रोटी की तलाश को उत्तराखंड से आया था रोहड़ू, नेपाली ने तेजधार हथियार से ले ली जान

 

हिमाचल : एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजे शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल

 

हिमाचल : किन्नौर के मलिंग में बर्फ से फिसली HRTC बस, बीच सड़क पलटी

 

कांगड़ा बस अड्डे के पास तूफान से सड़क पर गिरा पेड़, चपेट में आई स्कूटी

 

 

 

आयुष्मान योजना के नाम पर ऐसे हो रहा स्कैम, कोई आए घर तो साझा न करें जानकारी

 

हिमाचल मौसम अपडेट : भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी- डिटेल में जानें

 

शिमला जाखू मंदिर में स्थापित एस्केलेटर फिर बंद, 15 दिन में दूसरी बार रुका

HPPSC : साइंटिफिक ऑफिसर के इन पदों के पेपर दो का संशोधित सिलेबस जारी

मंडी : नाबालिग से छेड़छाड़ मामले के दोषी को 3 साल का कठोर कारावास 

 

Categories
Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Crime Mandi State News

मंडी : 11 वर्षीय छात्र के साथ दुर्व्यवहार और लैंगिक उत्पीड़न के दोषी को 20 साल की कैद

एक लाख 20 हजार रुपए से अधिक जुर्माना

मंडी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्र साथ दुर्व्यवहार करने, मारने और लैंगिक उत्पीड़न करने के दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

दोषी रूपा को भारतीय दंड सहिंता धारा 377 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 20,000 रुपए जुर्माने की सजा, धारा 506 (2) के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास, धारा 323 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

हिमाचल में पंचायत उपचुनाव का बजा बिगुल, 18 से शुरू होंगे नामांकन

भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत एक महीने के कारावास की सजा के साथ 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को प्रत्येक धारा में 2 वर्ष से 6 माह तक के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई। उक्त मामले में दूसरे आरोपी का दोष सिद्ध न होने पर उसे अदालत द्वारा बरी कर दिया गया।

हिमाचल में घर बनाने की सोच रहे तो जरूर पढ़ें यह खबर- टेस्टिंग जरूरी

मंडी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 25 अक्टूबर 2019 को पीड़ित के माता पिता ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया। शिकायत में लिखा था कि उसके बच्चे की उम्र 11 वर्ष है । वह सातवीं कक्षा में पढ़ता है । उनके बच्चे (पीड़ित) ने उसको बताया कि दो लड़के पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारते हैं और लैंगिक उत्पीड़न भी करते हैं।

जब शिकायकर्ता ने पीड़ित से पूछा कि यह सब तेरे साथ कब से हो रहा है तो उसने शिकायकर्ता को बताया कि करीब एक महीने से वे ऐसा कर रहे हैं। पीड़ित ने यह भी बताया कि 13-14 बार उन्होंने पीड़ित का उत्पीड़न किया।

हिमाचल : फॉरेन टुअर पर बागवानी मंत्री का पलटवार, बोले-तथ्यहीन बात

 

जब शिकायतकर्ता ने अपने बच्चे से पूछा कि तूने हमें यह सब पहले क्यों नहीं बताया तो पीड़ित ने कहा कि उन दोनों ने पीड़ित को धमकी दी थी कि अगर किसी को भी बताया तो वे पीड़ित को जान से मार देंगे, जिस कारण से पीड़ित ने यह बात अपने घर वालों को नहीं बताई।

पीड़ित 25 अक्टूबर 2019 की सुबह जब अपने पिता के साथ जा रहा था तो उसने एक लड़के को देखकर उसका नाम पूछा, जो लड़का पीड़ित का उत्पीड़न करता था। पीड़ित के पिता ने उसका नाम राकेश उर्फ भोलू बताया।

हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्कूली छात्रों ने शोध कार्यों में दिखाई रुचि

 

पीड़ित ने यह भी बताया कि 18 अक्टूबर 19 को समय करीब 5 बजे भी उन्होंने उत्पीड़न किया था। शिकायतकर्ता ने यह भी शिकायत की कि दोनों लड़कों के परिवार वाले लोगों ने उनका रास्ता रोककर पत्थरों और डंडों से मारा, जिससे शिकायतकर्ता के सिर और बाजू में चोट आई और कहने लगे कि थाना जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम घर पर ही इस मसले को सुलझा लेंगे। उक्त बयान के आधार पर दोषियों के खिलाफ मंडी जिला के थाना बल्ह थाना में मुकदमा दर्ज किया गया।

पांगी-किलाड़ सड़क पर थमे पहिए, ब्लास्टिंग के कारण हुआ बंद

मामले की छानबीन छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना बल्ह, जिला मंडी द्वारा चालान को अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।

उक्त मामले में न्यायालय में समक्ष मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक नवीना राही, चानन सिंह और नितिन शर्मा द्वारा की गई।

हिमाचल : इस माह 9 दिन में चार बार आया भूकंप, अब कुल्लू में डोली धरती 

 

शारदीय नवरात्र कब से हो रहे शुरू, क्या है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, जानें

ऊना : मोटर ड्राइविंग व हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑपरेटर ट्रेनिंग को करें आवेदन

ऊना : चार रिटायर कर्मचारियों को सौंपे ओल्ड पेंशन अदायगी आदेश पत्र

हिमाचल के इस बैंक में निकली चालक के पदों के लिए भर्ती, ऐसे करें आवेदन

धर्मशाला : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दो और सहायिका के भरे जाएंगे 12 पद 

कांगड़ा : आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का लेना चाहते प्रशिक्षण तो यहां करें संपर्क

हिमाचल में एक बेटी पर मिलेंगे दो लाख, दो पर दिया जाएगा एक लाख रुपए का इंसेंटिव

हिमाचल : HPU की पीएचडी स्कॉलर तनू प्रिया बनीं सहायक प्रोफेसर

ABHA कार्ड क्या है, जानिए इसके फायदे और कैसे बना सकते हैं पढ़ें डिटेल
HRTC ने जारी की फाइनल लगेज लिस्ट : जानें किस सामान की नहीं लगेगी टिकट, क्या जाएगा फ्री

हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़ें EWN24 NEWS की वेबसाइट https://ewn24.in/ फेसबुक https://www.facebook.com/ewn24 और यूट्यूब https://www.youtube.com/@ewn24news
Categories
TRENDING NEWS Top News Himachal Latest Crime Mandi State News

मंडी : चरस के साथ पकड़े दोषी को 12 साल की कैद, 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना

8 अगस्त 2022 का है मामला, बल्ह थाने में था दर्ज
मंडी। हिमाचल के विशेष न्यायाधीश -1 मंडी की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी बुध राम पुत्र स्वर्गीय रामू राम निवासी गांव कुकड़ी डाकखाना फोजल तहसील पतलीकूहल जिला कुल्लू हिमाचल को एनडीपीएस की धारा 20 के अंतर्गत 12 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना अदा  करने की सजा सुनाई है।
SMC शिक्षकों की हड़ताल खत्म : मांगों के समाधान के लिए बनाई कैबिनेट सब कमेटी
जुर्माने की राशि अदा ना करने की सूरत में दोषी को 1 वर्ष तथा 2 मास का अतिरिक्त साधारण  कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं।  मंडी जिला न्यायवादी विनोद भरद्वाज ने बताया कि 8 अगस्त 2022 को जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार पुलिस दल के सहयोगियों मुख्य आरक्षी रजत पवार, आरक्षी सुभाष कुमार और आरक्षी वरुण गौतम के साथ गश्त पर थे।
शाम करीब 05 बजकर 35 मिनट पर नागचला से डडोर की तरफ जाने वाली फोरलेन सड़क पर एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ में एक बैग के साथ सड़क के किनारे खड़ा था और पुलिस को देख कर भागने लगा।
कांगड़ा और चंबा जिला के अग्निवीरों का फाइनल रिजल्ट घोषित, यहां देखें
शक होने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा किया। उसे पकड़ कर भागने का कारण पूछा और बैग की तलाशी देने के लिए कहा। इस पर वह आनाकानी करने लगा। शक के  आधार पर जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार कैरी बैग की तलाशी ली तो उसमें  गोलनुमा काले रंग का ठोस पदार्थ काफी मात्रा मिला, जिसे तोलने पर कुल 2 किलो 114 किलोग्राम पाया गया।
ड्रग डिटेक्शन किट की सहायता से इसकी जांच करने पर यह काले रंग का पदार्थ चरस होना पाया गया। इस पर पुलिस थाना बल्ह जिला मंडी में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच मुख्य निरीक्षक कमलेश कुमार व मुख्य आरक्षी पवन कुमार ने पूरी की। जांच पूरी होने पर आरोपी बुध राम के विरुद्ध थाना प्रभारी बल्ह द्वारा चालान अदालत में दायर  किया गया।
हिमाचल जिला परिषद कर्मियों को मंत्री की दो टूक, खत्म करो हड़ताल-काम पर लौट आओ 
अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले  की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भरद्वाज और उप जिला न्यायवादी नवीना  राही ने की।  अदालत में  अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के  बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने  अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बुध राम को 2.114 किलोग्राम चरस रखने का दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।

हिमाचल : एपीएल राशनकार्ड धारकों के चावल का कोटा बढ़ा, अब मिलेंगे छह किलो

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस शुल्क में की बढ़ोतरी, अधिसूचना जारी

हिमाचल : मनाली में लापता दिल्ली के पर्यटक का शव गहरी खाई में मिला 

Categories
Politics Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Shimla State News

शिमला MC चुनाव: प्रत्याशियों का भाग्य EVM में कैद, 58 फीसदी से अधिक वोटिंग

34 वार्ड में 55385 लोगों ने डाला वोट

शिमला। नगर निगम शिमला चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। चार मई को पता चलेगा कि किसके सिर सजेगा ताज और किसकी होगी हार। शिमला के 34 वार्ड में 58.97 फीसदी मतदान हुआ है। इसमें पुरुष 59.29 और महिला मतदान प्रतिशतता 58.60 है। 34 वार्ड में कुल मत थे 93 हजार 920 और 55385 मत पोल हुए हैं। इसमें 29504 पुरुषों और 25881 महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। मतदान के लिए 149 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। मतों की गिनती 4 मई को सुबह 10 बजे होगी। वर्ष 2017 में भी 58 फीसदी मतदान हुआ था।

सुक्खू ने पहले परिवार संग डाला वोट, फिर चाय की ली चुस्कियां-पुराने दिन किए याद

इसमें 29335 पुरुषों और 25763 महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। मतदान के लिए 149 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। मतों की गिनती 4 मई को सुबह 10 बजे होगी। वर्ष 2017 में भी 58 फीसदी मतदान हुआ था।

शिमला नगर निगम चुनाव में नया बवाल, आयोग पहुंची भाजपा-की शिकायत

 

बता दें कि आज सुबह 8 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। बारिश के बावजूद लोग वोट डालने बूथ पर पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला वार्ड में परिवार सहित वोट डाला। सुखविंदर सिंह इसी वार्ड में रहते थे और दो बार वार्ड सदस्य रहे है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा भी भराड़ी वार्ड के क्लस्टन में अपना वोट देने के लिए पहुंचे।

Breaking: भरे जाएंगे ये 100 पद, धर्मशाला रोजगार कार्यालय में होंगे साक्षात्कार 

मतदान करने के बाद आनंद शर्मा ने कहा कि ये उनकी जन्मभूमि और वे हर बार चुनाव में मतदान करने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और अब शिमला नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी।

सोलन जिला में बड़ा हादसा, घर पर गिरी चट्टान, 17 साल का युवक घायल

वहीं, 83 साल की बुजुर्ग मतदाता ने कहा कि वह 18 साल से लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रही हैं। लोगों को इस लोकतंत्र के पर्व में ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो सबके लिए समान रूप से काम करे।

कुल्लू: शिमला निवासी ने सतलुज नदी में लगाई छलांग, लापता-तलाश जारी

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

 

Categories
Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Crime Shimla

हिमाचल: चरस के साथ पकड़े दोषी को 34 दिन की कैद-10 हजार जुर्माना

2018 का है मामला, पुलिस स्टेशन नाहन में हुआ था दर्ज

शिमला। हिमाचल में पिछले हफ्ते में नशा तस्करी के दो मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 34 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार जुर्माना लगाया है। मामला 20 अगस्त 2018 का है। पुलिस स्टेशन नाहन सिरमौर में मामला दर्ज हुआ था।

सीएम सुक्खू का क्वारंटाइन पीरियड खत्म, इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि

मामले के अनुसार पुलिस ने चंद्रशेखर पुत्र ओम प्रकाश निवासी शिलानी चौरा निचार किन्नौर को 329 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय नाहन में 29 सितंबर 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने ने 22 दिसंबर के फैसले में आरोपी को दोषी ठहराया।

हिमाचल: 24 घंटे में 10 हजार से अधिक वाहनों ने क्रॉस की अटल टनल

 

एक अन्य मामले में कोर्ट ने दोषी को 5 साल का कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना लगाया है। मामला 5 फरवरी 2016 का है। हिमाचल के पुलिस थाना मनाली में केस दर्ज हुआ था। आरोपी पूरन चंद पुत्र लाल चंद निवासी गांव बिश्टबिहार क्यास कुल्लू को 505 ग्राम चरस के साथ धरा था।

शिमला में क्रिसमस की धूम, पर्यटकों का उमड़ा हुजूम-दिखे मायूस

पुलिस ने जांच के बाद 31 अगस्त 2016 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कुल्लू ने 23 दिसंबर के फैसले से आरोपी को दोषी ठहराया और उक्त सजा दी।

इंडियन ऑयल में 1,700 से अधिक पदों पर भर्ती-हिमाचल के लिए इतने पद

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें