कोर्ट ने 3 महीने की सुनाई सजा और 5 हजार जुर्माना लगाया
मंडी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्रा को अश्लील गालियां देने और अश्लीलता भरे इशारे करने के आरोपी को दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत 3 महीने के कठोर कारावास की सजा के साथ 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।
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जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि मामले की शिकायत 8 जुलाई 2019 को पुलिस में की गई। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बयान किया कि वह प्राइवेट बिजनेस करता है।
शिकायतकर्ता के गांव के स्कूल के मैदान से होकर उसके बच्चे बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूल के लिए जाते थे। 5 जुलाई 2019 सुबह समय करीब 5 बजे उसकी 15 साल की बेटी मैदान में खेलने के लिए जा रही थी तो आरोपी ने उसे गंदी, अश्लील गालियां व अश्लीलता भरे इशारे किए।
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मामले की जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को दी। 8 जुलाई 2019 समय करीब साढ़े 7 बजे शाम शिकायतकर्ता ने आरोपी को पूछा तो आरोपी टालमटोल करता हुआ मौके से भाग गया।
शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार दोषी के खिलाफ थाना बल्ह, जिला मंडी में मामला दर्ज किया गया। मामले की छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना बल्ह,जिला मंडी द्वारा चालान को अदालत में दायर किया था।
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उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे। उक्त मामले में न्यायालय के समक्ष मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक नवीना राही,चानन सिंह और नितिन शर्मा द्वारा की गई।
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