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मंडी : दुकानदार पर किया था खुखरी से हमला, दो दोषियों को 10 साल की कैद

कोर्ट ने 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

मंडी जिला के सुंदरनगर उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने बताया कि 01 जून 2013 को फिरोज मोहमद निवासी गांव डिनक डाकघर कनैड़ तहसील सुंदरनगर समय शाम करीब 07 बजकर 15 मिनट पर अपनी मोबाइल की दुकान कन्नैड़ में बैठा था।

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शहनवाज निवासी डिनक और किशोर कुमार निवासी रती उसकी दुकान पर आए और फिरोज मोहम्मद को उसकी दुकान से बाहर आने को कहा। जब वह अपनी दुकान से बाहर आया तो शहनवाज व किशोर कुमार उसके साथ गाली-गलौच और धक्का मुक्की करने लगे। फिर किशोर कुमार ने खुखरी से फिरोज मोहम्मद पर हमला किया।

फिरोज मोहम्मद को शहनवाज ने पीछे कमर से पकड़ा और किशोर कुमार ने उसके उपर खुखरी से वार किया। हमले में पीड़ित के बाएं हाथ की उंगली, अगूठे और छाती पर चोंटे आई।

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स्थानीय लोगों ने मौका पर बीच-बचाव किया अन्यथा आरोपीगण फिरोज मोहम्मद को जान से मार देते। वारदात के बाद दोनों मौका से भाग गए। जख्मी हालत में फिरोज मोहम्मद को स्थानीय लोगों ने सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद फिरोज मोहम्मद ने अपना बयान पुलिस को दिया।

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पीड़ित के बयान के बाद दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन सुंदरनगर में हत्या के प्रयास सहित एन्य पंजीकृत हुआ। मामले की जांच मुख्य आरक्षी इंद्र सिंह और उप निरिक्षक रत्न लाल के द्वारा की गई। तफ्तीश पूर्ण होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ चालान में कोर्ट में पेश किया गया।

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मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने की और अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने दोनों पक्षों अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद आरोपी शहनवाज और किशोर कुमार को दोषी करार दिया। दोषियों को धारा 307 में 10 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। धारा 324 में 03 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000/- जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई।

वहीं, आर्म्स एक्ट के सेक्शन 27 में 03 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000/- जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने का कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ चलेंगी।

 

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हिमाचल : दराट से हमला करने की दोषी को एक साल का कठोर कारावास

कोर्ट ने तीन हजार जुर्माना भी लगाया

हमीरपुर। हिमाचल के हमीरपुर जिला में जज अनुलेखा कंवर की अदालत ने दराट और डंडे से हमला करने की आरोपी महिला को दोषी करार दिया है।

अदालत ने दोषी महिला को एक साल के कठोर कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी महिला गांव समराला डिडवीं टिक्कर तहसील हमीरपुर की निवासी है। मामला 26 जून, 2017 का है।

बता दें कि 26 जून, 2017 को शाम करीब सात बजे किसी बात को लेकर दोषी महिला ने पीड़ित पर दराट तथा डंडे से हमला किया। इसमें पीड़ित को चोटें आई थीं।

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शिकायत मिलने पर पुलिस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी हमीरपुर ने की।

मामले में 14 गवाह पेश किए गए। मामले की पैरवी की है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महिला को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।

 

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मंडी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

मंडी। विशेष न्यायधीश पोक्सो जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

मंडी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 19 सितंबर 2019 को 17 वर्षीय पीड़िता अपनी माता के साथ पुलिस थाना जंजैहली पहुंची और बयान कलमबंद करवाए। बताया कि वर्ष 2014 में दोषी जोकि सरकाघाट का रहने वाला है के साथ फोन पर संपर्क में आई थी।

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इसके बाद दोषी पीड़िता के घर मिलने गया था और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को शादी का झांसा देकर जबरदस्ती अपने घर ले गया और करीब दो साल तक पीड़िता के साथ अवैध संबंध रखे और बाद में उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

इससे तंग आकर वह अपने मायके आ गई। शिकायत मिलने पर पुलिस थाना जंजैहली में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया।

 

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इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 साल का कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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धारा 366 के तहत 3 साल का कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।

पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।

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मंडी में चंबा के चरस तस्कर को 12 साल का कारावास, 1 लाख से अधिक जुर्माना

एक सितंबर 2022 को दर्ज हुआ था मामला

मंडी। विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चंबा निवासी आरोपी को चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,20,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 14 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि एक सितंबर 2022 को सहायक उप निरीक्षक (ASI) दौलत राम अपनी पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी के लिएपूंघ फोरलेन सड़क पर मौजूद थे। आने-जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। समय शाम करीब सवा 6 बजे सुंदरनगर की तरफ से एक सफेद रंग की गाड़ी नंबर HP-01K-6389 आ रही थी। गाड़ी के चालक ने पुलिस को देखकर गाड़ी को 30-45 फीट पीछे ही रोक दिया और गाड़ी को पीछे करने लगा।

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गाड़ी के भीतर एक ही व्यक्ति (चालक) बैठा था। गाड़ी चालक की इस हरकत को देखकर पुलिस को गाड़ी में किसी वन उपज व आबकारी पदार्थ के रखे होने का शक हुआ, जिस कारण से गाड़ी को रोका गया और चालक से गाड़ी को पीछे करने का कारण पूछा गया तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया।

चालक के घबराने और संतोषजनक उत्तर न देने के कारण गाड़ी की तलाशी लेना उचित समझा। तलाशी के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के भीतर से 2.610 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी।

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पुलिस ने अजय कुमार पुत्र अमरो गांव सद्रोथा जिला चंबा के खिलाफ जिला मंडी के पुलिस थाना सुंदरनगर में दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जांच पुलिस थाना सुंदरनगर के सहायक उप निरीक्षक दौलत राम ने अमल में लाई। छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।

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इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज द्वारा अमल में लाई गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 10 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।

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मंडी : पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 साल का कठोर कारावास

कोर्ट ने 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई
मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में पत्नी की हत्या को दोषी पति को 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2015 है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एक मंडी की अदालत ने पत्नी की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी भीखम राम पुत्र पाजी राम निवासी चल्याडा डाकघर सेहली तहसील कोटली मंडी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई है। जुर्माने  की राशि अदा न करने सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
मंडी जिला न्यायवादी  विनोद भारद्वाज ने बताया कि 13 अगस्त 2015 को नागणु राम पुत्र पाजी राम निवासी चल्याडा कोटली मंडी के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि इसका छोटा भाई भीखम राम 11 अगस्त को सुबह 9 बजे अपनी पत्नी रमा देवी से अपने घर के भीतर डंडे से मारपीट कर रहा था, उसने पत्नी को मारपीट के बाद नग्न अवस्था में बाहर आंगन में फेंक दिया।
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इसका घर दोषी भीखम राम के घर से करीब 60 मीटर दूरी पर है और यह अपने घर से यह सब कुछ देख रहा था। रमा देवी की आवाजें सुनकर रमेश कुमार भी नागणु राम के घर के पास आ गया। भीखम राम के झगड़ालू किस्म का व्यक्ति होने के कारण कोई भी इसके घर नहीं जाता था। 13 अगस्त को भीखम राम ने ही रमणी देवी पत्नी चुहड़ा राम को अपनी पत्नी रमा देवी की मृत्यु की सूचना दी।
रमणी देवी ने नागणु राम को इस बारे में बताया। नागणु राम ने इस घटना के बारे में पुलिस में आईपीसी की धारा 154 के अंतर्गत अपना बयान थाना सदर में हाजिर होकर दर्ज करवाया। इस पर पुलिस थाना सदर जिला मंडी में मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच निरीक्षक/प्रभारी थाना सदर टेक सिंह भंगालिया ने पूरी की थी और जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी मंडी नवीना राही और चानन सिंह द्वारा की गई। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुननें के बाद भीखम राम पुत्र पाजी राम को पत्नी की हत्या का दोषी पाया और उक्त सजा सुनाई।
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मंडी : 11 वर्षीय छात्र के साथ दुर्व्यवहार और लैंगिक उत्पीड़न के दोषी को 20 साल की कैद

एक लाख 20 हजार रुपए से अधिक जुर्माना

मंडी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्र साथ दुर्व्यवहार करने, मारने और लैंगिक उत्पीड़न करने के दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

दोषी रूपा को भारतीय दंड सहिंता धारा 377 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 20,000 रुपए जुर्माने की सजा, धारा 506 (2) के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास, धारा 323 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत एक महीने के कारावास की सजा के साथ 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को प्रत्येक धारा में 2 वर्ष से 6 माह तक के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई। उक्त मामले में दूसरे आरोपी का दोष सिद्ध न होने पर उसे अदालत द्वारा बरी कर दिया गया।

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मंडी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 25 अक्टूबर 2019 को पीड़ित के माता पिता ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया। शिकायत में लिखा था कि उसके बच्चे की उम्र 11 वर्ष है । वह सातवीं कक्षा में पढ़ता है । उनके बच्चे (पीड़ित) ने उसको बताया कि दो लड़के पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारते हैं और लैंगिक उत्पीड़न भी करते हैं।

जब शिकायकर्ता ने पीड़ित से पूछा कि यह सब तेरे साथ कब से हो रहा है तो उसने शिकायकर्ता को बताया कि करीब एक महीने से वे ऐसा कर रहे हैं। पीड़ित ने यह भी बताया कि 13-14 बार उन्होंने पीड़ित का उत्पीड़न किया।

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जब शिकायतकर्ता ने अपने बच्चे से पूछा कि तूने हमें यह सब पहले क्यों नहीं बताया तो पीड़ित ने कहा कि उन दोनों ने पीड़ित को धमकी दी थी कि अगर किसी को भी बताया तो वे पीड़ित को जान से मार देंगे, जिस कारण से पीड़ित ने यह बात अपने घर वालों को नहीं बताई।

पीड़ित 25 अक्टूबर 2019 की सुबह जब अपने पिता के साथ जा रहा था तो उसने एक लड़के को देखकर उसका नाम पूछा, जो लड़का पीड़ित का उत्पीड़न करता था। पीड़ित के पिता ने उसका नाम राकेश उर्फ भोलू बताया।

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पीड़ित ने यह भी बताया कि 18 अक्टूबर 19 को समय करीब 5 बजे भी उन्होंने उत्पीड़न किया था। शिकायतकर्ता ने यह भी शिकायत की कि दोनों लड़कों के परिवार वाले लोगों ने उनका रास्ता रोककर पत्थरों और डंडों से मारा, जिससे शिकायतकर्ता के सिर और बाजू में चोट आई और कहने लगे कि थाना जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम घर पर ही इस मसले को सुलझा लेंगे। उक्त बयान के आधार पर दोषियों के खिलाफ मंडी जिला के थाना बल्ह थाना में मुकदमा दर्ज किया गया।

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मामले की छानबीन छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना बल्ह, जिला मंडी द्वारा चालान को अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।

उक्त मामले में न्यायालय में समक्ष मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक नवीना राही, चानन सिंह और नितिन शर्मा द्वारा की गई।

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मंडी : चरस के साथ पकड़े दोषी को 12 साल की कैद, 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना

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मंडी। हिमाचल के विशेष न्यायाधीश -1 मंडी की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी बुध राम पुत्र स्वर्गीय रामू राम निवासी गांव कुकड़ी डाकखाना फोजल तहसील पतलीकूहल जिला कुल्लू हिमाचल को एनडीपीएस की धारा 20 के अंतर्गत 12 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना अदा  करने की सजा सुनाई है।
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जुर्माने की राशि अदा ना करने की सूरत में दोषी को 1 वर्ष तथा 2 मास का अतिरिक्त साधारण  कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं।  मंडी जिला न्यायवादी विनोद भरद्वाज ने बताया कि 8 अगस्त 2022 को जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार पुलिस दल के सहयोगियों मुख्य आरक्षी रजत पवार, आरक्षी सुभाष कुमार और आरक्षी वरुण गौतम के साथ गश्त पर थे।
शाम करीब 05 बजकर 35 मिनट पर नागचला से डडोर की तरफ जाने वाली फोरलेन सड़क पर एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ में एक बैग के साथ सड़क के किनारे खड़ा था और पुलिस को देख कर भागने लगा।
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शक होने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा किया। उसे पकड़ कर भागने का कारण पूछा और बैग की तलाशी देने के लिए कहा। इस पर वह आनाकानी करने लगा। शक के  आधार पर जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार कैरी बैग की तलाशी ली तो उसमें  गोलनुमा काले रंग का ठोस पदार्थ काफी मात्रा मिला, जिसे तोलने पर कुल 2 किलो 114 किलोग्राम पाया गया।
ड्रग डिटेक्शन किट की सहायता से इसकी जांच करने पर यह काले रंग का पदार्थ चरस होना पाया गया। इस पर पुलिस थाना बल्ह जिला मंडी में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच मुख्य निरीक्षक कमलेश कुमार व मुख्य आरक्षी पवन कुमार ने पूरी की। जांच पूरी होने पर आरोपी बुध राम के विरुद्ध थाना प्रभारी बल्ह द्वारा चालान अदालत में दायर  किया गया।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले  की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भरद्वाज और उप जिला न्यायवादी नवीना  राही ने की।  अदालत में  अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के  बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने  अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बुध राम को 2.114 किलोग्राम चरस रखने का दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।

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हिमाचल: चरस के साथ पकड़े दोषी को 34 दिन की कैद-10 हजार जुर्माना

2018 का है मामला, पुलिस स्टेशन नाहन में हुआ था दर्ज

शिमला। हिमाचल में पिछले हफ्ते में नशा तस्करी के दो मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 34 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार जुर्माना लगाया है। मामला 20 अगस्त 2018 का है। पुलिस स्टेशन नाहन सिरमौर में मामला दर्ज हुआ था।

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मामले के अनुसार पुलिस ने चंद्रशेखर पुत्र ओम प्रकाश निवासी शिलानी चौरा निचार किन्नौर को 329 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय नाहन में 29 सितंबर 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने ने 22 दिसंबर के फैसले में आरोपी को दोषी ठहराया।

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एक अन्य मामले में कोर्ट ने दोषी को 5 साल का कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना लगाया है। मामला 5 फरवरी 2016 का है। हिमाचल के पुलिस थाना मनाली में केस दर्ज हुआ था। आरोपी पूरन चंद पुत्र लाल चंद निवासी गांव बिश्टबिहार क्यास कुल्लू को 505 ग्राम चरस के साथ धरा था।

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पुलिस ने जांच के बाद 31 अगस्त 2016 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कुल्लू ने 23 दिसंबर के फैसले से आरोपी को दोषी ठहराया और उक्त सजा दी।

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