सोलन। सर्वाच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों का भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत राशन कार्ड बनाया जाएगा, ताकि यह वर्ग भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। यह जानकारी हिमाचल के सोलन जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने दी।
नरेंद्र कुमार धीमान ने जिला सोलन में काम कर रहे ऐसे प्रवासी श्रमिकों, जिनके नाम भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज है और किसी अन्य राज्य में जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं से आग्रह किया कि वे राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करें।
जिला सोलन में खंड स्तर पर तैनात संबंधित खाद्य एवं नागिरक आपूर्ति निरीक्षक के कार्यालय में संपर्क कर राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन श्रमिकों का नाम ई-श्रम पोर्टल में दर्ज है को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत राशन कार्ड जारी कर, अनुदानित खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा।
शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा-2023 (SET-2023) को लेकर डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। पूरी नोटिफिकेशन खबर के अंत में अटैच कर दी गई है।
आयोग ने SET-2023 के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। शुक्रवार रात से आवेदन प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी।
किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सीधे खारिज कर दिए जाएंगे।
आवश्यक योग्यता/पात्रता शर्तें, परीक्षा शुल्क आदि और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों का उल्लेख विस्तृत विज्ञापन में किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
राज्य पात्रता परीक्षा (SET) के लिए आवेदन मांगें जाने की पुष्टि सदस्य सचिव (SET) योग राज शर्मा ने की है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा-2023 (SET-2023) के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। शुक्रवार रात से आवेदन प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी।
किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सीधे खारिज कर दिए जाएंगे।
आवश्यक योग्यता/पात्रता शर्तें, परीक्षा शुल्क आदि और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों का उल्लेख विस्तृत विज्ञापन में किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
राज्य पात्रता परीक्षा (SET) के लिए आवेदन मांगें जाने की पुष्टि सदस्य सचिव (SET) योग राज शर्मा ने की है।
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र (डीएसीई) के तहत “संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)” की एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रवेश परीक्षा की सूचना जारी कर दी गई है।
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्र, जिनकी कुल पारिवारिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष आठ लाख रुपये या उससे कम है, उक्त योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 18 अक्टूबर 2023 से लेकर 29 अक्टूबर 2023 तक है। वहीं, प्रवेश परीक्षा 18 नवंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए कुल सीटों की संख्या 100 है।
कुल सीटों में से 70 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), सामान्य और अन्य श्रेणी के लिए कुल पेड सीटों की संख्या 25 है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के समय स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके या संबंधित स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र पात्र होंगे।
चयनित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रति माह 4000 रुपये की दर से वजीफा दिया जाएगा, जो एक वर्ष यानी 12 महीने से अधिक नहीं होगा।
सामान्य श्रेणी/ईडब्ल्यूएस/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (क्रीमी) के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी (गैर क्रीमी) के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए और अनुसूचित जाति/एसटी/दिव्यांग के लिए 200 रुपए है।
गौरतलब है कि अगर कोई विद्यार्थी कोचिंग के दौरान किसी सिविल परीक्षा में पास हो जाता है तो उसे इंटरव्यू में आने-जाने के लिए 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसी संबंध में नई दिल्ली में डा. अंबेडकर फाउंडेशन और हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।
केंद्र के नोडल अधिकारी प्रो. प्रदीप के अनुसार अब “संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) के साथ “राज्य लोक सेवा आयोग” की परीक्षा की कोचिंग भी छात्रों को दी जाएगी।
समझौता ज्ञापन के बाद एक और विकल्प सरकार द्वारा दिया गया है, जिसमें अगर कोई सामान्य श्रेणी से संबंधित छात्र है, या इस परीक्षा के बाद वे मैरिट में नहीं आ पाता है तो वह सालाना 75 हजार फीस देकर इस बैच में बैठ सकता है, लेकिन उसे सरकार की तरफ से कोई स्टाइपंड नहीं मिलेगा।
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के समय स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके या संबंधित स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र पात्र होंगे।
100 अंकों की होगी प्रवेश परीक्षा
हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेरिट के अनुसार केंद्र द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। 100 अंकों की प्रवेश परीक्षा 90 एमसीक्यू (प्रत्येक एक अंक) और 2 निबंध (अंग्रेजी और हिंदी) (5 अंक प्रत्येक) पर आधारित होगी। प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य अंग्रेजी (10 अंक), सामान्य हिंदी (10 अंक), संख्यात्मक क्षमता और तर्क (10 अंक), निबंध लेखन (10 अंक) से प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम की अवधि 01 वर्ष है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने पीजीटी (PGT) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे लेकर डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। इन पदों के लिए 13 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सीधे खारिज कर दिए जाएंगे। विस्तृत विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएं, पात्रता शर्तें और परीक्षा शुल्क आदि जल्द आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PGT के 585 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसमें लेक्चरर स्कूल न्यू अंग्रेजी के 63, हिंदी के 117, हिस्ट्री के 115, पॉलिटिकल साइंस के 102, इकोनॉमिक्स के 17, गणित के 41, फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 29, बायोलॉजी के 9 और कॉमर्स के 47 पद शामिल हैं।
बता दें कि हाल ही में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पीजीटी के 585 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस माह ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी।
हिमाचल लोक सेवा आयोग ने 585 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसमें लेक्चरर स्कूल न्यू अंग्रेजी के 63, हिंदी के 117, हिस्ट्री के 115, पॉलिटिकल साइंस के 102, इकोनॉमिक्स के 17, गणित के 41, फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 29, बायोलॉजी के 9 और कॉमर्स के 47 पद शामिल हैं।
किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सीधे खारिज कर दिए जाएंगे। विस्तृत विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएं, पात्रता शर्तें और परीक्षा शुल्क आदि जल्द आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
बता दें कि हाल ही में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पीजीटी के 585 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस माह ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी।
शिमला।हिमाचल हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों के मामले में सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया है। सुक्खू सरकार ने सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। सरकार की दलील थी कि सभी याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई हैं।
याचिका विधायक सतपाल सत्ती और अन्य 11 विधायकों के द्वारा दायर की है। याचिका में सभी 12 याचिकाकर्ता का एफिडेविट होने चाहिए। दूसरे पक्ष ने कानून के तहत अपना पक्ष कोर्ट में रखा। कोर्ट ने फैसले में सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया। अब सतपाल सिंह सत्ती सहित 12 विधायकों द्वारा याचिका पर 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सतपाल सत्ती ने अतिरिक्त महाधिवक्ता पंजाब हरियाणा सतपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास, अधिवक्ता वीर बहादुर वर्मा, अंकित धीमान, मुकुल शर्मा और राकेश शर्मा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया गया है।
फैसले के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए अधिवक्ता वीर बहादुर वर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार द्वारा मेंटेनेबिलिटी को लेकर किए आवेदन पर जजमेंट के लिए सुनवाई हुई। इसमें हमारे पक्ष में फैसला आया है और सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
जैसे कि हमें अवगत है कि सीपीएस नियुक्ति को लेकर सतपाल सत्ती एवं 11 अन्य विधायकों ने हाईकोर्ट इनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। पिछली बार 3 अक्टूबर को मुद्दा कोर्ट के समक्ष लगा था, जिसमें लंबी बहस हुई थी, जिसका आज फैसला आया है। इस फैसले में साफ है की याचिका मेंटेनेबल है, मतलब आगे बढ़ाने योग्य है।
उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में फिर याचिका सुनवाई होगी। हमने कोर्ट के समक्ष प्रार्थना की है कि अंतरिम निवेदन पर सुनवाई की जाए। सवाल यह उठता है कि अंतरिम निवेदन में क्या होगा, अगर हाईकोर्ट मानता है कि सीपीएस की नियुक्ति पर रोक लगनी चाहिए, तो यह एक बड़ा फैसला माना जाएगा। हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह सरकारी खजाने का मामला है और इसको लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला पूर्व में भी सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय का कानून लागू होता है। इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है।
असम और मणिपुर में भी ऐसे ही मामले को लेकर पूर्व में फैसला सुनाया जा चुका है। फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएस को नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक माना है। इसको आधार बनाते हुए हमने विधायक सतपाल सत्ती और अन्य विधायकों के माध्यम से सीपीएस की नियुक्तियों को चैलेंज किया है। हमने आज पहली बाधा पार कर ली है। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को कोर्ट याचिका पर फैसला भी सुना सकता और इसे रिजर्व भी रख सकता है।
धर्मशाला।हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एसओएस (SOS) के तहत 2024 में आयोजित करवाए जाने वाली 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण व प्रवेश पत्र की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। बिना लेट फीस के साथ 12 नवंबर 2023 तक आवेदन किए जा सकते हैं।
लेट फीस 1000 सहित 13 नवंबर से 7 दिसंबर और 2 हजार लेट फीस के साथ 8 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023 तक आवेदन किए जा सकेंगे।
वहीं, ऑनलाइन आवेदन हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संशोधित नियमों के तहत भरे जाएंगे। बता दें कि बोर्ड ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) की परीक्षा से संबंधित नियमों में संशोधन किए हैं।
नियमों में इस प्रकार हुआ है संशोधन
8वीं कक्षी की बात करें तो जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के वर्ष के 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 14 वर्ष प्राप्त कर ली है, वे प्रवेश के लिए पात्र हैं।
ऐसे अभ्यर्थियों को नगर निगम प्राधिकारी या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या स्थानांतरण प्रमाण पत्र जन्मतिथि दर्शाने के लिए स्कूल छोड़ने के प्रमाण की एक प्रति संलग्न करनी होगी।
वे अभ्यर्थी जो पहले बोर्ड/नॉन बोर्ड या समकक्ष परीक्षा की मिडिल मानक परीक्षा में उपस्थित हुए थे और अनुत्तीर्ण हो गए थे। बोर्ड या समकक्ष परीक्षा निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
जो अभ्यर्थी सरकारी/मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों द्वारा आयोजित तीसरी, पांचवीं, छठी या सातवीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण/असफल रहे हैं, वे एसओएस के मिडिल कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के समकक्ष अधिकारी से विषयों के साथ काउंटर सिंगनेचर इन सर्टिफिकेट और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
10वीं कक्षा के लिए यह नियम
10वीं की बात करें तो एक उम्मीदवार जो पहले हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBose) या मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा की मैट्रिक परीक्षा में उपस्थित हो चुका है और असफल रहा है, वह मैट्रिक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है।
जो अभ्यर्थी सरकार/मान्यता प्राप्त निजी संस्थान द्वारा आयोजित 9वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हुए हैं, वे एसओएस के माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निजी संस्थान के छात्रों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी या इससे समकक्ष अधिकारी द्वारा काउंटर साइन किया प्रमाणपत्र और स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।
कोई भी अन्य उम्मीदवार जिसने एचपीएसओएस/एचपीबीओएसई (HPSOS/HPBose) की मिडिल मानक परीक्षा या किसी मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वह एसओएस के माध्यमिक पाठ्यक्रम में उपस्थित हो सकता है।
बशर्ते कि उम्मीदवार जिसने राज्य/अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्थान से मिडिल मानक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा मिडिलडब्ल्यू मानक परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। ऐसे मामले में निजी तौर पर प्रबंधित संस्थानों के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/प्रारंभिक शिक्षा के उप निदेशक से प्रतिवाद लेना अनिवार्य है।
माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि माध्यमिक स्तर पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से, माध्यमिक परीक्षा (Middle Examination) उत्तीर्ण करने के वर्ष से दो वर्ष का अंतर अनिवार्य है।
12वीं की बात करें तो एक उम्मीदवार जो पहले एचपी बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा या किसी मान्यता प्राप्त किसी अन्य राज्य बोर्ड/यूटी की समकक्ष परीक्षा में शामिल हो चुका है और असफल रहा है, वह एसओएस के सीनियर सेकेंडरी पाठ्यक्रम में उपस्थित हो सकता है।
बशर्ते कि जो उम्मीदवार सीनियर सेकेंडरी परीक्षा या किसी मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड/यूटी की समकक्ष परीक्षा में असफल रहा हो, उसे प्रवेश के समय मूल प्रवासन प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
कोई भी अन्य उम्मीदवार जिसने एचपीबीओएसई की मैट्रिक परीक्षा या किसी मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है वह एचपीएसओएस के वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए नामांकन कर सकता है, बशर्ते कि उम्मीदवार ने मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी, गणित मानक और हिंदी विषय के साथ अर्हता प्राप्त की हो।
एक उम्मीदवार जिसने किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से अंग्रेजी या गणित मानक या हिंदी के बिना मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसे पहले या साथ ही उस विषय में उत्तीर्ण होना होगा।
ऐसे उम्मीदवार को प्रवेश के लिए कोडल औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अनंतिम रूप से 12वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार उक्त विषयों में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसका 12वीं का परिणाम रद्द कर दिया जाएगा।
12वीं विज्ञान स्ट्रीम (नॉन मेडिकल) में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार को मैट्रिक परीक्षा में गणित मानक विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों ने अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें प्रवेश के समय मूल प्रवासन प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष से दो वर्ष का अंतर आवश्यक है।
HPSOS के किसी भी प्रवेश में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को बोर्ड अध्ययन केंद्र का दौरा करना होगा।
एचपीएसओएस के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश फॉर्म केवल एचपीएसओएस अध्ययन केंद्रों के माध्यम से समय-समय पर एचपीएसओएस द्वारा अनुमोदित निर्धारित फॉर्म/ऑनलाइन मोड पर ही स्वीकार किए जाएंगे।
मार्च 2024 से प्रवेश फॉर्म केवल सहायक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति के साथ ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र/सहायक दस्तावेज की हार्डकॉपी एचपीएसओएस अध्ययन केंद्र के पास रखी जाएगी
जिन उम्मीदवारों ने एचपीबोर्ड/एचपीएसओएस/अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक और सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे एचपीएसओएस उम्मीदवार के रूप में अतिरिक्त विषयों की पेशकश कर सकते हैं। बशर्ते वे विषय अध्ययन की एचपीएसओएस योजना में उपलब्ध हों।
बशर्ते कि विज्ञान स्ट्रीम में उत्तीर्ण छात्र 12वीं की परीक्षा देने के 1 साल बाद और 3 साल से पहले अतिरिक्त विषय के रूप में जीव विज्ञान/गणित के लिए आवेदन कर सकता है।
टीओसी सुविधा केवल एचपीबोस के पूर्व छात्रों को दी जाएगी। उम्मीदवार के पास न्यूनतम 33 प्रतिशत उत्तीर्ण अंकों के साथ उत्तीर्ण विषयों में क्रेडिट ट्रांसफर कराने का विकल्प है। अन्य समकक्ष बोर्डों को कोई टीओसी सुविधा नहीं दी जाएगी। 5 वर्ष के भीतर टीओसी सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा।
थ्योरी और प्रैक्टिकल को एक इकाई माना जाता है और प्रैक्टिकल वाले विषय को उत्तीर्ण करने के लिए, उम्मीदवार को 33 प्रतिशत अंकों के साथ थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग-अलग उत्तीर्ण करना होता है।
यदि कोई उम्मीदवार ऐसे मामले में प्रैक्टिकल में असफल हो जाता है, तो उसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाओं में फिर से उपस्थित होना होगा।
प्रैक्टिकल वाले विषय में प्रदर्शन में सुधार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार के लिए, सिद्धांत और व्यावहारिक दोनों परीक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट में नोटिफिकेशन देख सकते हैं।
शिमला। जिला शिमला में हाल ही में संपन्न जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में 8 नए स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पूर्ण चंद ठाकुर ने दी।
उन्होंने कहा कि विकास टुटू के अंतर्गत ग्राम पंचायत बढ़ई के ग्राम क्यारी में, शिमला शहर के वार्ड नंबर 13 के स्थान कृष्णानगर में, विकास खंड मशोबरा की ग्राम पंचायत मल्याणा के स्थान मल्याणा के वार्ड नंबर 4 में, विकास खंड छौहारा के ग्राम पंचायत बनोटी के वार्ड नंबर 3, विकास खंड रोहड़ू की ग्राम पंचायत मुन्डाछा के गांव मुन्डाछा वार्ड नंबर 1 में, विकास खंड टुटू (हीरानगर) की ग्राम पंचायत घण्डल के गांव घण्डल व ग्राम पंचायत रामपुर क्योंथल के गांव शागीण में, विकास खंड चौपाल की ग्राम पंचायत सरी के गांव सरी में तथा विकास खंड टुटू हीरानगर के उचित मूल्य की दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार या संस्थाएं https://emerginghimachal.hp.gov.in/sso/investor/register पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन करने के लिए विभाग के जिला कार्यालय या संबंधित निरीक्षक के कार्यालय से प्रपत्र-क को प्राप्त कर भर कर विभाग के जिला कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2023 निर्धारित की गई है।
पूर्ण चंद ठाकुर ने बताया कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है। आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र-यदि हो, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता, विधवा एकल नारी, यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी परिवार से सम्बन्धित है तो उसका प्रमाण पत्र व यदि आवेदक उसी स्थान का है।
इसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां अपलोड करना भी अनिवार्य होगा ताकि उस आधार पर उचित मूल्य की दुकान आवंटन हेतु मेरिट तैयार की जा सके। वांछित दस्तावेजों के बिना आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा।
हमीरपुर। भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न व्यवसायिक कोर्सों हेतु केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना 2023-24 के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के उपनिदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 60 प्रतिशत अंकों के साथ बारहवीं पास निर्धारित की गई है।
पात्र लाभार्थी व्यवसायिक कोर्स के प्रथम वर्ष में ही आवेदन कर सकते हैं। उपनिदेशक ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट केएसबी.जीओवी.इन (ksb.gov.in) पर किया जा सकता है।