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हिमाचल राज्यसभा चुनाव : पर्ची सिस्टम से रिजल्ट को चुनौती, हाईकोर्ट में याचिका दायर

27 फरवरी को हुआ था चुनाव

शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट पर कांग्रेस के पास बहुमत के बावजूद बड़ा उलटफेर हुआ था। कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी को मिली हार अभी भी हिमाचल की सियासत में छाई हुई है।

अब अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा वोटिंग में बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणाम को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट प्राप्त हुए। बाद में पर्ची से नाम निकाले गए, लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से उम्मीदवार को जीत मिली वह गलत है।

बराबर मत होने पर पर्ची सिस्टम से जिस व्यक्ति का नाम निकले, वो हार जाए यह धारणा कानूनी रूप से गलत है। आमतौर पर संस्कृति, सोच और कोमन सेंस में जब दो लोग होते हैं और दोनों में बराबरी होती है तो जिसका नाम निकलता है तो उसको जीतना चाहिए।

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एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है। रूल्स में भी ऐसा कोई नियम नहीं हैं। इसके खिलाफ उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

अगर यह धारणा गलत है तो जो परिणाम घोषित हुआ वो भी गलत होगा। हाईकोर्ट नियमों के अनुसार याचिका को देखेगा। उसके बाद आगामी प्रक्रिया होगी।

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बता दें कि 27 फरवरी को हिमाचल राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें तीन निर्दलीयों समेत कांग्रेस के 6 विधायकों ने अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ वोट दिया था।

68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में 34 -34 पर मामला अटक गया था। टाई होने के बाद पर्ची सिस्टम से नाम निकाला गया था। पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी के नाम की निकली थी, लेकिन भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया था।

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हिमाचल : चैतन्य शर्मा के पिता और विधायक आशीष शर्मा की अग्रिम जमानत बढ़ी

अब 26 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में सोमवार को सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में आए गगरेट से पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और हमीरपुर से निर्दलीय एमएलए आशीष शर्मा की अग्रिम जमानत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। राकेश शर्मा और आशीष शर्मा ने केस को वापस लेने के लिए भी याचिका दायर की है।

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कोर्ट ने आशीष शर्मा और राकेश शर्मा की पिटीशन पर सरकार से भी 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है। एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि राकेश शर्मा ने जांच में पुलिस का सहयोग नहीं किया।

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इस मामले में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को धमकाया है। यह सारी बातें उन्होंने कोर्ट के ध्यान में लाई हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देते वक्त स्पष्ट कहा कि जब-जब पुलिस राकेश शर्मा और आशीष शर्मा को जांच के लिए बुलाएगी तो उन्हें जांच को ज्वाइन करना होगा।

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विनय शर्मा ने कांगड़ा-चंबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस टिकट पर जताई दावेदारी

टिकट के लिए किया आवेदन

शिमला। हिमाचल के पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल और हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनय शर्मा ने कांगड़ा-चंबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी जताई है। उन्होंने कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन किया है।
बता दें कि विनय शर्मा पुत्र स्वर्गीय जगदीश चंद्र शर्मा कांगड़ा शहर के साथ लगते घुरक्कड़ी गर्ग कॉलोनी के निवासी हैं।

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वह एमए एलएलबी हैं। विनय शर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के करीबी लोगों में माना जाता था। पूर्व की कांग्रेस सरकार में वह डिप्टी एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह पर ‘राजा तां फकीर है’ किताब भी लिखी है।

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एडवोकेट विनय शर्मा ने कहा कि उन्होंने कांगड़ा-चंबा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन किया है। अगर पार्टी मौका देती है तो सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डाली जाएगी।

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शिमला टाउन हॉल में फूड कोर्ट चलाने पर हाईकोर्ट की रोक

अब 14 मार्च को होगा मामले की अगली सुनवाई

शिमला। राजधानी शिमला के टाउन हॉल में फूड कोर्ट चलाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश दिए हैं।

आयुक्त नगर निगम शिमला को इस आदेश का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च 2024 को होगी।

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वहीं, राज्य हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी भी करेगी टाउन हॉल का दौरा करेगी और आगामी सुनवाई में फैक्ट्स को लेकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी।

एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने मामले को लेकर बताया कि पहले जनहित याचिका दायर हुई थी। उसमें कहा गया था कि टाउन हॉल का ऑफिस के लिए प्रयोग न हो और इसका यूज जनहित में किया जाए।

इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि यहां हाई एंड कैफे, बुटिक आदि होना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर शिमला नगर निगम ने टाउन हॉल के ग्राउंड फ्लोर में एक कैफे खोला था। कोर्ट के आज के फैसले के अनुसार यह कैफे हाई एंड कैफे न होकर मात्र फूड कोर्ट है। फैसले में कहा कि हाई एंड कैफे का अर्थ बहुत महंगी जगह होता है।

 

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उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान मैंने कोर्ट में दलिल दी थी कि शिमला के हिसाब से यह कैफे हाई एंड कैफे (High End Cafe) की श्रेणी में आता है। अगर वाइल्ड फ्लावर हॉल और सिसिल की तर्ज पर बहुत हाई एंड कैफे खोला जाए तो शिमला की अधिकतर जनता इसका लाभ नहीं ले पाएगी। अधिकतर जनता कैफे में बैठने और कॉफी पीने से वंचित रह जाएगी। कोर्ट ने उनकी दलिलों को अस्वीकार कर दिया।

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कहा कि यह मात्र फूड कोर्ट है। आदेशों में अगली तारीख तक फूड कोर्ट पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी टाउन हॉल का दौरा करेगी और आदेशों में दिए तथ्य को देखेंगी। इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी।

 

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हिमाचल : मंत्रियों जैसी सुविधाएं नहीं ले पाएंगे सीपीएस, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी

शिमला। हिमाचल में कोई भी मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) मंत्रियों जैसी सुविधाएं नहीं ले पाएगा। हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश बुधवार को केस की सुनवाई के दौरान दिए। मामले को लेकर अगली सुनवाई 12 मार्च को तय की गई है।

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बता दें कि हाईकोर्ट में पिछले कल और आज दो दिन सीपीएस (CPS) की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती सहित 11 भाजपा विधायकों ने याचिका हाईकोर्ट में दायर की है।

भाजपा विधायकों की ओर से हाईकोर्ट में केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने कहा कि अब कोई भी सीपीएस (CPS) मंत्रियों के समान काम नहीं कर पाएगा। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के मुताबिक किसी भी प्रदेश में मंत्रियों की संख्या विधायकों की कुल संख्या के 15 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है।

इस हिसाब से हिमाचल में में अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार प्रदेश में मंत्री और सीपीएस की संख्या में 15 फीसदी से ज्यादा हो गई है। इसलिए सीपीएस की नियुक्तियों को भाजपा विधायकों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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बता दें कि हिमाचल में 6 सीपीएस बनाए गए हैं। इसमें बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की के विधायक संजय अवस्थी, दून के विधायक राम कुमार चौधरी और रोहड़ू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा को सीपीएस बनाया गया है। साथ ही अभी मुख्यमंत्री सहित 11 मंत्री हैं। एक मंत्री का पद अभी खाली है।

 

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हिमाचल : हाटी को ST का दर्जा देने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा गुर्जर समुदाय-याचिका दायर

मामले में अब 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

शिमला। सिरमौर जिला के गिरीपार के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ गुर्जर समुदाय हाईकोर्ट पहुंच गया है। गुर्जर समाज ने केंद्र सरकार द्वारा हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने के फैसले पर विरोध जताया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

हाईकोर्ट में गुरुवार 30 नवंबर को इस मामले में सुनवाई हुई और इस मामले में केंद्र सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

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गुर्जर समाज की ओर से केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट रजनीश मनिकटाला ने कहा कि गिरिपार के गुजर समाज के लोगों ने हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने का विरोध करते हुए कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की है।

इनकी दलील है कि हाटी समुदाय एसटी का दर्जा देने के मापदंड पर खरा नहीं उतरता है। ST का दर्जा देने के लिए शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ापन, एथनिक ग्रुप सहित कई मापदंड हैं, जिसको हाटी समुदाय पूरा नहीं कर रहा।

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अधिवक्ता रजनीश मनिकटाला ने कहा कि गुर्जर समुदाय की दलील है कि हाटी समुदाय को ST का दर्जा दिया गया है चाहे वह छोटी जाती का हो या बड़ी जाती का लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं, वे साधन संपन्न हैं।

यह वर्ग ST के मापदंड पूरा नहीं कर रहा है। गुर्जर समुदाय का कहना है कि हाटी को जनजातीय दर्जा देना एक राजनीतिक फैसला है।

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इसमें साधन संपन्न लोग शामिल हैं। गुर्जर समुदाय की यह भी दलील है कि एसटी का दर्जा देने के बाद उनको इन संपन्न लोगों के साथ आरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और इसमें वे पिछड़ जाएंगे।

अधिवक्ता रजनीश मनिकटाला ने कहा कि मामले की मुख्य न्यायधीश सहित ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत में सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार व हिमाचल सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर रिप्लाई फाइल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में सुनवाई अब 18 दिसंबर को होगी।

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पालमपुर कारोबारी मामला : ASP रैंक का अधिकारी करेगा मामले की जांच

हिमाचल हाईकोर्ट में सरकार ने दिया आश्वासन

शिमला। कांगड़ा जिला के पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले को लेकर बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुख्यत चार बिंदुओं पर बहस हुई।

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सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को लेकर की जा रही जांच का रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश सरकार को दिए हैं और 4 दिसंबर को मामले को लेकर अगली सुनवाई की तारीख तय की है।

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मामले को लेकर जानकारी देते हुए एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर कारोबारी की शिकायत पर कांगड़ा में एफआईआर दर्ज की गई है और डीएसपी रैंक का अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अब सरकार ने एएसपी रैंक के अधिकारी से मामले की जांच करवाने का कोर्ट में आश्वासन दिया है।

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साथ ही कोर्ट ने जो जांच के रिकॉर्ड मांगें हैं उसकी प्रतिलिपि भी सरकार एक से दो दिन में कोर्ट में जमा करवाएगी और कारोबारी की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने कोर्ट में आश्वासन दिया है कि कारोबारी को दो कांस्टेबल सुरक्षा के लिए मुहैया करवाए गए हैं और अगर और भी जरूरत होगी तो सुरक्षा दी जाएगी। अब 4 दिसंबर को मामले को लेकर दोनों पक्षों को सुना जाएगा।

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शिमला होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामला, सरकार ने कोर्ट से मांगा समय

मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर 2023 को होगी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को लेकर प्रदेश सरकार बनाम ओबरॉय ग्रुप मामले में अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। इससे पहले बीते शनिवार को कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन तब सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रोक लगा दी और सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख दी थी।
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आज प्रदेश सरकार की ओर से अदालत से समय मांगा गया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की है।
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ओबरॉय ग्रुप के वकील राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मामले पर आज सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की ओर से दिल्ली से वकील ने वर्चुअली अदालत में सरकार का पक्ष रखा और अदालत से समय मांगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख दी है, जिसमें सरकार की तरफ से वकील अपना पक्ष रखेंगे।
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पालमपुर कारोबारी मामला : डीजीपी संजय कुंडू की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने दिए FIR के आदेश

कारोबारी निशांत की मेल पर हाईकोर्ट ने लिया है स्वत: संज्ञान

शिमला। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। मामले को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा एसपी को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं साथ ही अगली सुनवाई 22 नवंबर को रखी गई है।

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हिमाचल हाईकोर्ट में महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो FIR करना जरूरी होता है। कारोबारी की शिकायत पर दर्ज की जाएगी साथ ही सुरक्षा मुहैया करवाने के भी आदेश दिए हैं। आज एसपी कांगड़ा और एसपी शिमला ने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने शिकायतकर्ता के पक्ष में एक वरिष्ठ वकील की भी नियुक्ति की है। अब इस मामले में FIR दर्ज करवाने का पूर्ण आश्वासन दिया गया है।

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हिमाचल प्रदेश में इस हाई प्रोफाइल मामले में डीजीपी संजय कुंडू भी सवालों के घेरे में हैं। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा ने डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ भी ई मेल से शिकायत दी है। इसी ईमेल पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जवाब तलब किया था।

कारोबारी निशांत शर्मा के मुताबिक उन पर गुरुग्राम में हमला हुआ। जिसकी एफआईआर भी गुरुग्राम में दर्ज करवाई गई है। इसके बाद मैक्लोडगंज में उनको मामला वापिस लेने के लिए दो लोगों द्वारा धमकाया गया। कारोबारी निशांत शर्मा का कहना है कि इसी बीच उन्हें डीजीपी कार्यालय से 14 बार फोन किया गया। जब उन्होंने डीजीपी से बात की तो उन्हें डीजीपी ने शिमला आने के लिए कहा।

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कारोबारी निशांत शर्मा का आरोप है कि जब वह डीजीपी को जानते ही नहीं है तो उन्हें शिमला क्यों बुलाया गया। उन्होंने पालमपुर के डीएसपी और एसएचओ की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। निशांत ने कहा कि गुरुग्राम के हमले की ही तरह धर्मशाला में उनको धमकाना, डीजीपी द्वारा फोन करके शिमला बुलाना अपने आप में सवाल खड़े करता है।

क्या है पूरा मामला

पालमपुर से संबंध रखने वाले एक कारोबारी निशांत शर्मा ने आरोप लगाया है कि डीजीपी से उसे जान का खतरा है। संपत्ति से जुड़े एक मामले में निशांत शर्मा पर हमला हो चुका है। निशांत शर्मा ने आरोप लगाया है कि उसे पुलिस मुख्यालय से बार-बार फोन किया जा रहा था और डीजीपी उसे शिमला मिलने के लिए बुला रहे थे।

निशांत शर्मा के अनुसार उसने मेल के माध्यम से डीजीपी से जानना चाहा कि उसे शिमला क्यों बुलाया जा रहा है। इस मेल के बाद डीजीपी संजय कुंडू ने निशांत शर्मा पर छोटा शिमला थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। डीजीपी ने एफआईआर में कहा कि निशांत शर्मा ने उनकी छवि को खराब करने की नीयत से मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं।

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इस बीच, निशांत शर्मा ने सीएम सहित हिमाचल हाई कोर्ट के सीजे को मेल लिखकर मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया था। हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव भी इस मामले में जांच की बात कह चुके हैं। निशांत शर्मा का आरोप है कि कांगड़ा के भागसूनाग में उसका रास्ता रोक कर कुछ लोगों ने धमकी दी थी। कांगड़ा पुलिस ने घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड में लिया है।

वहीं, निशांत शर्मा पर गुड़गांव में भी हमला हो चुका है। उस मामले की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है। इस बीच, हाई प्रोफाइल मामले में डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने की मांग भी की जा रही है। कारोबारी का कहना है कि डीजीपी के पद पर रहते हुए पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं रह सकती।

उधर, डीजीपी ऑफिस से एक प्रेस नोट जारी हुआ है‌। प्रेस नोट के अनुसार यह 2023 की आपराधिक लिखित याचिका संख्या 14 के संबंध में डीजीपी के खिलाफ प्रसारित कुछ सोशल मीडिया अफवाहों से संबंधित है।

यह स्पष्ट करना है कि डीजीपी अपनी निजी या आधिकारिक क्षमता में न तो एक पक्ष है और न ही प्रतिवादी है। उन्हें कभी भी उच्च न्यायालय द्वारा तलब नहीं किया गया और न ही उनके लिए कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया गया। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

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HRTC के बर्खास्त दो कंडक्टर को हाईकोर्ट से फिलहाल मिली राहत, प्रबंधन से जवाब तलब

10 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

शिमला। HRTC लगेज पॉलिसी को फेल करने के षड्यंत्र के आरोप में बर्खास्त दोनों कंडक्टर को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। अदालत ने परिचालकों को बर्खास्त करने के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।

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बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) द्वारा आय में बढ़ोतरी के लिए लागू की लगेज पालिसी को फेल करने के कथित षड्यंत्र मामले में दो कंडक्टर को बर्खास्त कर दिया है। ये कंडक्टर रिकांगपिओ यूनिट के राजेश कुमार व सुनील कुमार हैं।

अनुबंध पर सेवाएं दे रहे परिचालक परिवहन सेवा आचरण नियम (कंडक्ट रूल), अनुबंध सेवा नियम और निगम की सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर दोनों परिचालकों को प्रबंधन द्वारा बर्खास्त किया गया है।

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HRTC से बर्खास्त परिचालक सुनील कुमार ने कुछ दिन पहले शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा था कि एचआरटीसी की लागू हुई नई लगेज पॉलिसी को लेकर काफी बवाल मचा था और कईं ऐसे मामले सामने आए थे, जिनसे निगम की छवि खराब हो रही थी।

हम भी इस विषय को लेकर अपने छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप पर केवल चर्चा कर रहे थे न कि किसी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर बात कर रहे थे, जिससे की जनता के बीच गलत संदेश जाए।

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हम केवल अपनी बातें ग्रुप में अपने कर्मचारी साथियों (परिवार) के बीच ही रख रहे थे। चर्चा की कुछ प्रतिलिपियों को आधार बनाकर प्रबंधन के समक्ष रखा गया और हमें बिना जांच पड़ताल के ही बर्खास्त कर दिया गया है।

इसके बाद सुशील कुमार और राजेश कुमार ने प्रबंधन की ओर से जारी बर्खास्तगी आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया कि मामले की आगामी सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं को सेवा से बर्खास्त न किया जाए।

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