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हिमाचल : हाटी को ST का दर्जा देने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा गुर्जर समुदाय-याचिका दायर

मामले में अब 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

शिमला। सिरमौर जिला के गिरीपार के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ गुर्जर समुदाय हाईकोर्ट पहुंच गया है। गुर्जर समाज ने केंद्र सरकार द्वारा हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने के फैसले पर विरोध जताया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

हाईकोर्ट में गुरुवार 30 नवंबर को इस मामले में सुनवाई हुई और इस मामले में केंद्र सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

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गुर्जर समाज की ओर से केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट रजनीश मनिकटाला ने कहा कि गिरिपार के गुजर समाज के लोगों ने हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने का विरोध करते हुए कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की है।

इनकी दलील है कि हाटी समुदाय एसटी का दर्जा देने के मापदंड पर खरा नहीं उतरता है। ST का दर्जा देने के लिए शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ापन, एथनिक ग्रुप सहित कई मापदंड हैं, जिसको हाटी समुदाय पूरा नहीं कर रहा।

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अधिवक्ता रजनीश मनिकटाला ने कहा कि गुर्जर समुदाय की दलील है कि हाटी समुदाय को ST का दर्जा दिया गया है चाहे वह छोटी जाती का हो या बड़ी जाती का लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं, वे साधन संपन्न हैं।

यह वर्ग ST के मापदंड पूरा नहीं कर रहा है। गुर्जर समुदाय का कहना है कि हाटी को जनजातीय दर्जा देना एक राजनीतिक फैसला है।

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इसमें साधन संपन्न लोग शामिल हैं। गुर्जर समुदाय की यह भी दलील है कि एसटी का दर्जा देने के बाद उनको इन संपन्न लोगों के साथ आरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और इसमें वे पिछड़ जाएंगे।

अधिवक्ता रजनीश मनिकटाला ने कहा कि मामले की मुख्य न्यायधीश सहित ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत में सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार व हिमाचल सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर रिप्लाई फाइल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में सुनवाई अब 18 दिसंबर को होगी।

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पालमपुर कारोबारी मामला : ASP रैंक का अधिकारी करेगा मामले की जांच

हिमाचल हाईकोर्ट में सरकार ने दिया आश्वासन

शिमला। कांगड़ा जिला के पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले को लेकर बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुख्यत चार बिंदुओं पर बहस हुई।

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सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को लेकर की जा रही जांच का रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश सरकार को दिए हैं और 4 दिसंबर को मामले को लेकर अगली सुनवाई की तारीख तय की है।

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मामले को लेकर जानकारी देते हुए एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर कारोबारी की शिकायत पर कांगड़ा में एफआईआर दर्ज की गई है और डीएसपी रैंक का अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अब सरकार ने एएसपी रैंक के अधिकारी से मामले की जांच करवाने का कोर्ट में आश्वासन दिया है।

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साथ ही कोर्ट ने जो जांच के रिकॉर्ड मांगें हैं उसकी प्रतिलिपि भी सरकार एक से दो दिन में कोर्ट में जमा करवाएगी और कारोबारी की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने कोर्ट में आश्वासन दिया है कि कारोबारी को दो कांस्टेबल सुरक्षा के लिए मुहैया करवाए गए हैं और अगर और भी जरूरत होगी तो सुरक्षा दी जाएगी। अब 4 दिसंबर को मामले को लेकर दोनों पक्षों को सुना जाएगा।

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शिमला होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामला, सरकार ने कोर्ट से मांगा समय

मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर 2023 को होगी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को लेकर प्रदेश सरकार बनाम ओबरॉय ग्रुप मामले में अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। इससे पहले बीते शनिवार को कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन तब सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रोक लगा दी और सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख दी थी।
HPPSC : HAS मुख्य परीक्षा की डेटशीट जारी- 13 से शुरू होगी परीक्षाएं
आज प्रदेश सरकार की ओर से अदालत से समय मांगा गया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की है।
हिमाचल : इस दिन बिगड़ सकता है मौसम, कहां होगी बारिश और बर्फबारी-जानें
ओबरॉय ग्रुप के वकील राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मामले पर आज सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की ओर से दिल्ली से वकील ने वर्चुअली अदालत में सरकार का पक्ष रखा और अदालत से समय मांगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख दी है, जिसमें सरकार की तरफ से वकील अपना पक्ष रखेंगे।
हिमाचल में जेल वार्डर के भरे जाएंगे 91 पद, 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन
ऊना : छात्रा का वीडियो बनाकर कर रहे थे ब्लैकमेल, दो युवकों पर केस दर्ज

हिमाचल में तबादलों पर फिर लगी रोक, आदेश हुए जारी

हिमाचल में माइनिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती 

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हिमाचल के बिलासपुर जिला में डोली धरती, 2.9 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड
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हिमाचल : सिक्योरिटी गार्ड, ऑपरेटर सहित इन 421 पदों पर नौकरी का मौका-जानें डिटेल
हिमाचल कैबिनेट : जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर भर्ती की मंजूरी

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पालमपुर कारोबारी मामला : डीजीपी संजय कुंडू की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने दिए FIR के आदेश

कारोबारी निशांत की मेल पर हाईकोर्ट ने लिया है स्वत: संज्ञान

शिमला। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। मामले को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा एसपी को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं साथ ही अगली सुनवाई 22 नवंबर को रखी गई है।

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हिमाचल हाईकोर्ट में महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो FIR करना जरूरी होता है। कारोबारी की शिकायत पर दर्ज की जाएगी साथ ही सुरक्षा मुहैया करवाने के भी आदेश दिए हैं। आज एसपी कांगड़ा और एसपी शिमला ने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने शिकायतकर्ता के पक्ष में एक वरिष्ठ वकील की भी नियुक्ति की है। अब इस मामले में FIR दर्ज करवाने का पूर्ण आश्वासन दिया गया है।

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हिमाचल प्रदेश में इस हाई प्रोफाइल मामले में डीजीपी संजय कुंडू भी सवालों के घेरे में हैं। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा ने डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ भी ई मेल से शिकायत दी है। इसी ईमेल पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जवाब तलब किया था।

कारोबारी निशांत शर्मा के मुताबिक उन पर गुरुग्राम में हमला हुआ। जिसकी एफआईआर भी गुरुग्राम में दर्ज करवाई गई है। इसके बाद मैक्लोडगंज में उनको मामला वापिस लेने के लिए दो लोगों द्वारा धमकाया गया। कारोबारी निशांत शर्मा का कहना है कि इसी बीच उन्हें डीजीपी कार्यालय से 14 बार फोन किया गया। जब उन्होंने डीजीपी से बात की तो उन्हें डीजीपी ने शिमला आने के लिए कहा।

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कारोबारी निशांत शर्मा का आरोप है कि जब वह डीजीपी को जानते ही नहीं है तो उन्हें शिमला क्यों बुलाया गया। उन्होंने पालमपुर के डीएसपी और एसएचओ की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। निशांत ने कहा कि गुरुग्राम के हमले की ही तरह धर्मशाला में उनको धमकाना, डीजीपी द्वारा फोन करके शिमला बुलाना अपने आप में सवाल खड़े करता है।

क्या है पूरा मामला

पालमपुर से संबंध रखने वाले एक कारोबारी निशांत शर्मा ने आरोप लगाया है कि डीजीपी से उसे जान का खतरा है। संपत्ति से जुड़े एक मामले में निशांत शर्मा पर हमला हो चुका है। निशांत शर्मा ने आरोप लगाया है कि उसे पुलिस मुख्यालय से बार-बार फोन किया जा रहा था और डीजीपी उसे शिमला मिलने के लिए बुला रहे थे।

निशांत शर्मा के अनुसार उसने मेल के माध्यम से डीजीपी से जानना चाहा कि उसे शिमला क्यों बुलाया जा रहा है। इस मेल के बाद डीजीपी संजय कुंडू ने निशांत शर्मा पर छोटा शिमला थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। डीजीपी ने एफआईआर में कहा कि निशांत शर्मा ने उनकी छवि को खराब करने की नीयत से मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं।

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इस बीच, निशांत शर्मा ने सीएम सहित हिमाचल हाई कोर्ट के सीजे को मेल लिखकर मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया था। हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव भी इस मामले में जांच की बात कह चुके हैं। निशांत शर्मा का आरोप है कि कांगड़ा के भागसूनाग में उसका रास्ता रोक कर कुछ लोगों ने धमकी दी थी। कांगड़ा पुलिस ने घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड में लिया है।

वहीं, निशांत शर्मा पर गुड़गांव में भी हमला हो चुका है। उस मामले की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है। इस बीच, हाई प्रोफाइल मामले में डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने की मांग भी की जा रही है। कारोबारी का कहना है कि डीजीपी के पद पर रहते हुए पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं रह सकती।

उधर, डीजीपी ऑफिस से एक प्रेस नोट जारी हुआ है‌। प्रेस नोट के अनुसार यह 2023 की आपराधिक लिखित याचिका संख्या 14 के संबंध में डीजीपी के खिलाफ प्रसारित कुछ सोशल मीडिया अफवाहों से संबंधित है।

यह स्पष्ट करना है कि डीजीपी अपनी निजी या आधिकारिक क्षमता में न तो एक पक्ष है और न ही प्रतिवादी है। उन्हें कभी भी उच्च न्यायालय द्वारा तलब नहीं किया गया और न ही उनके लिए कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया गया। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

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सरकाघाट दामाद हत्याकांड में आया नया मोड़ : नवीन के कमरे से मिला सुसाइड नोट

हिमाचल में फिर खोले जाएंगे क्रशर : सब कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, सीएम ले सकते हैं फैसला
हिमाचल कैबिनेट बैठक की तिथि तय, जानने के लिए पढ़ें खबर

ज्वालाजी के इन युवाओं ने दिया मानवता का परिचय, बेजुबान की बचाई जान
हिमाचल लोक सेवा आयोग ने एरिया मैनेजर सहित इन पदों पर शुरू की भर्ती प्रक्रिया 

भरे जाएंगे ये पद, हिमाचल लोक सेवा आयोग ने शुरू की भर्ती-जानें डिटेल
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HRTC के बर्खास्त दो कंडक्टर को हाईकोर्ट से फिलहाल मिली राहत, प्रबंधन से जवाब तलब

10 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

शिमला। HRTC लगेज पॉलिसी को फेल करने के षड्यंत्र के आरोप में बर्खास्त दोनों कंडक्टर को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। अदालत ने परिचालकों को बर्खास्त करने के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।

धर्मशाला भारत-न्यूजीलैंड मैच : जीतने वाली टीम बनेगी नंबर वन, बहुत खास है मुकाबला

बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) द्वारा आय में बढ़ोतरी के लिए लागू की लगेज पालिसी को फेल करने के कथित षड्यंत्र मामले में दो कंडक्टर को बर्खास्त कर दिया है। ये कंडक्टर रिकांगपिओ यूनिट के राजेश कुमार व सुनील कुमार हैं।

अनुबंध पर सेवाएं दे रहे परिचालक परिवहन सेवा आचरण नियम (कंडक्ट रूल), अनुबंध सेवा नियम और निगम की सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर दोनों परिचालकों को प्रबंधन द्वारा बर्खास्त किया गया है।

धर्मशाला : भारत-न्यूजीलैंड मैच से पहले ब्लैक में बेच रहा था टिकटें, रंगे हाथ पकड़ा

HRTC से बर्खास्त परिचालक सुनील कुमार ने कुछ दिन पहले शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा था कि एचआरटीसी की लागू हुई नई लगेज पॉलिसी को लेकर काफी बवाल मचा था और कईं ऐसे मामले सामने आए थे, जिनसे निगम की छवि खराब हो रही थी।

हम भी इस विषय को लेकर अपने छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप पर केवल चर्चा कर रहे थे न कि किसी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर बात कर रहे थे, जिससे की जनता के बीच गलत संदेश जाए।

Big Breaking : हिमाचल लोक सेवा आयोग ने SET के लिए मांगे आवेदन, यह है लास्ट डेट

हम केवल अपनी बातें ग्रुप में अपने कर्मचारी साथियों (परिवार) के बीच ही रख रहे थे। चर्चा की कुछ प्रतिलिपियों को आधार बनाकर प्रबंधन के समक्ष रखा गया और हमें बिना जांच पड़ताल के ही बर्खास्त कर दिया गया है।

इसके बाद सुशील कुमार और राजेश कुमार ने प्रबंधन की ओर से जारी बर्खास्तगी आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया कि मामले की आगामी सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं को सेवा से बर्खास्त न किया जाए।

ITI पास युवाओं को मौका : बद्दी की कंपनी दे रही रोजगार, मंडी में होंगे साक्षात्कार

देहरा : यहां भरे जाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दो तथा सहायिका के 10 पद

हिमाचल वन मित्र योजना : किस आधार पर होगा चयन, किसके कितने मिलेंगे अंक-जानें

धर्मशाला : रक्षा पेंशनभोगी घर बैठे जमा करवा सकते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

हिमाचल : शादी की भाजी, शुगर फ्री मिठाइयों का लें जायका, गिफ्ट पैक भी उपलब्ध 

 

हिमाचल : किस सर्कल में कितने वन मित्र होंगे तैनात, कितने घंटे करना होगा काम-जानें

 

हिमाचल : काम पर लौटना चाहते कुछ बर्खास्त जिला परिषद कैडर जेई, मंत्री बोले-स्वागत है

HRTC लगेज पॉलिसी : कंडक्टर सामान ले जाने से करे मना तो शिकायत को घुमाएं यह नंबर

धर्मशाला भारत-न्यूजीलैंड मैच : बारिश डाल सकती है खलल, जानें मौसम अपडेट

हिमाचल : PGT के 585 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, डिटेल नोटिफिकेशन जारी, पढ़ें
हिमाचल : आपके मोबाइल पर भी आया ऐसा मैसेज, न घबराएं- जानें वजह

हिमाचल : एक माह में 15 रुपए बढ़े सीमेंट के दाम, अब 5 रुपए प्रति बैग हुई बढ़ोतरी
हिमाचल के सभी डीसी को निर्देश, अनाथ बच्चों को 7 नवंबर से पहले जारी करें प्रमाणपत्र 

HRTC बस में भी स्वाइप कर सकेंगे क्रेडिट-डेबिट कार्ड, तीन माह में शुरू होगी सुविधा
हिमाचल में इन्हें घर बनाने के लिए 280 रुपए में मिलेगी सीमेंट की बोरी 

हिमाचल : निजी कंपनियों में नौकरी के इंटरव्यू के लिए अब ऑनलाइन होंगे आवेदन 
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हिमाचल सीपीएस नियुक्ति मामला : सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने आवेदन किया खारिज

सत्ता सहित 12 विधायकों ने दी है चुनौती
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों के मामले में सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया है। सुक्खू सरकार ने सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। सरकार की दलील थी कि सभी याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई हैं।
हिमाचल : कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के सभी मामले वापिस लेगी सरकार
याचिका विधायक सतपाल सत्ती और अन्य 11 विधायकों के द्वारा दायर की है। याचिका में सभी 12 याचिकाकर्ता का एफिडेविट होने चाहिए। दूसरे पक्ष ने कानून के तहत अपना पक्ष कोर्ट में रखा। कोर्ट ने फैसले में सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया। अब सतपाल सिंह सत्ती सहित 12 विधायकों द्वारा याचिका पर 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
Good Governance Index : हमीरपुर दूसरे स्थान पर, 35 लाख रुपये का मिला पुरस्कार
बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सतपाल सत्ती ने अतिरिक्त महाधिवक्ता पंजाब हरियाणा सतपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास, अधिवक्ता वीर बहादुर वर्मा, अंकित धीमान, मुकुल शर्मा और राकेश शर्मा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया गया है।
फैसले के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए अधिवक्ता वीर बहादुर वर्मा ने बताया कि  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार द्वारा मेंटेनेबिलिटी को लेकर किए आवेदन पर जजमेंट के लिए सुनवाई हुई। इसमें हमारे पक्ष में फैसला आया है और सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
जैसे कि हमें अवगत है कि सीपीएस नियुक्ति को लेकर सतपाल सत्ती एवं 11 अन्य विधायकों ने हाईकोर्ट इनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। पिछली बार 3 अक्टूबर को मुद्दा कोर्ट के समक्ष लगा था, जिसमें लंबी बहस हुई थी, जिसका आज फैसला आया है। इस फैसले में साफ है की याचिका मेंटेनेबल है, मतलब आगे बढ़ाने योग्य है।
उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में फिर याचिका सुनवाई होगी। हमने कोर्ट के समक्ष प्रार्थना की है कि अंतरिम निवेदन पर सुनवाई की जाए। सवाल यह उठता है कि अंतरिम निवेदन में क्या होगा, अगर हाईकोर्ट मानता है कि सीपीएस की नियुक्ति पर रोक लगनी चाहिए, तो यह एक बड़ा फैसला माना जाएगा। हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह सरकारी खजाने का मामला है और इसको लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला पूर्व में भी सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय का कानून लागू होता है। इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है।
असम और मणिपुर में भी ऐसे ही मामले को लेकर पूर्व में फैसला सुनाया जा चुका है। फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएस को नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक माना है। इसको आधार बनाते हुए हमने विधायक सतपाल सत्ती और अन्य विधायकों के माध्यम से सीपीएस की नियुक्तियों को चैलेंज किया है। हमने आज पहली बाधा पार कर ली है। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को कोर्ट याचिका पर फैसला भी सुना सकता और इसे रिजर्व भी रख सकता है।

 

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हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस मामले की अगली सुनवाई अब 18 सितंबर को

भाजपा के दस विधायकों ने नियुक्ति को दी है चुनौती

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस मामले में अगली तारीख पड़ी है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 सितंबर को होगी। बता दें कि इस मामले में ऊना के विधायक सतपाल सत्ती और अन्य 11 भाजपा के विधायकों द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के तौर पर सभी सीपीएस को काम करने से रोकने की मांग को फिलहाल लंबित रखने का फैसला सुनाया।

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संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने असंवैधानिक तरीके से नौ मंत्री व छ संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति की है।संविधान के अनुच्छेद 191 व 164 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने असम में फैसला सुनाया था कि किसी भी राज्य को मुख्य संसदीय सचिव बनाने व उनके संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

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सांबा मणिपुर में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएस की नियुक्तियों को रद्द किया था। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री व मंत्री बनाए जा सकते हैं। उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति भी असंवैधानिक है।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रत्तन ने मामले की पैरवी करते हुए कहा कि सभी याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई है। इसलिए इन याचिकाओं को इसी आधार पर खारिज किए जाने का आवेदन सरकार की ओर से दायर किया गया है।

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न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

शिमला। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति एए सैयद की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति राव को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति देने की सिफारिश की थी। वर्तमान में वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान बतौर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सेवाएं दे रहे हैं।

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न्यायमूर्ति रामचंद्र राव का जन्म सात अगस्त, 1966 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने एलएलबी की उपाधि उस्मानिया विश्वविद्यालय से 1989 में की थी। इसके बाद कैंब्रिज विश्वविद्यालय से एलएलएम की उपाधि प्राप्त की हुई है। न्यायमूर्ति रामचंद्र राव को 29 जून, 2012 को कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया था।

आंध्र प्रदेश का विभाजन होने पर उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट का विकल्प चुना था। 12 अक्टूबर, 2021 को उनका तबादला पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में किया गया था। न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने से पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वकालत भी की।

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देहरा को मिला अतिरिक्त जिला एवं सत्र कोर्ट, न्यायमूर्ति सबीना ने किया उद्घाटन

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने श्री ज्वालाजी मंदिर में टेका माथा

धर्मशाला। हिमाचल हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना ने शुक्रवार को देहरा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय का उद्घाटन किया। देहरा में स्थापित इस न्यायालय से देहरा, ज्वालामुखी और आसपास के क्षेत्र के लाखों लोगों को न्यायिक सुविधा प्राप्त होगी।

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लोकार्पण के अवसर पर बचत भवन देहरा में आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति सबीना ने कहा कि प्रदेश हाईकोर्ट लोगों को उनके घर-द्वार के समीप तीव्र एवं किफायती न्याय सुनिश्चित बनाने के लिए समर्पित प्रयास कर रहा है। जनता के लिए न्याय व्यवस्था को अधिक सुगम और सुलभ बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने न्यायिक प्रकिया को अधिक जनमुखी बनाने के लिए बार एसोसिएशन और न्यायाधीशों के मिलकर काम करने की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने नए कोर्ट के लिए बधाई देते हुए सभी सम्बंधित न्यायिक अधिकारियों और बार एसोसिएशन से इसे लेकर अपनी जिम्मेदारी समझने और गुणात्मक काम करने को कहा।

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प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र कोर्ट मिलने पर बधाई दी। उन्होंने जिला प्रशासन से लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे को भी कहा। कार्यक्रम में प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने न्यायिक अधिकारियों और वकीलों से लोगों को तीव्र गति से न्याय प्रदान करने के लिए मिलकर काम का आग्रह किया।

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उन्होंने कहा कि अभी तक देहरा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थाई व्यवस्था न होने से क्षेत्र के लोगों को संबंधित मामलों में न्यायिक सहायता के लिए धर्मशाला तक का सफर तय करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इस कोर्ट के खुलने से ऐसे सभी लोगों को सहुलियत होगी।

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इस मौके वीएस गिल अध्यक्ष बार एसोसिएशन देहरा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को शाल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विवेक सिंह ठाकुर प्रशासनिक जज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, अजय मेहता सेशन जज कांगड़ा स्थित धर्मशाला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरा नितिन कुमार, अरविंद मल्होत्रा रजिस्ट्रार जनरल, चिराग सिंह भानु ओएसडी उच्च न्यायालय, न्यायाधीश नेहा दहिया, न्यायाधीश कनिका गुप्ता, वीएस गिल अध्यक्ष बार एसोसिएशन देहरा, एसडीएम देहरा संकल्प गौतम, डीएसपी देहरा विशाल वर्मा सहित न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी, अधिवक्ता एवं न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने मां ज्वालाजी मंदिर में टेका माथा

इससे पूर्व हिमाचल हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना ने शक्तिपीठ श्री ज्वालाजी माता के मंदिर में पूजा अचर्ना कर शीश नवाया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासनिक जज विवेक सिंह ठाकुर भी उनके साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रोहित राठौर ने श्री ज्वालाजी मंदिर में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का स्वागत कर उन्हें समृति चिन्ह भेंट किया।

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हिमाचल हाईकोर्ट ने निकाला क्लर्क कम प्रूफ रीडर के लिखित व टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने क्लर्क कम प्रूफ रीडर के लिखित व टाइपिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परीक्षा 31 जुलाई 2022 में ली गई थी। परीक्षा परिणाम हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी नीचे दी गई पीडीएफ में भी रिजल्ट देख सकते हैं।

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पर्सनल इंटरव्यू 22, 23, 24 और 27 मार्च, 2023 को आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार की अनुसूची और उसके निर्देश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। उम्मीदवारों को अपने वैध फोटो पहचान प्रमाण और मूल प्रशंसापत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से निर्धारित तिथि और समय पर लाना आवश्यक है।

(Annex-A)Schedule of Interview- Clerk-HC23

 

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