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मंडी में 10 जगह पर खुलेंगे राशन डिपो, ऑनलाइन आवेदन ही होंगे स्वीकार

जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति विभाग ने दी जानकारी

 

मंडी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मंडी जिला के विभिन्न विकास खंडों के 10 स्थानों में उचित मूल्य की दुकानें (राशन डिपो) आबंटित की जानी प्रस्तावित हैं ।

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जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि ये दुकानें विकास खंड गोपालपुर की ग्राम पंचायत खुडला के गांव बरस्वात्र, ग्राम पंचायत  बरच्छवाड़ के गांव ठारू, विकास खंड बल्ह की ग्राम पंचायत सरध्वार के गांव सरध्वार, विकास खंड दरंग की ग्राम पंचायत रोपाधार के गांव अप्पर बनेहड़, विकास खंड गोहर की ग्राम पंचायत गवाड़ के गांव गवाड़ व काशन, विकास खंड सुंदरनगर की पंचायत बजीहन के गांव भुहन बोरट, बरतो पंचायत के गांव जदरौण व नगर परिषद क्षेत्र सुंदरनगर के चतरोखड़ी तथा विकास खंड करसोग की पंचायत काहणों के दुरकणु गांव में खोली जानी हैं ।

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उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति-संस्था अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर सभी दस्तावेजों सहित 02 से 23 फरवरी तक विभागीय साइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं।

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेज, आवेदक भूतपूर्व सैनिक शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने के प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता संबंधी दस्तावेज की स्वयं सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ अपलोड की जानी अनिवार्य है।

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उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रार्थी उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक बीपीएल,एससी,अन्य पिछड़ा वर्ग, एसटी परिवार से संबंध रखता है, से संबंधित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र, उसी गांव का प्रमाण पत्र जिस गांव में दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तथा विधवा/एकल नारी से संबंधित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करें। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक, खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी के कार्यालय दूरभाष नंबर 01905-222197 पर संपर्क कर सकते हैं।

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कांगड़ा : इन स्थानों पर होगा उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन, ऑनलाइन करें आवेदन

धर्मशाला। कांगड़ा जिला के विभिन्न विकास खंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जानी हैं।

इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2024 है। कांगड़ा जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, पुरषोतम सिंह ने ये जानकारी दी है।

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इन स्थानों पर होगा आवंटन –
  • विकास खंड नगरोटा सूरियां की ग्राम पंचायत जरोट के वार्ड सं. 6
  • विकास खंड कांगड़ा की ग्राम पंचायत सहौड़ा के गांव पैहग के वार्ड 5
  • ग्राम पंचायत झिकली इच्छी के गांव मंगरेहड़ वार्ड 8
  • ग्राम पंचायत अनसोली के वार्ड 3
  • विकास खंड नूरपुर की ग्राम पंचायत मिन्जग्रा के गांव भोल ठाकरा के वार्ड 4
  • ग्राम पंचायत खज्जन के वार्ड 4
  • ग्राम पंचायत नागनी के वार्ड 1
  • ग्राम पंचायत भडवार के वार्ड 3
  • विकास खंड रैत की ग्राम पंचायत कनोल के वार्ड 2
  • ग्राम पंचायत कनोल के गांव लाहडी के वार्ड 6
  • ग्राम पंचायत मैटी के गांव बंगरेड़ वार्ड 3
  • विकास खंड देहरा की ग्राम पंचायत लगडू के वार्ड 5
  • नगर परिषद देहरा के हनुमान चौंक वार्ड 2
  • ग्राम पंचायत पुखरू के गांव दोधरू वार्ड 1
  • विकास खंड परागपुर की ग्राम पंचायत कोलापुर के गांव जटोली ग्राम पंचायत कस्बा जागीर
  • विकास खंड बैजनाथ की ग्राम पंचायत मझोटी के गांव मेहला-दान पत्थर के वार्ड 5
  • विकास खंड लम्बागांव की ग्राम पंचायत तलवाड़ के गांवरक्कड़ रायपुर
  • विकास खंड सुलह की ग्राम पंचायत सुलह के गांव मझाकड़ा वार्ड 5
  • विकास खंड नगरोटा बगवां की ग्राम पंचायत उपरली मझेटली वार्ड 3
  • विकास खंड इन्दौरा की ग्राम पंचायत सिरत के वार्ड 3
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ऐसे करें आवेदन

इच्छृक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर वांछित दस्तावेजों सहित emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर 15 फरवरी, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 24 फरवरी के बाद भेजे गए आवेदन-पत्र मान्य नहीं होंगे।

पुरषोतम सिंह ने बताया कि आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन/हस्तचालित या कार्यालय में प्राप्त नहीं किए जाएंगे।

आवेदन करते समय मांगे गए दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (पढ़ने योग्य) प्रतियां ही अपलोड करें। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष नंबर 01892-222877 पर सभी कार्य दिवस के दौरान संपर्क कर सकते हैं।

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ये हैं जरूरी दस्तावेज

आवेदन के साथ सहकारी सभा, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह इत्यादि का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तीय प्रबन्ध प्रमाण, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), बीपीएल/ एससी/ ओबीसी/ एसटी का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)। जिस वार्ड में दुकान खेली जानी है उसी वार्ड के निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) अवश्य लगाएं। (कांगड़ा)

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शिमला जिला में इन 8 स्थानों पर खुलेंगी उचित मूल्य की दुकान, करें आवेदन

आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2023

शिमला। जिला शिमला में हाल ही में संपन्न जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में 8 नए स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पूर्ण चंद ठाकुर ने दी।

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उन्होंने कहा कि विकास टुटू के अंतर्गत ग्राम पंचायत बढ़ई के ग्राम क्यारी में, शिमला शहर के वार्ड नंबर 13 के स्थान कृष्णानगर में, विकास खंड मशोबरा की ग्राम पंचायत मल्याणा के स्थान मल्याणा के वार्ड नंबर 4 में, विकास खंड छौहारा के ग्राम पंचायत बनोटी के वार्ड नंबर 3, विकास खंड रोहड़ू की ग्राम पंचायत मुन्डाछा के गांव मुन्डाछा वार्ड नंबर 1 में, विकास खंड टुटू (हीरानगर) की ग्राम पंचायत घण्डल के गांव घण्डल व ग्राम पंचायत रामपुर क्योंथल के गांव शागीण में, विकास खंड चौपाल की ग्राम पंचायत सरी के गांव सरी में तथा विकास खंड टुटू हीरानगर के उचित मूल्य की दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है।

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उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार या संस्थाएं https://emerginghimachal.hp.gov.in/sso/investor/register पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन करने के लिए विभाग के जिला कार्यालय या संबंधित निरीक्षक के कार्यालय से प्रपत्र-क को प्राप्त कर भर कर विभाग के जिला कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2023 निर्धारित की गई है।

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पूर्ण चंद ठाकुर ने बताया कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है। आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र-यदि हो, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता, विधवा एकल नारी, यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी परिवार से सम्बन्धित है तो उसका प्रमाण पत्र व यदि आवेदक उसी स्थान का है।

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इसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां अपलोड करना भी अनिवार्य होगा ताकि उस आधार पर उचित मूल्य की दुकान आवंटन हेतु मेरिट तैयार की जा सके। वांछित दस्तावेजों के बिना आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा।

 

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हमीरपुर: यहां खुलेंगी उचित मूल्य की दुकानें, 4 मार्च तक करें आवेदन

18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए आवेदक की आयु

हमीरपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुलने वाली उचित मूल्य की 9 दुकानों के लिए 4 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर-2, ग्राम पंचायत धलोट के वार्ड नंबर-1 गांव समरयाल, ग्राम पंचायत चलोह के वार्ड नंबर-2 गांव धैल, ग्राम पंचायत क्याराबाग के वार्ड नंबर-2 सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत जनैहण के वार्ड नंबर-3 गांव जनैहण, ग्राम पंचायत चौकी कनकरी के वार्ड नंबर-5 गांव चौकी कनकरी, ग्राम पंचायत पपलाह के वार्ड नंबर-5 गांव कोट रसेडवां, ग्राम पंचायत करंडोला प्लासी के वार्ड नंबर-3 गांव जटूआ और ग्राम पंचायत भदरूं के वार्ड नंबर-4 गांव भदरूं में उचित मूल्य की एक-एक दुकान खोली जाएगी।

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उन्होंने बताया कि इन दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट emerginghimachal.hp.gov.in एमर्जिंगहिमाचल डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन पर 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।

दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है।

आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

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पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन भी इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।