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हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस मामले की अगली सुनवाई अब 18 सितंबर को

भाजपा के दस विधायकों ने नियुक्ति को दी है चुनौती

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस मामले में अगली तारीख पड़ी है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 सितंबर को होगी। बता दें कि इस मामले में ऊना के विधायक सतपाल सत्ती और अन्य 11 भाजपा के विधायकों द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के तौर पर सभी सीपीएस को काम करने से रोकने की मांग को फिलहाल लंबित रखने का फैसला सुनाया।

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संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने असंवैधानिक तरीके से नौ मंत्री व छ संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति की है।संविधान के अनुच्छेद 191 व 164 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने असम में फैसला सुनाया था कि किसी भी राज्य को मुख्य संसदीय सचिव बनाने व उनके संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

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सांबा मणिपुर में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएस की नियुक्तियों को रद्द किया था। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री व मंत्री बनाए जा सकते हैं। उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति भी असंवैधानिक है।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रत्तन ने मामले की पैरवी करते हुए कहा कि सभी याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई है। इसलिए इन याचिकाओं को इसी आधार पर खारिज किए जाने का आवेदन सरकार की ओर से दायर किया गया है।

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