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मंडी : दुकानदार पर किया था खुखरी से हमला, दो दोषियों को 10 साल की कैद

कोर्ट ने 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

मंडी जिला के सुंदरनगर उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने बताया कि 01 जून 2013 को फिरोज मोहमद निवासी गांव डिनक डाकघर कनैड़ तहसील सुंदरनगर समय शाम करीब 07 बजकर 15 मिनट पर अपनी मोबाइल की दुकान कन्नैड़ में बैठा था।

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शहनवाज निवासी डिनक और किशोर कुमार निवासी रती उसकी दुकान पर आए और फिरोज मोहम्मद को उसकी दुकान से बाहर आने को कहा। जब वह अपनी दुकान से बाहर आया तो शहनवाज व किशोर कुमार उसके साथ गाली-गलौच और धक्का मुक्की करने लगे। फिर किशोर कुमार ने खुखरी से फिरोज मोहम्मद पर हमला किया।

फिरोज मोहम्मद को शहनवाज ने पीछे कमर से पकड़ा और किशोर कुमार ने उसके उपर खुखरी से वार किया। हमले में पीड़ित के बाएं हाथ की उंगली, अगूठे और छाती पर चोंटे आई।

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स्थानीय लोगों ने मौका पर बीच-बचाव किया अन्यथा आरोपीगण फिरोज मोहम्मद को जान से मार देते। वारदात के बाद दोनों मौका से भाग गए। जख्मी हालत में फिरोज मोहम्मद को स्थानीय लोगों ने सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद फिरोज मोहम्मद ने अपना बयान पुलिस को दिया।

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पीड़ित के बयान के बाद दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन सुंदरनगर में हत्या के प्रयास सहित एन्य पंजीकृत हुआ। मामले की जांच मुख्य आरक्षी इंद्र सिंह और उप निरिक्षक रत्न लाल के द्वारा की गई। तफ्तीश पूर्ण होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ चालान में कोर्ट में पेश किया गया।

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मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने की और अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने दोनों पक्षों अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद आरोपी शहनवाज और किशोर कुमार को दोषी करार दिया। दोषियों को धारा 307 में 10 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। धारा 324 में 03 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000/- जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई।

वहीं, आर्म्स एक्ट के सेक्शन 27 में 03 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000/- जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने का कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ चलेंगी।

 

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पालमपुर वारदात : सरकार उठाएगी युवती के इलाज का खर्च, अधिकारिक आदेश जारी

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी जानकारी

चंडीगढ़। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन पालमपुर दराट हमले की पीड़ित युवती का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों से बातचीत में पता चला कि युवती के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है।

हिमाचल प्रदेश सरकार बिटिया के इलाज का पूरा खर्च वहन करगी। इस संदर्भ में पीजीआई प्रशासन को सरकार की ओर से अधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

पालमपुर वारदात : न्यायिक हिरासत में भेजा आरोपी, युवती के बयान दर्ज

 

बता दें कि शनिवार 20 अप्रैल को पालमपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पालमपुर बस स्टैंड के पास एक युवक ने युवती पर दिनदहाड़े जानलेवा हमला कर दिया। युवक ने तेजधार हथियार (दराट) से युवती के सिर पर कई वार किए।

बताया जा रहा है कि युवती की चार उंगलियां कटी हैं और उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी युवक ने युवती पर 9 से 10 बार दराट से हमला किया।

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आरोपी युवक सुमित कुमार पुत्र रमेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक मस्सल, नगरोटा बगवां का रहने वाला बताया जा रहा है। युवती सुलह (सालन) की रहने वाली है और पालमपुर के निजी कॉलेज की छात्रा है।

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पीड़ित युवती चंडीगढ़ पीजीआई में उपचाराधीन है। युवती की हालत स्थिर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट से दो दिन का पुलिस रिमांड मिला था।

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रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 4 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं, पुलिस ने पीड़ित युवती के बयान भी दर्ज कर लिए हैं।

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पालमपुर वारदात : न्यायिक हिरासत में भेजा आरोपी, युवती के बयान दर्ज

पहले मिला था दो दिन का पुलिस रिमांड

पालमपुर। हिमाचल के कांगड़ा जिला के पालमपुर में युवती पर दराट के हमले के आरोपी को 4 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, पुलिस ने लड़की के बयान भी कलमबद्ध कर लिए हैं।

बता दें कि शनिवार 20 अप्रैल को पालमपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पालमपुर बस स्टैंड के पास एक युवक ने युवती पर दिनदहाड़े जानलेवा हमला कर दिया।

 

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युवक ने तेजधार हथियार (दराट) से युवती के सिर पर कई वार किए। बताया जा रहा है कि युवती की चार उंगलियां कटी हैं और उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी युवक ने युवती पर 9 से 10 बार दराट से हमला किया।

आरोपी युवक सुमित कुमार पुत्र रमेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक मस्सल, नगरोटा बगवां का रहने वाला बताया जा रहा है। युवती सुलह (सालन) की रहने वाली है और पालमपुर के निजी कॉलेज की छात्रा है।

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पीड़ित युवती चंडीगढ़ पीजीआई में उपचाराधीन है। युवती की हालत स्थिर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट से दो दिन का पुलिस रिमांड मिला था।

रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 4 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं, पुलिस ने पीड़ित युवती के बयान भी दर्ज कर लिए हैं।

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उधर, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह पीडब्ल्यूडी मसल में मल्टी टास्क वर्कर के रूप में कार्य कर रहा है। यह अपनी रिश्तेदार की शादी में 6 साल पहले गांव सालन में गया। वहां पर शादी में इसने पीड़िता को देखा था और तब से दोनों में कॉल के माध्यम से बातचीत होने लगी।

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करीब 3 साल बाद इसे पता चला कि पीड़िता किसी एक और लड़के से बात करती है। पीड़िता ने पिछले 15-20 दिन से इसका नंबर ब्लॉक कर दिया। 20 अप्रैल को इसने पीड़िता को बात करने के लिए कहा तो वह मना करने लगी, तब यह अपना आप खो बैठा और इसने उस पर दराट से 8-10 वार कर दिए।

एएसपी हितेश लखनपाल ने आरोपी को 4 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि युवती के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं।

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