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हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू को हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर को आदेश किए थे जारी

शिमला। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल डीजीपी संजय कुंडू को अन्य पद पर स्थानांतरित करने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आयुष प्रधान सचिव के पद पर संजय कुंडू की तैनाती फिलहाल प्रभावी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट से आदेश वापस लेने के कुंडू के आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने को भी कहा।

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बता दें कि पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले में 26 दिसंबर को हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को मौजूदा पदों से हटाकर किंही और पदों पर लगाने के आदेश जारी किए थे। आदेश में साफतौर पर लिखा गया था कि जब तक दोनों अधिकारी पदों पर हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं है।

 

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कोर्ट ने आदेश में टिप्पणी की है कि जब पीड़ित निशांत शर्मा ने एसपी कांगड़ा से अप्रोच किया तो उन्होंने उपयुक्त कार्रवाई नहीं की। एक दो दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई तो भी प्रभावी तरीके से नहीं हुई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है, ताकि समाज को स्पष्ट संदेश जाए।

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डीजीपी को लेकर कोर्ट ने विस्तृत टिप्पणी की है कि उन्होंने पीड़ित को फोन कॉल किए हैं। पीड़ित निशांत को सर्विलांस पर भी रखा और कुछ पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ डीजीपी संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और याचिका दायर की। इसी बीच दो जनवरी को संजय कुंडू को आयुष विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही आईपीएस सतवंत अटवाल को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।

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डीजीपी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। संजय कुंडू के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने उन्हें नहीं सुना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन को 2 हफ्ते के भीतर निपटाया जाए। तब तक संजय कुंडू अपने पद पर बने रहेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई होनी है।

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