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सोलन और सिरमौर में पेट्रोल व डीजल आपूर्ति के संबंध में आवश्यक आदेश जारी

सीमित मात्रा में विक्रय करने व न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक

सोलन/सिरमौर। डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने सोलन जिला में पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

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इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में कार्यरत सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को आपात परिस्थिति के दृष्टिगत पेट्रोल और डीजल का न्यूनतम रिजर्व सुनिश्चित रखना होगा।

25 हजार लीटर से अधिक भंडारण क्षमता वाले पेट्रोल पंप पर 03 हजार लीटर डीजल तथा 02 हजार लीटर पेट्रोल का न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक है। 25 हजार लीटर से कम भंडारण क्षमता वाले पेट्रोल पंप पर 02 हजार लीटर डीजल तथा एक हजार लीटर पेट्रोल का न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक है।

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी पेट्रोल, डीजल डीलर एक समय में एक वाहन को 10 लीटर से अधिक ईंधन नहीं देगा।

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इससे अधिक ईंधन प्रदान करने के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारी अथवा जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। किसी भी व्यक्ति को वाहन ईंधन टैंक के अतिरिक्त अन्य किसी भंडारण पात्र में ईंधन नहीं दिया जाएगा।

जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण गत दो दिनों से पेट्रोलयम पदार्थों की आपूर्ति में आ रही बाधा के कारण वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता न होने के दृष्टिगत जिला सिरमौर में सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोलियम पदार्थों की सीमित मात्रा में विक्रय करने व वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ आरक्षित (रिजर्व) रखने के आदेश जारी किए हैं।

ट्रक ऑपरेटर हड़ताल : कांगड़ा में पेट्रोल-डीजल को लेकर डीसी ने जारी किए यह आदेश 

 

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 25 हजार से अधिक की स्टोरेज टैंक क्षमता वाले पेट्रोल पंप में कम से कम 3 हजार लीटर डीजल तथा दो हजार लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने के आदेश दिए गए हैं।

इसी प्रकार 25 हजार से कम की क्षमता के स्टोरेज टैंक में कम से कम दो हजार लीटर डीजल तथा एक हजार लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेशों के अनुरूप किसी भी डीलर को किसी भी वाहन में एक समय में दस लीटर से अधिक पेट्रोल न भरने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति केवल अपने वाहन के फ्यूल टैंक में पेट्रोल/डीजल डलवाने के लिए अधिकृत होगा और किसी भी प्रकार के कंटेनर में पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने की स्वीकृति नहीं होगी।

आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन व पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों को पेट्रोलियम पदार्थों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

यदि कोई भी डीलर पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ विधि के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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ट्रक ऑपरेटर हड़ताल : कांगड़ा में पेट्रोल-डीजल को लेकर डीसी ने जारी किए यह आदेश

पंप ऑपरेटर्स को न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के लिए कहा

धर्मशाला। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ऑपरेटर की हड़ताल के चलते हिमाचल में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने लगी है। कांगड़ा में भी कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है और कुछ में लंबी कतारें लग रही हैं। धर्मशाला के कोतवाली बाजार स्थित पेट्रोल पंप पर पांच पुलिस जवानों की तैनाती की है, ताकि किसी प्रकार की अफरा तफरी न मचे। पुलिस जवान बारी-बारी से वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल भरवाने भेज रहे हैं।

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इसी बीच डीसी कांगड़ा डॉ निपुण जिंदल ने जिले के पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल- डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने हड़ताल के कारण जिले में पेट्रोल डीजल आपूर्ति की संभावित कमी और आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं पर उसके असर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।

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डीसी कांगड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को पंप की भंडारण क्षमता के मुताबिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम रिजर्व रखने को कहा गया है। 25000 लीटर से अधिक भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 3000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल तथा 25000 लीटर से कम भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है ।

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इसके अलावा आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि कोई भी डीलर एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफिलिंग ना करें। अतिआवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। पेट्रोल डीजल को किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

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आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड आदि) और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवधि में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग और काला बाजारी की कारगुजारी से कड़ाई से निपटा जाएगा।

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आदेश का उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग प्रवर्तन आदेश 1977 की धारा 3(1) (सी) के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल: हिमाचल में यहां थमे HRTC बसों के पहिए, मंडी में यह आदेश जारी

हिट एंड रन के नए कानून को लेकर चक्का जाम

शिमला। हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ देश में ट्रक और निजी बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ डीजल और पेट्रोल की किल्लत हो गई है। हिमाचल में कुछ जगहों पर एचआरटीसी की बसों के पहिए भी थम गए हैं। साथ कांगड़ा जिला के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है। मंडी जिला प्रशासन ने तो पेट्रोल पंप ऑपरेटर को पेट्रोल डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं।

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मंडी जिले में पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को पेट्रोल-डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश जिला दंडाधिकारी मंडी अरिंदम चौधरी ने ट्रक चालकों की हड़ताल के दृष्टिगत जिले के पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल- डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

उन्होंने हड़ताल के कारण जिले में पेट्रोल डीजल आपूर्ति की संभावित कमी और आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं पर उसके असर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।

कांगड़ा : बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सुनहरा मौका, 180 पदों पर होगी भर्ती

जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को पंप की भंडारण क्षमता के मुताबिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम रिजर्व रखने को कहा गया है। 25000 लीटर से अधिक भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 3000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल तथा 25000 लीटर से कम भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप्स में 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है ।

इसके अलावा आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि कोई भी डीलर एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफिलिंग ना करें। अतिआवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी।

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पेट्रोल डीजल को किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड आदि) और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवधि में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग और काला बाजारी की कारगुजारी से कड़ाई से निपटा जाएगा।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग प्रवर्तन आदेश 1977 की धारा 3(1) (सी) के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, एचआरटीसी सुंदरनगर ने बसों के संचालन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। इसको लेकर एचआरटीसी प्रबंधक तकनीकी सुंदरनगर अजिन्दर चौधरी ने एसडीएम सुंदरनगर को पत्र लिखा है।

Breaking हिमाचल कैबिनेट : हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी

पत्र में लिखा है कि भारत वर्ष में ट्रकों के ऑपरेटर की हड़ताल होने पर इस क्षेत्र में डीजल की आपूर्ति नहीं होने के कारण इस क्षेत्र द्वारा बाहरी राज्यों व प्रदेश के अंदर जनता की सुविधा हेतु बस सेवाएं नहीं चलाई जा सकती हैं। इस क्षेत्र द्वारा उक्त बस सेवाओं को डीजल की आपूर्ति न होने के कारण बस सेवाएं चलाना असंभव है।

बता दें कि ने हिट एंड रन के नए कानून को लेकर पूरे देश में बसों और ट्रकों के पहिए नए साल के पहले दिन थम गए। सोमवार को देश के ज्यादातर राज्यों के हाईवेज पर ट्रक आदि खड़े रहे। ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन का कहना है कि ड्राइविंग के दौरान हुई दुर्घटना के लिए बनाया गया नया कानून अगर नहीं बदला जाएगा तो यह स्ट्राइक अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दी जाएगी।

हिमाचल : सात जनवरी तक मौसम साफ रहने का अनुमान, 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी

कानून के खिलाफ ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन समेत अलग-अलग ड्राइवर संगठन के लोगों ने 1 जनवरी से 3 जनवरी तक का ‘स्टेरिंग छोड़ो’ के नाम से चक्का जाम शुरू किया है।

हिट एंड रन केस में नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना नहीं देने पर ड्राइवरों को अब दो साल की नहीं, बल्कि 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही सात लाख तक जुर्माना हो सकता है।

ऑपरेटर का कहना है कि सड़कों पर रोज लाखों की संख्या में ट्रक दौड़ते हैं। और दुर्घटनाएं भी होती हैं। हादसों के बाद अक्सर ड्राइवर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, क्योंकि गुस्साई भीड़ चालक पर हमला कर सकती है और चालक की जान ले सकती है। इसमें चाहे गलती ट्रक ड्राइवर की हो या ना हो।

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हिमाचल : नए साल से सस्ती दरों पर मिलेंगे बागवानी उपकरण, खाद व कीटनाशक

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सनकी युवक ने पेट्रोल से नहला दी बुलेट : वीडियो हुआ वायरल, तीन पकड़े

सोशल मीडिया पर लोगों ने भी सुनाई खूब खरी-खोटी

अमरोहा। इन दिनों लोगों के सिर पर सोशल मीडिया पर रील बनाने का खूब भूत सवार है। लोग अजीबोगरीब हरकतें कर सोशल मीडिया पर फेसम होना चाहते हैं लेकिन इस चक्कर में बड़ी गलती कर बैठते हैं।

ऐसी ही गलती की एक युवक ने जब उसने पेट्रोल पंप पर खड़े होकर पेट्रोल से ही अपनी बाइक को नहला दिया। ये बात सोचकर ही रूह कांप जाती है कि अगर छोटी सी चिंगारी भी वहां लग जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था।

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ये मामला है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर का। यहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक ने नोजिल और पाइप को हाथ से पकड़ा है और पानी की तरह पेट्रोल बहा रहा है। पेट्रोल को टंकी में डालने की बजाय वह पूरी बाइक को इस तरह पेट्रोल से नहला रहा है जैसे कि पानी हो।

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उसके साथी जो ये वीडियो बना रहे थे उन्होंने भी उसको रोकने की जगह पर खूब उत्साह बढ़ाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तो हुआ लेकिन लोगों ने युवक को खूब खरी-खोटी सुनाना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई।

युवकों की पहचान करते हुए उनको पकड़ लिया और थाने ले जाया गया। सीओ श्वेताभ भास्कर ने बताया कि पेट्रोल से बाइक नहलाने के मामले में तीन लोगों को पकड़ा है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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कांगड़ा : बनखंडी में जल्द शुरू होगा चिड़ियाघर का कार्य, CZA से मिली मंजूरी

 

 

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