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हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू को हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर को आदेश किए थे जारी

शिमला। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल डीजीपी संजय कुंडू को अन्य पद पर स्थानांतरित करने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आयुष प्रधान सचिव के पद पर संजय कुंडू की तैनाती फिलहाल प्रभावी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट से आदेश वापस लेने के कुंडू के आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने को भी कहा।

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बता दें कि पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले में 26 दिसंबर को हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को मौजूदा पदों से हटाकर किंही और पदों पर लगाने के आदेश जारी किए थे। आदेश में साफतौर पर लिखा गया था कि जब तक दोनों अधिकारी पदों पर हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं है।

 

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कोर्ट ने आदेश में टिप्पणी की है कि जब पीड़ित निशांत शर्मा ने एसपी कांगड़ा से अप्रोच किया तो उन्होंने उपयुक्त कार्रवाई नहीं की। एक दो दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई तो भी प्रभावी तरीके से नहीं हुई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है, ताकि समाज को स्पष्ट संदेश जाए।

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डीजीपी को लेकर कोर्ट ने विस्तृत टिप्पणी की है कि उन्होंने पीड़ित को फोन कॉल किए हैं। पीड़ित निशांत को सर्विलांस पर भी रखा और कुछ पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ डीजीपी संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और याचिका दायर की। इसी बीच दो जनवरी को संजय कुंडू को आयुष विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही आईपीएस सतवंत अटवाल को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।

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डीजीपी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। संजय कुंडू के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने उन्हें नहीं सुना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन को 2 हफ्ते के भीतर निपटाया जाए। तब तक संजय कुंडू अपने पद पर बने रहेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई होनी है।

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डीजीपी संजय कुंडू बोले- 11 माह में पुलिस जिला नूरपुर ने किया अच्छा काम

नशे की तस्करी और अवैध खनन पर कसा शिकंजा

ऋषि महाजन/नूरपुर। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू शनिवार को नूरपुर पहुंचे। उन्होंने यहां पुलिस जिला नूरपुर एसपी ऑफिस और पुलिस लाइन के लिए जमीन देखी। नूरपुर में मीडिया से बातचीत में डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि जसूर एग्रो इंडस्ट्रीज में एसपी ऑफिस के लिए जमीन देखी है। एग्रो इंडस्ट्रीज को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जल्द ही जमीन विभाग के नाम ट्रांसफर हो जाएगी।

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पुलिस लाइन के लिए रैहन और राजा का तालाब में जमीन देखी। पर यह जमीन एसपी ऑफिस से काफी दूर है। कर्मचारी को आने-जाने में दिक्कत हो जाएगी। हमारी प्राथमिकता है कि पुलिस लाइन की जमीन एसपी ऑफिस से पांच किलोमीटर दायरे में हो। इसके लिए नागनी में जमीन देखी गई है। इसका जल्द ही एफसीए केस बनाकर भेजा जाएगा।

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डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि बॉर्डर क्षेत्र होने के चलते नूरपुर को पुलिस जिला का दर्जा दिया गया है। पुलिस जिला नूरपुर 26 अगस्त 2022 को बना था। 11 माह में पुलिस जिला नूरपुर ने अच्छा काम किया है। उन्होंने बताया कि करीब 11 माह में एनडीपीएस के 115 मामले दर्ज हुए हैं और करीब चार किलो चिट्टा बरामद किया है। साथ ही 1 करोड़ 21 लाख 12 हजार 420 का कैश सीज किया है।

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जब नूरपुर कांगड़ा एसपी ऑफिस के अधीन था तो 82 केस और 454 ग्राम चिट्टा पकड़ा था। पैसों की जब्ती 4 करोड़ 57 लाख थी। संजय कुंडू ने कहा कि सीमावर्ती जिला है। पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है। पहले भी आतंकी वारदात हुई हैं। आतंकी हिमाचल में न घुस सकें और चिट्टे की तस्करी पर अंकुश लगे इसके चलते नूरपुर पुलिस जिला बनाया गया था।

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नूरपुर पुलिस जिला बनने पर अवैध खनन पर भी शिकंजा कसा है। करीब 11 माह की अवधि में 797 चालान किए हैं और 94 लाख 26 हजार जुर्माना वसूला गया है। कांगड़ा के अधीन होते 426 चालान और 17 लाख फाइन था। नूरपुर पुलिस जिला से पांच एनडीपीएस के केस 9.87 करोड़ संपत्ति सीज के लिए वित्त मंत्रालय भेजे गए हैं।

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इनमें से 3 करोड़ रुपए की पुष्टि हो गई है और उन्हें पक्के तौर पर सीज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे अधिक कैश सीज नूरपुर पुलिस जिला में हुआ है। करीब दो करोड़ की राशि जब्त की है, जोकि ट्रेजरी में जमा है। जिसे लेने के लिए भी कोई नहीं आया है।

 

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