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मंडी में चंबा के चरस तस्कर को 12 साल का कारावास, 1 लाख से अधिक जुर्माना

एक सितंबर 2022 को दर्ज हुआ था मामला

मंडी। विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चंबा निवासी आरोपी को चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,20,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 14 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि एक सितंबर 2022 को सहायक उप निरीक्षक (ASI) दौलत राम अपनी पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी के लिएपूंघ फोरलेन सड़क पर मौजूद थे। आने-जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। समय शाम करीब सवा 6 बजे सुंदरनगर की तरफ से एक सफेद रंग की गाड़ी नंबर HP-01K-6389 आ रही थी। गाड़ी के चालक ने पुलिस को देखकर गाड़ी को 30-45 फीट पीछे ही रोक दिया और गाड़ी को पीछे करने लगा।

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गाड़ी के भीतर एक ही व्यक्ति (चालक) बैठा था। गाड़ी चालक की इस हरकत को देखकर पुलिस को गाड़ी में किसी वन उपज व आबकारी पदार्थ के रखे होने का शक हुआ, जिस कारण से गाड़ी को रोका गया और चालक से गाड़ी को पीछे करने का कारण पूछा गया तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया।

चालक के घबराने और संतोषजनक उत्तर न देने के कारण गाड़ी की तलाशी लेना उचित समझा। तलाशी के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के भीतर से 2.610 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी।

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पुलिस ने अजय कुमार पुत्र अमरो गांव सद्रोथा जिला चंबा के खिलाफ जिला मंडी के पुलिस थाना सुंदरनगर में दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जांच पुलिस थाना सुंदरनगर के सहायक उप निरीक्षक दौलत राम ने अमल में लाई। छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।

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इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज द्वारा अमल में लाई गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 10 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।

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मंडी : दो चरस तस्करों को 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा

5 फरवरी 2021 का है मामला, पधर में हुआ था दर्ज

मंडी। विशेष न्यायाधीश मंडी हिमाचल की अदालत ने चरस रखने के दो दोषियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 05 फरवरी 2021 को जांच अधिकारी मुख्य आरक्षी अजय कुमार पुलिस थाना पधर अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे।

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न्यू पंजाबी रसोई कुफर्धार में नाकाबंदी और ट्रैफिक चेकिंग के लिए तैनात थे। टीक्कन की तरफ से आ रही कार नंबर HP76-1017 को चेकिंग के लिए रोका गया।

गाड़ी के रोके जाने पर उसके अंदर ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति बैठा था, जिसकी गोद में एक बैग था। व्यक्ति को पूछा गया कि बैग में क्या है तो वह संतोषजनक उत्तर न दे पाया, जिसके चलते जांच अधिकारी ने बैग की तलाशी लेना उचित समझा।

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तलाशी के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके गाड़ी के चालक और साथ में बैठे व्यक्ति का नाम पूछा गया तो चालक ने अपना नाम राकेश कुमार पुत्र वर्तु राम निवासी छोट्टी झारवाड और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पवन कुमार पुत्र जय सिंह निवासी बजट बताया।

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बैग की तलाशी ली गई तो बैग के अंदर 2.556 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस थाना पधर में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच मुख्य आरक्षी अजय कुमार ने अमल में लाई। जांच पूरी होने पर मामले का चालान थानाधिकारी पधर ने अदालत में दायर किया था।

अभियोजन पक्ष ने अदालत इस मामले में 13 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। इस मामले में सरकार की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज द्वारा की गई।

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अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राकेश कुमार और पवन कुमार को 2.556 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत 12 वर्ष (प्रत्येक) के कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार 000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को 14 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।

 

 

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