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मंडी : पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 साल का कठोर कारावास

कोर्ट ने 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई
मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में पत्नी की हत्या को दोषी पति को 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2015 है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एक मंडी की अदालत ने पत्नी की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी भीखम राम पुत्र पाजी राम निवासी चल्याडा डाकघर सेहली तहसील कोटली मंडी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई है। जुर्माने  की राशि अदा न करने सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
मंडी जिला न्यायवादी  विनोद भारद्वाज ने बताया कि 13 अगस्त 2015 को नागणु राम पुत्र पाजी राम निवासी चल्याडा कोटली मंडी के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि इसका छोटा भाई भीखम राम 11 अगस्त को सुबह 9 बजे अपनी पत्नी रमा देवी से अपने घर के भीतर डंडे से मारपीट कर रहा था, उसने पत्नी को मारपीट के बाद नग्न अवस्था में बाहर आंगन में फेंक दिया।
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इसका घर दोषी भीखम राम के घर से करीब 60 मीटर दूरी पर है और यह अपने घर से यह सब कुछ देख रहा था। रमा देवी की आवाजें सुनकर रमेश कुमार भी नागणु राम के घर के पास आ गया। भीखम राम के झगड़ालू किस्म का व्यक्ति होने के कारण कोई भी इसके घर नहीं जाता था। 13 अगस्त को भीखम राम ने ही रमणी देवी पत्नी चुहड़ा राम को अपनी पत्नी रमा देवी की मृत्यु की सूचना दी।
रमणी देवी ने नागणु राम को इस बारे में बताया। नागणु राम ने इस घटना के बारे में पुलिस में आईपीसी की धारा 154 के अंतर्गत अपना बयान थाना सदर में हाजिर होकर दर्ज करवाया। इस पर पुलिस थाना सदर जिला मंडी में मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच निरीक्षक/प्रभारी थाना सदर टेक सिंह भंगालिया ने पूरी की थी और जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी मंडी नवीना राही और चानन सिंह द्वारा की गई। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुननें के बाद भीखम राम पुत्र पाजी राम को पत्नी की हत्या का दोषी पाया और उक्त सजा सुनाई।
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