इसे लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं। अतुल वर्मा वर्तमान में सीआईडी प्रमुख हैं।
पुलिस विभाग में 35 वर्ष की सेवा के बाद DGP संजय कुंडू मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। कुंडू की सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने डॉ. अतुल वर्मा को नया डीजीपी (DGP) नियुक्त किया है।
शिमला। हिमाचल में एचआरटीसी (HRTC) कर्मियों और पेंशनर को 4 फीसदी डीए (Dearness Allowance) को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। डीए 34 से 38 फीसदी हो गया है। आदेशों के अनुसार कर्मियों को 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ते की यह किश्त मिलेगी, जोकि मई की सैलरी के साथ देय होगी।
बता दें कि शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी (HRTC) कैशलेस प्रणाली और ऑनलाइन बस पास प्रणाली के शुभारंभ पर कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए की किश्त देने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद अब आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
सीमित मात्रा में विक्रय करने व न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक
सोलन/सिरमौर। डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने सोलन जिला में पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में कार्यरत सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को आपात परिस्थिति के दृष्टिगत पेट्रोल और डीजल का न्यूनतम रिजर्व सुनिश्चित रखना होगा।
25 हजार लीटर से अधिक भंडारण क्षमता वाले पेट्रोल पंप पर 03 हजार लीटर डीजल तथा 02 हजार लीटर पेट्रोल का न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक है। 25 हजार लीटर से कम भंडारण क्षमता वाले पेट्रोल पंप पर 02 हजार लीटर डीजल तथा एक हजार लीटर पेट्रोल का न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक है।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी पेट्रोल, डीजल डीलर एक समय में एक वाहन को 10 लीटर से अधिक ईंधन नहीं देगा।
इससे अधिक ईंधन प्रदान करने के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारी अथवा जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। किसी भी व्यक्ति को वाहन ईंधन टैंक के अतिरिक्त अन्य किसी भंडारण पात्र में ईंधन नहीं दिया जाएगा।
जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण गत दो दिनों से पेट्रोलयम पदार्थों की आपूर्ति में आ रही बाधा के कारण वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता न होने के दृष्टिगत जिला सिरमौर में सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोलियम पदार्थों की सीमित मात्रा में विक्रय करने व वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ आरक्षित (रिजर्व) रखने के आदेश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 25 हजार से अधिक की स्टोरेज टैंक क्षमता वाले पेट्रोल पंप में कम से कम 3 हजार लीटर डीजल तथा दो हजार लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने के आदेश दिए गए हैं।
इसी प्रकार 25 हजार से कम की क्षमता के स्टोरेज टैंक में कम से कम दो हजार लीटर डीजल तथा एक हजार लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुरूप किसी भी डीलर को किसी भी वाहन में एक समय में दस लीटर से अधिक पेट्रोल न भरने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति केवल अपने वाहन के फ्यूल टैंक में पेट्रोल/डीजल डलवाने के लिए अधिकृत होगा और किसी भी प्रकार के कंटेनर में पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने की स्वीकृति नहीं होगी।
आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन व पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों को पेट्रोलियम पदार्थों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि कोई भी डीलर पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ विधि के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शिमला। हिमाचल सरकार ने तबादलों पर रोक लगा दी है। 21 नवंबर, 2023 से सामान्य तबादलों पर अगले आदेश तक पूरी तरह बैन लग जाएगा। इसे लेकर सोमवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है।
ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई और कार्यान्वयन किया जा सकेगा, जो 10 जुलाई 2013 को प्रसारित व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप होंगे और मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ होंगे।
धर्मशाला। कांगड़ा जिला के पालमपुर शहर में यातायात के सुचारू संचालन के लिए वन वे ट्रैफिक प्लान जारी किया है। जंगी चौक से राम चौक लिंक रोड तथा मंगलानी चौक से बुटेल चौक लिंक रोड पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक वन-वे ट्रैफिक का संचालन होगा।
डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59) की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत पालमपुर शहर में वन वे ट्रैफिक प्लान जारी किया है।
हमीरपुर। त्योहारी सीजन को देखते हुए हमीरपुर के मुख्य बाजार में 10, 11 और 12 नवंबर को वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए हमीरपुर डीसी हेमराज बैरवा ने बताया कि दिवाली पर्व के कारण हमीरपुर शहर के मुख्य बाजार में लोगों की भारी भीड़ रहती है।
इसलिए 10, 11 और 12 नवंबर को गांधी चौक से लेकर हमीरपुर अस्पताल चौक तक मुख्य बाजार में वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतयः पाबंदी रहेगी। पुलिस एवं अग्निशमन वाहनों, गैस और दूध के वाहनों तथा कूड़ा उठाने वाले वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
धर्मशाला।कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी उपमंडल के अंतर्गत गुम्मर से रजोल लिंक रोड मरम्मत कार्य के चलते 4 अक्टूबर, 2023 तक हर प्रकार के यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा।
इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही के लिए सपड़ी से समलेतर रोड और शिवजी कटियालु मार्ग का उपयोग किया जाएगा। कांगड़ा डीसी डॉ. निपुण जिंदल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। लोगों से सहयोग की अपील की है।
शिमला।हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी विंटर क्लोजिंग स्कूलों ( किन्नौर व चंबा जिला के पांगी व भरमौर सहित ) में छुट्टियां 17 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी हैं। सभी विंटर क्लोजिंग हाई/मिडल/प्राइमरी/निजी स्कूल 17 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऐसा आपदा के चलते उत्पन्न स्थितियों को चलते किया गया है। इस बारे निदेशक हायर एजुकेशन डॉ. अमरजीत के शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेशों के मुताबिक 17 जुलाई के बाद उपमंडल स्तर पर एसडीएम/स्थानीय प्रशासन मौसम की स्थिति और कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए संबंधित जिला के उपनिदेशक हायर एजुकेशन से प्राप्त सूचना/परामर्श के साथ स्कूल बंद करने के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।
बता दें कि हिमाचल सरकार ने 11 जुलाई को मानसून ब्रेक में बदलाव किया था। कुल्लू जिला में अब 10 जुलाई से पहली अगस्त तक 23 दिन की मानसून ब्रेक होगी। पहले ये 23 जुलाई से 14 अगस्त तक निर्धारित थी। लाहौल स्पीति जिला में 17 जुलाई से 27 अगस्त की जगह अब 10 जुलाई से 20 अगस्त तक 42 दिन की समर ब्रेक होगी।
किन्नौर, पांगी, भरमौर में 10 जुलाई से 15 जुलाई तक 6 दिन की मानसून ब्रेक निर्धारित की थी। पहले ये 22 जुलाई से 27 जुलाई तक निर्धारित थी। वहीं अन्य विटर क्लोजिंग स्कूलों में भी 10 जुलाई से 15 जुलाई तक 6 दिन की मानसून ब्रेक थी। ये भी पहले 22 जुलाई से 27 जुलाई तक निर्धारित थी। अब इस 17 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
इसके अलावा राज्य में कार्यरत और सीबीएसई/आईसीएसई/किसी अन्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूल इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं। विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संरक्षा हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब रात 9 बजे नहीं बल्कि रात 11 बजे तक दुकानें व व्यापारिक संस्थान खुले रहेंगे। इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश 31 जुलाई, 2023 तक प्रभावी रहेंगे।