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HRTC कर्मचारियों और पेंशनर के 4 फीसदी डीए को लेकर आदेश जारी

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने की थी घोषणा
शिमला। हिमाचल में एचआरटीसी (HRTC) कर्मियों और पेंशनर को 4 फीसदी डीए (Dearness Allowance) को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। डीए 34 से 38 फीसदी हो गया है। आदेशों के अनुसार कर्मियों को 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ते की यह किश्त मिलेगी, जोकि मई की सैलरी के साथ देय होगी।
बता दें कि शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी (HRTC) कैशलेस प्रणाली और ऑनलाइन बस पास प्रणाली के शुभारंभ पर कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए की किश्त देने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद अब आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
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हिमाचल : पहली कक्षा में दाखिले की आयु को लेकर आदेश जारी-डिटेल में जानें

आयु में 6 माह की दी है छूट

शिमला। हिमाचल में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु में 6 माह की छूट प्रदान की है।

कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद इसको लेकर 16 फरवरी .यानी आज लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं। साढ़े पांच साल के बच्चे को पहली में दाखिले की अनुमति होगी।

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आदेशों के अनुसार पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु में 6 महीने की एक बार छूट दी जाएगी।

इसी कड़ी में 30 सितंबर 2024 तक 6 वर्ष की आयु पूरा करने वाले बच्चे को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पहली कक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

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प्री स्कूल प्रवेश को 5+3+3+4 की एनईपी संरचना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

नर्सरी/बालवाटिका-1 में 3 साल से ऊपर, एलकेजी/बालवाटिका-2 के लिए 4 साल से अधिक और यूकेजी/बालवाटिका-3 के लिए 5 साल से अधिक आयु चाहिए।

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सोलन और सिरमौर में पेट्रोल व डीजल आपूर्ति के संबंध में आवश्यक आदेश जारी

सीमित मात्रा में विक्रय करने व न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक

सोलन/सिरमौर। डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने सोलन जिला में पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

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इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में कार्यरत सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को आपात परिस्थिति के दृष्टिगत पेट्रोल और डीजल का न्यूनतम रिजर्व सुनिश्चित रखना होगा।

25 हजार लीटर से अधिक भंडारण क्षमता वाले पेट्रोल पंप पर 03 हजार लीटर डीजल तथा 02 हजार लीटर पेट्रोल का न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक है। 25 हजार लीटर से कम भंडारण क्षमता वाले पेट्रोल पंप पर 02 हजार लीटर डीजल तथा एक हजार लीटर पेट्रोल का न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक है।

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी पेट्रोल, डीजल डीलर एक समय में एक वाहन को 10 लीटर से अधिक ईंधन नहीं देगा।

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इससे अधिक ईंधन प्रदान करने के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारी अथवा जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। किसी भी व्यक्ति को वाहन ईंधन टैंक के अतिरिक्त अन्य किसी भंडारण पात्र में ईंधन नहीं दिया जाएगा।

जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण गत दो दिनों से पेट्रोलयम पदार्थों की आपूर्ति में आ रही बाधा के कारण वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता न होने के दृष्टिगत जिला सिरमौर में सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोलियम पदार्थों की सीमित मात्रा में विक्रय करने व वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ आरक्षित (रिजर्व) रखने के आदेश जारी किए हैं।

ट्रक ऑपरेटर हड़ताल : कांगड़ा में पेट्रोल-डीजल को लेकर डीसी ने जारी किए यह आदेश 

 

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 25 हजार से अधिक की स्टोरेज टैंक क्षमता वाले पेट्रोल पंप में कम से कम 3 हजार लीटर डीजल तथा दो हजार लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने के आदेश दिए गए हैं।

इसी प्रकार 25 हजार से कम की क्षमता के स्टोरेज टैंक में कम से कम दो हजार लीटर डीजल तथा एक हजार लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेशों के अनुरूप किसी भी डीलर को किसी भी वाहन में एक समय में दस लीटर से अधिक पेट्रोल न भरने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति केवल अपने वाहन के फ्यूल टैंक में पेट्रोल/डीजल डलवाने के लिए अधिकृत होगा और किसी भी प्रकार के कंटेनर में पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने की स्वीकृति नहीं होगी।

आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन व पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों को पेट्रोलियम पदार्थों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

यदि कोई भी डीलर पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ विधि के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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हिमाचल में तबादलों पर पूरी तरह से लगी रोक, आदेश हुए जारी

शिमला। हिमाचल सरकार ने तबादलों पर रोक लगा दी है। 21 नवंबर, 2023 से सामान्य तबादलों पर अगले आदेश तक पूरी तरह बैन लग जाएगा। इसे लेकर सोमवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है।

 

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं, 10वीं और 12वीं का यह रिजल्ट किया घोषित

ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई और कार्यान्वयन किया जा सकेगा, जो 10 जुलाई 2013 को प्रसारित व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप होंगे और मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ होंगे।

हिमाचल में माइनिंग का बड़ा घोटाला : बिना लीज के चल रहे थे 63 स्टोन क्रशर

 

 

 

 

Breaking : हिमाचल में माइनिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती 

 

 

हिमाचल के बिलासपुर जिला में डोली धरती, 2.9 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड

 

हिमाचल : सिक्योरिटी गार्ड, ऑपरेटर सहित इन 421 पदों पर नौकरी का मौका-जानें डिटेल

होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामला : सीएम सुक्खू बोले – हक के लिए लड़ेंगे कानूनी लड़ाई

हिमाचल कैबिनेट : जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर भर्ती की मंजूरी

हिमाचल : पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की आयु 6 साल जरूरी- मिली मंजूरी

DSSSB ने 863 पदों पर निकाली भर्ती, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
हिमाचल : अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी, अगले 6 दिन कैसा रहेगा मौसम-जानें

हिमाचल : पटवारी और कानूनगो को स्टेट कैडर में शामिल करने के आदेश वापस
हिमाचल : असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के इन पदों पर भर्ती शुरू
SBI में 8283 पदों पर बंपर भर्ती, हिमाचल के लिए भी 180 पद-करें आवेदन

HAS मुख्य परीक्षा को लेकर HPPSC का बड़ा फैसला-डिटेल में जानें 
हिमाचल : ऑफिस मैनेजर, क्लर्क व ग्राफिक डिजाइनर के पदों पर होगी भर्ती

हिमाचल में जेल वार्डर के भरे जाएंगे 91 पद, 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन
हिमाचल : शास्त्री की बैचवाइज भर्ती के साक्षात्कार स्थगित, जानें कारण

HAS मुख्य परीक्षा को लेकर HPPSC का बड़ा फैसला-डिटेल में जानें 
हिमाचल के परविंदर फांकर की चमकी किस्मत, रातों रात बने करोड़पति

हिमाचल : स्कूलों में छात्रों के लिए 220 टीचिंग डे होंगे अनिवार्य, तैयार होगा कैलेंडर
हिमाचल में PGT के 585 पदों पर भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट, पढ़ें खबर

हमीरपुर : सेना भर्ती कार्यालय में रखा जाएगा मल्टी टास्क वर्कर, करें अप्लाई
हिमाचल : ई-केवाईसी न करने वाले डिपो होल्डरों पर होगी कड़ी कार्रवाई 

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पालमपुर शहर में यहां होगा वन वे ट्रैफिक, आदेश जारी-जानें टाइम

डीसी कांगड़ा ने अधिसूचना कर दी है जारी
धर्मशाला। कांगड़ा जिला के पालमपुर शहर में यातायात के सुचारू संचालन के लिए वन वे ट्रैफिक प्लान जारी किया है। जंगी चौक से राम चौक लिंक रोड तथा मंगलानी चौक से बुटेल चौक लिंक रोड पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक वन-वे ट्रैफिक का संचालन होगा।
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वहीं, पालमपुर के मिनी सचिवालय की पिछली ओर से सेंट पॉल स्कूल लिंक रोड पर भी सुबह 8 से 10 तथा दोपहर 2 से 4 बजे तक वन-वे ट्रैफिक रहेगा।
डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59) की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत पालमपुर शहर में  वन वे ट्रैफिक प्लान जारी किया है।

बिलासपुर जिला में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के पदों के लिए होंगे साक्षात्कार-जानें डिटेल

हिमाचल : राशनकार्ड उपभोक्ताओं को झटका, डिपो में महंगी हुईं दालें और तेल

गोवा में हिमाचल महिला कबड्डी टीम ने जीता स्वर्ण पदक, हरियाणा को हराया

हमीरपुर में 27 नवंबर को होंगे वाले साक्षात्कार रद्द, जानिए कारण 

HRTC की एसी बस में पालतू जानवर के साथ पकड़े गए तो डबल जुर्माना

50वें साल में HRTC, प्रबंधन का बड़ा फैसला, पुरस्कार भी मिलेंगे- जानें डिटेल

HRTC की एसी बस में पालतू जानवर के साथ पकड़े गए तो डबल जुर्माना

कांगड़ा के BSF जवान बलवीर चंद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

नगरोटा बगवां डबल मर्डर : आरोपी की पत्नी व बेटी को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

ऊना : पति ने ब्लेड से पत्नी का रेता गला, फिर खुद को भी किया जख्मी, कांगड़ा जिला निवासी

 

हिमाचल लोक सेवा आयोग ने एरिया मैनेजर सहित इन पदों पर शुरू की भर्ती प्रक्रिया 

इतनी खतरनाक स्क्रीन एडिक्शन : ऑनलाइन गेम खेल रही मां ने बच्चे की ही ले ली जान

कांगड़ा जिला में आज आया भूकंप, क्या आपको हुआ महसूस- जानें डिटेल

हिमाचल में बिगड़ने वाला है मौसम, 8 नवंबर से पहाड़ों पर पड़ सकती है बर्फ
हिमाचल लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर शुरू की भर्ती प्रक्रिया

… तो हिमाचल में 8 नवंबर को बंद हो जाएंगे शराब के ठेके, बचे चार दिन
भरे जाएंगे ये पद, हिमाचल लोक सेवा आयोग ने शुरू की भर्ती-जानें डिटेल

हिमाचल : 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि बढ़ी 
NTPC में इन 54 पदों पर नौकरी का मौका, इच्छुक जल्द करें आवेदन 
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Himachal Latest Hamirpur State News

हमीरपुर मुख्य बाजार में ये तीन दिन बंद रहेगी ट्रैफिक-आदेश जारी

दिवाली के चलते जिला प्रशासन ने लिया फैसला
हमीरपुर। त्योहारी सीजन को देखते हुए हमीरपुर के मुख्य बाजार में 10, 11 और 12 नवंबर को वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए हमीरपुर डीसी हेमराज बैरवा ने बताया कि दिवाली पर्व के कारण हमीरपुर शहर के मुख्य बाजार में लोगों की भारी भीड़ रहती है।
मंडी जिला के इन स्कूलों में 4 नवंबर को छुट्टी घोषित-जानिए कारण
इसलिए 10, 11 और 12 नवंबर को गांधी चौक से लेकर हमीरपुर अस्पताल चौक तक मुख्य बाजार में वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतयः पाबंदी रहेगी। पुलिस एवं अग्निशमन वाहनों, गैस और दूध के वाहनों तथा कूड़ा उठाने वाले वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटर को बड़ी राहत, 8 हजार नहीं 1350 रुपए देना होगा SRT

कांगड़ा के नगरोटा बगवां में व्यक्ति ने अपने भाई और भाभी को मारी गोली

 

हिमाचल में इन स्कूलों की तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की डेटशीट जारी

नगरोटा बगवां डबल मर्डर : लेक्चरर भाई के सिर तो भाभी के गले में लगी गोली

 

हिमाचल : शराब ठेकेदारों का बड़ा ऐलान, विभाग को सौंपेंगे ठेकों की चाबियां

कांगड़ा : कड़ी मशक्कत के बाद निकाला पोलैंड के पायलट आंद्रेज विक्टर का शव 

JEE Main-2024 के लिए करें आवेदन, दो सत्र में आयोजित की जाएगी परीक्षा

रामपुर अग्निवीर भर्ती रैली- रंगीन व हाई रिजॉल्यूशन में प्रिंट होना चाहिए प्रवेश पत्र

कांगड़ा जिला में टीजीटी पदों की बैचवाइज भर्ती की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी- जानें डिटेल

मंडी और ऊना जिला में यहां भरे जाएंगे आंगनबाड़ी वर्कर के भरे जाएंगे 29 पद 

कांगड़ा जिला में इन सामान्य और ई -बस रूट के लिए मिलेंगे परमिट-जानें डिटेल
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कांगड़ा : गुम्मर से रजोल मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद-आदेश जारी

मरम्मत कार्य के चलते रहेगा क्लोज

धर्मशाला। कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी उपमंडल के अंतर्गत गुम्मर से रजोल लिंक रोड मरम्मत कार्य के चलते 4 अक्टूबर, 2023 तक हर प्रकार के यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा।

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इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही के लिए सपड़ी से समलेतर रोड और शिवजी कटियालु मार्ग का उपयोग किया जाएगा। कांगड़ा डीसी डॉ. निपुण जिंदल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। लोगों से सहयोग की अपील की है।

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हिमाचल के इन स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल बढ़ाया-आदेश हुए जारी

विंटर क्लोजिंग स्कूल कल भी रहेंगे बंद

शिमला। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी विंटर क्लोजिंग स्कूलों ( किन्नौर व चंबा जिला के पांगी व भरमौर सहित ) में छुट्टियां 17 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी हैं। सभी विंटर क्लोजिंग हाई/मिडल/प्राइमरी/निजी स्कूल 17 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऐसा आपदा के चलते उत्पन्न स्थितियों को चलते किया गया है। इस बारे निदेशक हायर एजुकेशन डॉ. अमरजीत के शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं।

हिमाचल में आपदा राहत कोष 2023 लॉन्च, QR Code से भी कर सकेंगे दान

 

आदेशों के मुताबिक 17 जुलाई के बाद उपमंडल स्तर पर एसडीएम/स्थानीय प्रशासन मौसम की स्थिति और कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए संबंधित जिला के उपनिदेशक हायर एजुकेशन से प्राप्त सूचना/परामर्श के साथ स्कूल बंद करने के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल में चार वर्षीय मासूम की हत्या-आरोपी धरा

 

बता दें कि हिमाचल सरकार ने 11 जुलाई को मानसून ब्रेक में बदलाव किया था। कुल्लू जिला में अब 10 जुलाई से पहली अगस्त तक 23 दिन की मानसून ब्रेक होगी। पहले ये 23 जुलाई से 14 अगस्त तक निर्धारित थी। लाहौल स्पीति जिला में 17 जुलाई से 27 अगस्त की जगह अब 10 जुलाई से 20 अगस्त तक 42 दिन की समर ब्रेक होगी।

HRTC कंडक्टर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, नकदी व गहनों से भरा पर्स लौटाया

 

किन्नौर, पांगी, भरमौर में 10 जुलाई से 15 जुलाई तक 6 दिन की मानसून ब्रेक निर्धारित की थी। पहले ये 22 जुलाई से 27 जुलाई तक निर्धारित थी। वहीं अन्य विटर क्लोजिंग स्कूलों में भी 10 जुलाई से 15 जुलाई तक 6 दिन की मानसून ब्रेक थी। ये भी पहले 22 जुलाई से 27 जुलाई तक निर्धारित थी। अब इस 17 जुलाई तक बढ़ा दिया है।

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इसके अलावा राज्य में कार्यरत और सीबीएसई/आईसीएसई/किसी अन्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूल इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं। विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संरक्षा हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए।

कांगड़ा : पौंग डैम से आज शाम छोड़ा जाएगा पानी, नदी-नालों से दूर रहें 

 

कांगड़ा : पौंग डैम से आज शाम छोड़ा जाएगा पानी, नदी-नालों से दूर रहें 

 

Good News : चंबा से भरमौर सड़क मार्ग हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल

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Breaking : हिमाचल में अब रात 11 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, आदेश जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब रात 9 बजे नहीं बल्कि रात 11 बजे तक दुकानें व व्यापारिक संस्थान खुले रहेंगे। इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश 31 जुलाई, 2023 तक प्रभावी रहेंगे।

Breaking : हिमाचल में कर्मचारियों के ज्वाइनिंग टाइम में कटौती-पढ़ें खबर

 

पालमपुर: क्षितिज राणा ने पास की UPSC परीक्षा, HPS एग्जाम भी किया है क्लेयर

 

सिरमौर : नावल का 25 वर्षीय सैनिक सचिन शर्मा जिंदगी की जंग हारा

हिमाचल घूमने आईं टीवी एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय की सड़क हादसे में मौत

चंबा: रात से घर नहीं लौटा था व्यक्ति, नदी में गिरी मिली कार-गई जान

हिमाचल में कांस्टेबल के 1226 पदों पर होगी भर्ती, सरकार को भेजा प्रस्ताव

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HRTC कर्मचारियों को OPS को लेकर ये आदेश जारी, यहां पढ़ें डिटेल

शिमला । HRTC कर्मचारियों को OPS लागू करने को लेकर निगम प्रबंधन ने सभी डीडीएम और आरएम को आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि सरकार ने OPS को लागू करने और NPS का अंशदान बंद करने को लेकर आदेश जारी किए हैं।

8वीं से 12वीं पास के लिए नौकरी, देहरा रोजगार कार्यालय में होंगे साक्षात्कार

इन आदेशों को निगम ने भी लागू करने का फैसला लिया है। ये फैसला HRTC की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बाद लिया गया है। HRTC  एमडी संदीप कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार कर्मचारियों को इन निर्देशों के जारी होने के 60 दिन के अंदर पुरानी पेंशन या न्यू पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुनना होगा। ये नोटरी से अटेस्टेड करवाकर पूरे दस्तावेजों के साथ एमडी एचआरटीसी कार्यालय में जमा करवाना होगा।

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बता दें कि सुक्खू सरकार ने हिमाचल में OPS लागू कर कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। 4 मई को सरकार ने पुरानी पेंशन  को लेकर SOP और निर्देश जारी किए हैं।

एसओपी (SOP) के अनुसार अगर कोई कर्मचारी एनपीएस (NPS) के तहत रहना चाहता है तो इन निर्देशों को जारी करने की तारीख से साठ दिन के भीतर विकल्प का प्रयोग करेगा, जिसे विधिवत रूप से नोटरीकृत किया जाएगा और कार्यालय के प्रमुख  के पास जमा करवाया जाएगा। ऐसे कर्मचारी (कर्मचारियों) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (जिसे अंशदायी पेंशन योजना भी कहा जाता है) के तहत कवर किया जाना जारी रहेगा।

सरकारी कर्मचारी जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, जिसे पुरानी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, के तहत शामिल होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इन निर्देशों के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर विकल्प देना होगा। ऐसे कर्मचारियों को अंडरटेकिंग भी देनी होगी। विकल्प और अंडरटेकिंग को नोटरीकृत किया जाएगा। इसे कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा।

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सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक बार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को चुनने का विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि के भीतर किसी विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जारी रहना चाहता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, जिसे पुरानी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, को चुनने वाले कर्मचारियों को भी सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के तहत कवर किया जाएगा।

हिमाचल सरकार ने कार्यालय ज्ञापन 17 अप्रैल 2023 के माध्यम से निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों (अर्थात कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा) के योगदान को 1 अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा।

अब उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन  17 अप्रैल 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का विकल्प चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों (अर्थात कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा) का अंशदान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत जमा किया जाना जारी रहेगा।

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किसी भी मामले में, यदि किसी कर्मचारी का अप्रैल, 2023 के महीने के लिए अंशदान, जिसने अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का विकल्प चुना है, को उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के मद्देनजर रोक दिया गया था, तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत उसका योगदान जमा करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे मामलों में सरकारी हिस्सा भी जमा किया जाएगा।

जिन सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना है, उन्हें इन नियमों के तहत पेंशन लाभ का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि सरकारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश/वापसी राज्य सरकार को जमा किया जाए।

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कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवर किए गए थे और 15 मई 2003 से 31 मार्च 2023 की अवधि के बीच पहले ही सेवानिवृत्त/मृत्यु हो चुके हैं और जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृत कर्मचारी के पात्र परिवार के सदस्य, संभावित तिथि से यानी 01 अप्रैल 2023 से पेंशन के हकदार होंगे। अन्य शर्तों के लिए एसओपी पढ़ें।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारी और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 यानी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी/छुट्टी नकदीकरण/जीआईएस से सरकारी योगदान और उस पर अर्जित लाभांश के समायोजन के लिए एक अंडरटेकिंग देनी होगी, यदि वे ऐसी राशि को सरकारी खाते में जमा करने में विफल रहते हैं।

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