शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हिमाचल कैबिनेट बैठक में पहली में बच्चों के दाखिले के मामले में 6 माह आयु में राहत प्रदान करने का फैसला लिया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल में पहली में दाखिले के लिए 6 साल की आयु अनिवार्य की थी। यानी 6 साल का बच्चा ही पहली में दाखिल हो सकेगा।
एक अप्रैल को भी इसमें शामिल किया था। पर बैठक में कैबिनेट ने 6 माह की राहत देने का फैसला लिया है। इससे साढ़े पांच साल का बच्चा भी पहली में दाखिला ले सकेगा।
इसके अलावा हिमाचल में लड़कियों की शादी की आयु 18 से 21 करने का भी फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने विभाग को बायफरकेट (अलग-अलग) करने का फैसला लिया है।
इसमें एक्साइज का विंग और टैक्सेशन का अलग होगा। यानी जीएसटी वाले अलग होंगे और स्टेट एक्साइज कलेक्शन करने वाले अलग होंगे। इसके लिए कुछ पद भी भरे जाएंगे।
बैठक में पटवारी भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में अभी 875 के करीब पटवारियों के पदों पर भर्ती होनी है।
कैबिनेट बैठक में फैसला लिया है कि यह पद जिला कैडर के माध्यम से ही भरे जाएंगे। पहले इन्हें स्टेट कैडर किया गया था।
इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में 25 और जल शक्ति विभाग में 20 वर्क इंस्पेक्टर के पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की है। पीडब्ल्यूडी में जेई के 25 पदों को मंजूरी प्रदान की गई है।
बैठक में गेस्ट फैकल्टी के आधार पर शिक्षकों के 2600 पद भरने को भी स्वीकृति दी है। इसमें 1600 जेबीटी और 1000 करीब लेक्चरर शामिल हैं।
कैबिनेट की बैठक में फिल्म पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके तहत हिमाचल में शूटिंग के लिए जिला और राज्य स्तर पर तीन दिन में अनुमति देनी होगी।
साथ ही फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला भी लिया है। साथ निर्णय लिया है कि फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश डिजिटल पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसमें न्यूज वेब पोर्टल, सोशल मीडिया आदि के लिए भी पॉलिसी बनाने का फैसला लिया है। बैठक में पहली में बच्चों के दाखिले के मामले में 6 माह आयु में राहत प्रदान करने का फैसला लिया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल में पहली में दाखिले के लिए 6 साल की आयु अनिवार्य की थी। यानी 6 साल का बच्चा ही पहली में दाखिल हो सकेगा।
एक अप्रैल को भी इसमें शामिल किया था। पर बैठक में कैबिनेट ने 6 माह की राहत देने का फैसला लिया है। इससे साढ़े पांच साल का बच्चा भी पहली में दाखिला ले सकेगा। इसके अलावा हिमाचल में लड़कियों की शादी की आयु 18 से 21 करने का भी फैसला लिया गया है।
शिमला। हिमाचल में भी अब पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की आयु 6 साल होना जरूरी है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आयु सीमा के क्राइटेरिया को अपनाने को मंजूरी प्रदान की है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने के लिए छह वर्ष से अधिक आयु का मानदंड अपनाने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बता दें कि अभी कहीं कहीं पर पांच साल के बच्चे का दाखिला भी पहली में कर लिया जाता है। केंद्र सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी राज्यों में पहली में दाखिले के लिए बच्चे की आयु सीमा 6 साल होना जरूरी किया गया है।
इसी के चलते हिमाचल सरकार ने ये फैसला लिया है। हिमाचल कैबिनेट के फैसले के बाद अब नोटिफिकेशन जारी होने पर पहली में 6 साल आयु से कम बच्चे का दाखिला नहीं हो सकेगा। पहली में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष या इससे अधिक जरूरी होगी।