धर्मशाला। कांगड़ा जिला के पालमपुर शहर में यातायात के सुचारू संचालन के लिए वन वे ट्रैफिक प्लान जारी किया है। जंगी चौक से राम चौक लिंक रोड तथा मंगलानी चौक से बुटेल चौक लिंक रोड पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक वन-वे ट्रैफिक का संचालन होगा।
डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59) की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत पालमपुर शहर में वन वे ट्रैफिक प्लान जारी किया है।
धर्मशाला में सफल ट्रायल के बाद पूरे प्रदेश में शुरू हुई सुविधा
शिमला।हिमाचल में अब कहीं से भी ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं। आरएलए धर्मशाला में सफल ट्रायल के बाद इसे पूरे हिमाचल में शुरू कर दिया गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फेसबुक पेज सहित अन्य पेज पर दी गई है।
लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए अब लोगों को आरएलए और आरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे ही लोग अपना लर्नर लाइसेंस बनवा सकेंगे। लोगों को पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी।
नागरिकों को घरद्वार पर सुविधा उपलब्ध करवाने और डिजिटल सेवा का विस्तार करने के लिए पायलट आधार पर आरएलए धर्मशाला में फेसलेस/कॉन्टैक्टलेस लर्नर लाइसेंस सेवा शुरू की गई थी। ट्रायल सफल रहा है। ट्रायल सफल रहने के बाद इस पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सात चरणों का पालन करना होगा, जिसमें सबसे पहले आवेदक को लर्नर लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण के साथ आवेदन करना होगा।
दूसरे चरण में अनिवार्य जानकारियां जैसे नाम, पता और फोटो आधार पोर्टल से प्राप्त किए जाएंगे। तीसरे चरण में हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। उसके बाद ऑनलाइन मोड से आवश्यक शुल्क भुगतान करना होगा। पांचवें चरण में सड़क सुरक्षा पर अनिवार्य वीडियो ट्यूटोरियल देखना होगा। उसके बाद आवेदक को किसी भी स्थान से ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस परीक्षा देनी होगी तथा सफल होने पर, अंतिम चरण में आवेदक को अपने मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पोर्टल द्वारा भेजे गए लिंक के माध्यम से या सारथी वेब पोर्टल पर जाकर अपना लर्नर लाइसेंस प्राप्त होगा।
लर्नर लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज और हस्ताक्षर अपलोड करके आवेदन किया जा सकता है। आवेदक इसी के माध्यम से अपेक्षित शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन के दौरान प्रार्थी का व्यक्तिगत डेटा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। आधार आधारित लर्नर लाइसेंस प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जहां कोई सत्यापन, जांच और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
आवेदन के लिए आधार पर दी जानकारी ही मान्य होगी। यदि कोई व्यक्ति आधार के अलावा कोई अन्य पता देना चाहता है तो आवेदन को गैर-फेसलेस माना जाएगा और दस्तावेज के सत्यापन के लिए आवेदक को आरएलए कार्यालय जाना होगा। आवेदन जमा करने के सात दिनों के भीतर, लर्नर लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदक को सुरक्षित ड्राइविंग पर एक ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल देखना होगा।
यह आवेदक यह ट्यूटोरियल पोर्टल पर स्वयं जाकर या सुविधा केंद्र की सहायता से पूरा कर सकता है। ट्यूटोरियल में यातायात और सड़क पर वाहन चलाने के नियम, चालक के कर्तव्य, मानवरहित रेलवे क्रासिंग से गुजरते समय बरती जाने वाली सावधानियां और मोटर वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित मामलों पर जानकारी शामिल होगी।
सुरक्षित ड्राइविंग पर ट्यूटोरियल करने के बाद, प्रत्येक आवेदक को आवेदन जमा करने के सात दिन के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन टेस्ट शुरू होने से पहले आवेदक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। इस दौरान यदि आवेदन प्रपत्रों में उपलब्ध चेहरे की छवि (आधार रिकॉर्ड के अनुसार) परीक्षण के लिए उपस्थित होने वाले आवेदक के चेहरे से मेल खाती होगी, तभी परीक्षण प्रक्रिया शुरू होगी।
टेस्ट में ड्राइविंग और यातायात संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से कम से कम 60 प्रतिशत का सही उत्तर देने पर आवेदक को परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण माना जाएगा। परीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद आवेदक सारथी पोर्टल के माध्यम से फॉर्म-3 पर लर्नर लाइसेंस की एक प्रति डाउनलोड/प्रिंट कर सकता है।