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अग्निवीर भर्ती : सिरमौर, शिमला, सोलन और किन्नौर के युवा यहां करें पंजीकरण

22 मार्च, 2024 तक किए जाएंगे आवेदन

नाहन। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है।

अग्निपथ योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला, सोलन और किन्नौर के युवाओं के लिए भारतीय सेना की विभागीय वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण 13 फरवरी से 22 मार्च, 2024 तक किया जा सकेगा।

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यह जानकारी भर्ती कार्यालय शिमला की भर्ती निदेशक कर्नल पुष्विंदर कौर ने दी। उन्होंने बताया कि सभी योग्य उम्मीदवारों को www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।

अग्निपथ योजना में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की भर्ती संबंधी पात्रता व शर्ते भी www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

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उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वेबसाइट में वीडियो लिंक हैं जिन्हें उम्मीदवार बदली हुई प्रक्रिया पंजीकरण कैसे करें और ऑनलाइन परीक्षा में कैसे उपस्थित हों समझने के लिए देख सकते हैं।

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उन्होने बताया कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट / स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर टेक्निकल के लिए ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल, 2024 से विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार आवेदन करते समय अपनी पसंद का केंद्र चुन सकते हैं।

उन्होंने सेना भर्ती में भाग लेने के सभी इच्छुक उम्मीदवारों से आग्रह किया कि वे अपना पंजीकरण कराने से पहले सेना की वेबसाइट पर भर्ती के लिए पात्रता व अन्य शर्तों का अवलोकन अवश्य करें।

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कांगड़ा-चंबा अग्निवीर भर्ती : अधिसूचना जारी, कुछ नए नियम हुए लागू- जानें

आज से आवेदन प्रक्रिया हो गई शुरू

पालमपुर। अग्निपथ योजना के तहत कांगड़ा और चंबा के अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर भर्ती 2024-25 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू हो गई है। आवेदन 22 मार्च, 2024 तक किए जा सकेंगे।

अग्निवीर भर्ती में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय, पालमपुर के भर्ती निदेशक कर्नल मनीष शर्मा (सेना मेडल) ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी।

 

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प्रथम चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी। यह ऑनलाइन सीईई  22 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। दूसरे चरण में शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण (पीएफटी), शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) और चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा।

कांगड़ा और चंबा जिला के  उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर (सामान्य ड्यूटी), अग्निवीर (तकनीकी), अग्निवीर कार्यालय सहायक/स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास वर्गों के लिए अधिसूचना जारी की गई है।

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इच्छुक उम्मीदवार अपना पंजीकरण भारतीय सेना के अधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर कर सकते हैं।

कर्नल मनीष शर्मा (सेना मेडल) ने बताया कि भर्ती के लिए इस बार कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अग्निवीर लिपिक व स्टोर कीपर तकनीकी के जगह अग्निवीर कार्यालय सहायक/एसकेटी की कैटेगरी में भर्ती होगी।

अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट/एसकेटी के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन सीईई के दौरान किया जाएगा, जिसमें परीक्षण के दौरान अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट (डब्ल्यूपीएम) वांछनीय हैं।

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केवल वे उम्मीदवार जो टाइपिंग टेस्ट उत्तीर्ण करेंगे वे भर्ती प्रक्रिया के चरण- II के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे।

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन सीईई अभ्यास परीक्षण और टाइपिंग अभ्यास परीक्षण का नमूना भारतीय सेना के अधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध हैं ।

शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण (पीएफटी) और शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रचलित नीति के अनुसार अनुकूलनशीलता परीक्षण (Adaptability test)  देना होगा।

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अनुकूलनशीलता परीक्षण उन उम्मीदवारों के चयन के लिए है, जो भारतीय सेना के वातावरण के अनुकूल हो सकते हैं और सैन्य जीवन की चुनौतियों को अपनाने में सक्षम हैं।

जो उम्मीदवार एडेप्टेबिलिटी टेस्ट (Adaptability test)  उत्तीर्ण करेंगे वे मेडिकल और आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। जो उम्मीदवार अनुकूलनशीलता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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अनुकूलनशीलता परीक्षण की अवधि के लिए उम्मीदवारों को अपने स्मार्ट फोन ले जाने की अनुमति होगी। कर्नल ने यह भी बताया कि इस बार शारीरिक मानकों में छूट केवल स्पोर्टसमैन, अधिसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति एवं भारतीय गोरखा अभ्यर्थियों को ही मिलेगा।

सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अधिसूचना को अच्छी तरह से पढ़ें और योजना के बारे में भर्ती प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लें।

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उन्होंने सभी अभ्यार्थियों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी तरह की भर्ती संबंधित अफवाह पर ध्यान न दें और भर्ती के दौरान दलालों से सावधान रहें।

यदि किसी प्रार्थी को फार्म भरने में समस्या आती है तो वे आर्मी की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं अथवा सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर में भी निजी तौर पर संपर्क किया जा सकता है।

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हिमाचल DGP संजय कुंडू के तबादला आदेश रद्द, अधिसूचना जारी

डीजीपी के पद पर बने रहेंगे संजय कुंडू

शिमला। हिमाचल डीजीपी संजय कुंडू के तबादला आदेश वापस ले लिए गए हैं। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। संजय कुंडू डीजीपी के पद पर बने रहेंगे। बता दें कि पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद डीजीपी संजय कुंडू को प्रधान सचिव आयुष के पद पर बदला गया था।

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संजय कुंडू ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटाने के हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद उनकी डीजीपी के पद पर फिर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुंडू पर कारोबारी को धमकाने के आरोप की एसआईटी जांच कराने के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के आदेश रद्द करने के बाद हिमाचल सरकार ने डीजीपी कुंडू के प्रधान सचिव आयुष के पद पर किए गए तबादला आदेश को रद्द कर दिया है।

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कांगड़ा जिला में पंचायत उपचुनाव 25 फरवरी को : 8, 9 व 12 को दाखिल करें नामांकन

एक बीडीसी मेंबर, तीन प्रधान तथा 2 उपप्रधान व 15 वार्ड सदस्यों के पद खाली

धर्मशाला। कांगड़ा जिला में पंचायत राज संस्थाओं में रिक्त पदों के लिए 25 फरवरी को चुनाव होगा इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी, डीसी डॉ निपुण जिंदल ने दी।

उन्होंने बताया कि पंचायत उपचुनाव के चलते संबंधित पंचायत क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।

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कांगड़ा जिला में एक बीडीसी मेंबर नगरोटा बगवां समिति के तहत वार्ड नंबर 21 सलाह जंद्राह, पंचरुखी ब्लॉक के तहत गदियाड़ा तथा भवारना, प्रागपुर ब्लॉक के तहत डाडासीबा पंचायत में पंचायत प्रधान के लिए चुनाव होगा।

इसके अलावा पंचरुखी ब्लॉक के तहत भिरड़ी पंचायत तथा सुलह ब्लॉक के तहत रझूं गदियाड़ा पंचायत में उपप्रधान पद के लिए चुनाव होगा।

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बैजनाथ ब्लॉक के तहत पंचायत पोलिंग के वार्ड नंबर 3, भवारना ब्लॉक के घनेटा पंचायत के वार्ड नंबर छह, लमलेहड़ पंचायत के वार्ड नंबर पांच में वार्ड सदस्यों के रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा।

देहरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत डोहग पलोटी के वार्ड नंबर दो, धर्मशाला ब्लॉक के तहत बरबाला वार्ड नंबर 3, फतेहपुर ब्लॉक के तहत ग्राम पंचायत कंडोर के वार्ड नंबर छह में वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव होगा।

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इंदौरा ब्लॉक के तहत टप्पा पंचायत के वार्ड नंबर दो, लंबागांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत बीजापुर की वार्ड नंबर चार, तंबेहर पंचायत के वार्ड नंबर पांच में वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव होगा।

पंचरूखी ब्लॉक की ग्राम पंचायत चढ़ियार के वार्ड नंबर चार, सुलह ब्लॉक की पंचायत सन्हूं के वार्ड नंबर तीन, बलोह पंचायत के वार्ड नंबर दो, गरला पंचायत के वार्ड नंबर तीन, भदरोल के वार्ड नंबर पांच, नुरपुर ब्लॉक की खेल पंचायत के वार्ड नंबर छह में वार्ड सदस्यों के के लिए चुनाव होगा।

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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ निपुण जिंदल ने बताया कि उपचुनाव के लिए 8, 9 तथा 12 फरवरी को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे।

13 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी जबकि 15 फरवरी को सुबह 10 से सायं 3 बजे तक नाम वापिस लिए जाएंगे।

इसके तुरंत बाद पंचायत उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके बाद 25 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। (कांगड़ा)

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हाटी समुदाय ST दर्जे का मामला लटका : हिमाचल सरकार की अधिसूचना पर लगी रोक

हाईकोर्ट में अब 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई

शिमला। हिमाचल के सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा (ST) देने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

मामले की सुनवाई अब छुट्टियों के बाद 18 मार्च को होगी। ऐसे में हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने का मामला एक बार फिर से लटक गया है।

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बता दें कि गुज्जर और एससी समुदाय की तरफ से हाटी को जनजातीय दर्जा देने को लेकर हाईकोर्ट में अपील की है। मामले की सुनवाई के दौरान वीरवार को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं।

गुज्जर समुदाय के एडवोकेट रजनीश मनिकटाला ने कहा कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने से संबंधित दो याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की थीं। इसमें हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संशोधित एक्ट को चैलेंज किया था।

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दोनों में आदेश में हाईकोर्ट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए किए संविधान संशोधन पर स्टे लगा दिया है। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि अब मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद 18 मार्च 2024 को होगी।

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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर संविधान में संशोधन किया है। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा संशोधन के बाद भी हिमाचल में मामला अटका रहा। प्रदेश सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण केंद्र सरकार से मांगा।

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दिसंबर 2023 अंतिम सप्ताह ही हिमाचल सरकार को स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। एक जनवरी को सुक्खू सरकार ने कैबिनेट की बैठक कर हाटी समुदाय को एसटी दर्जा देने को मंजूरी दे दी और अधिसूचना भी जारी कर दी।

इसके बाद हाटी समुदाय के लोगों के प्रमाण पत्र बनने भी शुरू हो गए थे। पर अब हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेश के बाद एक बार फिर मामला अटक गया है। हाटी समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब इंतजार करना होगा।

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तीन HAS को पर्सनल विभाग में करना होगा रिपोर्ट

शिमला। हिमाचल सरकार ने तीन आईएएस (IAS) को बदला है। इस बारे अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार असिस्टेंट कमिश्नर (लीव रिजर्व) टू डिप्टी कमिश्नर चंबा इशांत जसवाल को एसडीएम कांगड़ा लगाया गया है।

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असिस्टेंट कमिश्नर (लीव रिजर्व) टू डिप्टी कमिश्नर मंडी विजय वर्धन एसडीएम रोहड़ू के पद पर तैनाती दी है। असिस्टेंट कमिश्नर (लीव रिजर्व) टू डिप्टी कमिश्नर सोलन नेत्रा मेती को एसडीएम पालमपुर लगाया गया है।

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वहीं, आदेशों के अनुसार एचएएस सोमिल गौतम, सन्नी शर्मा और अमित गुलेरिया को अगली पोस्टिंग के लिए पर्सनल विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा है।

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हिमाचल कैबिनेट : हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में सिरमौर जिला के ट्रांस गिरी इलाके के लाखों लोगों को सुक्खू सरकार ने नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की तरफ से आज हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र की तरफ से स्पष्टीकरण जो सरकार ने मांगा था वह उन्हे मिल चुका है और इसी के साथ आज हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 3 जनवरी को स्वयं नाहन में इसकी विधिवत रूप से घोषणा करेंगे।

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अधिसूचना के अनुसार इस मामले में हाटी समुदाय को सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र के स्थायी निवास के रूप में संदर्भित किया गया है।

इस संबंध में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2023 को जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इसमें उन समुदाय को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें ट्रांस गिरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। यानी अनुसूूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर रखा गया है।

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कैबिनेट की बैठक में सोलर योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार 6 कनाल (3 बीघा) जमीन के लिए प्रतिमाह 20 हजार रुपए देगी। एक साल में दो लाख 40 हजार हजार रुपए दिए जाएंगे।

इससे युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में सरकार के एक साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में इस योजना को शुरू करने घोषणा की थी। जिसे आज की कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है।

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वहीं, सुक्खू सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू करने का भी फैसला लिया है। कार्यक्रम की  शुरुआत 8 जनवरी 2024 से होगी। साथ ही 12 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा।

इस कार्यक्रम के तहत सभी मंत्री, विधायक, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे नेता एक दिन में दो पंचायत का दौरा करेंगे। सरकार द्वारा एक साल में किए कार्यों की जानकारी जनता को दी जाएगी। साथ ही आने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जनता को बताया जाएगा।

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डॉ अंजू शर्मा हिमाचल लोक सेवा आयोग की सदस्य नियुक्त, अधिसूचना जारी

शिमला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी फेलो डॉ अंजू शर्मा को हिमाचल लोक सभा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।  इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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उनकी नियुक्ति हिमाचल लोक सभा आयोग कार्यालय में प्रवेश करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो तक होगी।

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हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से, अधिसूचना जारी

25 सितंबर तक चलेगा सत्र

शिमला। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर 2023 सोमवार से शुरू होगा। पहले दिन की कार्रवाई दो बजे से शुरू होगी। सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। मानसून सत्र 18 से 25 सितंबर तक आयोजित होगा। प्राकृतिक आपदा के मानसून सत्र थोड़ा देरी से हो रहा है।

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बता दें कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार 28 अगस्त को राजभवन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की थी। मुलाकात के दौरान प्रदेश से जुड़े अनेक मुद्दों पर दोनों विशिष्ट जनों के बीच चर्चा हुई। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा हुई थी।

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इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। ऐसे में हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र को सितंबर में रखा गया है। मानसून सत्र अगस्त में इसलिए नहीं करवाया, क्योंकि मानसून सत्र की तैयारी में प्रशासन जुट जाता है। ऐसे में प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता। उन्होंने कहा कि सत्र में सात बैठकें होंगी।

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हिमाचल : मुआवजा राशि बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी, डबल से 10 गुणा बढ़ी

विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत मिलेगी आर्थिक मदद

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार ने आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

इस अधिसूचना के तहत 7 जुलाई, 2023 से 15 जुलाई, 2023 के दौरान आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित हुए परिवारों को विशेष राहत पैकेेज के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राहत मैनुअल के तहत पक्के घर को आंशिक क्षति पर 12500 रुपये तथा कच्चे मकान को आंशिक नुकसान होने पर 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अभूतपूर्व त्रासदी को देखते हुए इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है।

उन्होंने कहा कि दुकानों और ढाबों को नुकसान होने पर पहले सिर्फ सामान की एवज में 10 हजार रुपये की मामूली आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे राज्य सरकार ने दस गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है।

इसके अतिरिक्त किरायेदार के सामान को नुकसान होने पर पहले 25 हजार रुपये की मदद दी जाती थी, जिसे दोगुना करके 50 हजार रुपये कर दिया गया है।

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वहीं कृषि और बागवानी योग्य भूमि में बाढ़ से सिल्ट आने पर पहले जहां लगभग 1400 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता था, इसे बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है।

इसके साथ ही कृषि और बागवानी योग्य भूमि को क्षति होने पर पहले 3600 रुपए प्रति बीघा की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में किसानों व बागवानों की फसल को नुकसान होने पर 300 से 500 रुपए प्रति बीघा मुआवजा प्रदान किया जाता था, जिसे बढ़ाकर राज्य सरकार ने 2000 रुपए प्रति बीघा कर दिया है।

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वर्तमान राज्य सरकार ने गाय, भैंस तथा अन्य दुधारू पशुओं की जान जाने पर 55 हजार रुपए प्रति पशु की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो पहले 37500 रुपए थी।

उन्होंने कहा कि भेड़, बकरी और सुअर की जान जाने पर, मिलने वाली आर्थिक मदद को 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही पहले यह मुआवजा अधिकतम 30 भेड़, बकरी और सुअर के लिए ही दिया जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने इस शर्त को भी खत्म कर दिया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुआवजा राशि को पहली बार इतना अधिक बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के दुःख-दर्द से भली-भांति परिचित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रभावितों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

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