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मंडी में 10 जगह पर खुलेंगे राशन डिपो, ऑनलाइन आवेदन ही होंगे स्वीकार

जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति विभाग ने दी जानकारी

 

मंडी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मंडी जिला के विभिन्न विकास खंडों के 10 स्थानों में उचित मूल्य की दुकानें (राशन डिपो) आबंटित की जानी प्रस्तावित हैं ।

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जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि ये दुकानें विकास खंड गोपालपुर की ग्राम पंचायत खुडला के गांव बरस्वात्र, ग्राम पंचायत  बरच्छवाड़ के गांव ठारू, विकास खंड बल्ह की ग्राम पंचायत सरध्वार के गांव सरध्वार, विकास खंड दरंग की ग्राम पंचायत रोपाधार के गांव अप्पर बनेहड़, विकास खंड गोहर की ग्राम पंचायत गवाड़ के गांव गवाड़ व काशन, विकास खंड सुंदरनगर की पंचायत बजीहन के गांव भुहन बोरट, बरतो पंचायत के गांव जदरौण व नगर परिषद क्षेत्र सुंदरनगर के चतरोखड़ी तथा विकास खंड करसोग की पंचायत काहणों के दुरकणु गांव में खोली जानी हैं ।

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उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति-संस्था अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर सभी दस्तावेजों सहित 02 से 23 फरवरी तक विभागीय साइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं।

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेज, आवेदक भूतपूर्व सैनिक शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने के प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता संबंधी दस्तावेज की स्वयं सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ अपलोड की जानी अनिवार्य है।

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उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रार्थी उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक बीपीएल,एससी,अन्य पिछड़ा वर्ग, एसटी परिवार से संबंध रखता है, से संबंधित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र, उसी गांव का प्रमाण पत्र जिस गांव में दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तथा विधवा/एकल नारी से संबंधित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करें। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक, खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी के कार्यालय दूरभाष नंबर 01905-222197 पर संपर्क कर सकते हैं।

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ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल: हिमाचल में यहां थमे HRTC बसों के पहिए, मंडी में यह आदेश जारी

हिट एंड रन के नए कानून को लेकर चक्का जाम

शिमला। हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ देश में ट्रक और निजी बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ डीजल और पेट्रोल की किल्लत हो गई है। हिमाचल में कुछ जगहों पर एचआरटीसी की बसों के पहिए भी थम गए हैं। साथ कांगड़ा जिला के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है। मंडी जिला प्रशासन ने तो पेट्रोल पंप ऑपरेटर को पेट्रोल डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं।

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मंडी जिले में पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को पेट्रोल-डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश जिला दंडाधिकारी मंडी अरिंदम चौधरी ने ट्रक चालकों की हड़ताल के दृष्टिगत जिले के पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल- डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

उन्होंने हड़ताल के कारण जिले में पेट्रोल डीजल आपूर्ति की संभावित कमी और आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं पर उसके असर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।

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जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को पंप की भंडारण क्षमता के मुताबिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम रिजर्व रखने को कहा गया है। 25000 लीटर से अधिक भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 3000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल तथा 25000 लीटर से कम भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप्स में 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है ।

इसके अलावा आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि कोई भी डीलर एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफिलिंग ना करें। अतिआवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी।

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पेट्रोल डीजल को किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड आदि) और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवधि में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग और काला बाजारी की कारगुजारी से कड़ाई से निपटा जाएगा।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग प्रवर्तन आदेश 1977 की धारा 3(1) (सी) के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, एचआरटीसी सुंदरनगर ने बसों के संचालन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। इसको लेकर एचआरटीसी प्रबंधक तकनीकी सुंदरनगर अजिन्दर चौधरी ने एसडीएम सुंदरनगर को पत्र लिखा है।

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पत्र में लिखा है कि भारत वर्ष में ट्रकों के ऑपरेटर की हड़ताल होने पर इस क्षेत्र में डीजल की आपूर्ति नहीं होने के कारण इस क्षेत्र द्वारा बाहरी राज्यों व प्रदेश के अंदर जनता की सुविधा हेतु बस सेवाएं नहीं चलाई जा सकती हैं। इस क्षेत्र द्वारा उक्त बस सेवाओं को डीजल की आपूर्ति न होने के कारण बस सेवाएं चलाना असंभव है।

बता दें कि ने हिट एंड रन के नए कानून को लेकर पूरे देश में बसों और ट्रकों के पहिए नए साल के पहले दिन थम गए। सोमवार को देश के ज्यादातर राज्यों के हाईवेज पर ट्रक आदि खड़े रहे। ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन का कहना है कि ड्राइविंग के दौरान हुई दुर्घटना के लिए बनाया गया नया कानून अगर नहीं बदला जाएगा तो यह स्ट्राइक अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दी जाएगी।

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कानून के खिलाफ ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन समेत अलग-अलग ड्राइवर संगठन के लोगों ने 1 जनवरी से 3 जनवरी तक का ‘स्टेरिंग छोड़ो’ के नाम से चक्का जाम शुरू किया है।

हिट एंड रन केस में नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना नहीं देने पर ड्राइवरों को अब दो साल की नहीं, बल्कि 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही सात लाख तक जुर्माना हो सकता है।

ऑपरेटर का कहना है कि सड़कों पर रोज लाखों की संख्या में ट्रक दौड़ते हैं। और दुर्घटनाएं भी होती हैं। हादसों के बाद अक्सर ड्राइवर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, क्योंकि गुस्साई भीड़ चालक पर हमला कर सकती है और चालक की जान ले सकती है। इसमें चाहे गलती ट्रक ड्राइवर की हो या ना हो।

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