23 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई
शिमला। हिमाचल राज्यसभा चुनाव को चुनौती मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस अजय गोयल की अदालत में हुई।
कोर्ट ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है। हर्ष महाजन को जवाब दायर करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग : SET- 2023 को लेकर बड़ी अपडेट
हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट पर कांग्रेस के पास बहुमत के बावजूद बड़ा उलटफेर हुआ था। कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी को मिली हार अभी भी हिमाचल की सियासत में छाई हुई है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा वोटिंग में बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणाम को 6 अप्रैल को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
हिमाचल में तूफान का कहर : पेड़ गिरे, दबी गाड़ियां-सड़कों पर थमे पहिए
याचिका दायर करने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि राज्यसभा चुनाव में दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट प्राप्त हुए।
बाद में पर्ची से नाम निकाले गए, लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से उम्मीदवार को जीत मिली वह गलत है।
बराबर मत होने पर पर्ची सिस्टम से जिस व्यक्ति का नाम निकले, वो हार जाए यह धारणा कानूनी रूप से गलत है।
देहरा : बारिश और तूफान से गिरा लेंटर का छज्जा, 3 साल की बच्ची की गई जान
आमतौर पर संस्कृति, सोच और कोमन सेंस में जब दो लोग होते हैं और दोनों में बराबरी होती है तो जिसका नाम निकलता है तो उसको जीतना चाहिए।
एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है। रूल्स में भी ऐसा कोई नियम नहीं हैं। इसके खिलाफ उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
अगर यह धारणा गलत है तो जो परिणाम घोषित हुआ वो भी गलत होगा। हाईकोर्ट नियमों के अनुसार याचिका को देखेगा। उसके बाद आगामी प्रक्रिया होगी।
हिमाचल कांग्रेस को बड़ा झटका : सह प्रभारी तजेंद्र सिंह बिट्टू ने दिया इस्तीफा
बता दें कि 27 फरवरी को हिमाचल राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें तीन निर्दलीयों समेत कांग्रेस के 6 विधायकों ने अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ वोट दिया था।
68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में 34 -34 पर मामला अटक गया था। टाई होने के बाद पर्ची सिस्टम से नाम निकाला गया था।
पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी के नाम की निकली थी, लेकिन भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया था।