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दल बदल विरोधी कानून : हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी MLA को कारण बताओ नोटिस जारी- रिप्लाई को मांगा वक्त

एडवोकेट सत्यपाल जैन बोले- एंटी डिफेक्शन लॉ का मामला नहीं

शिमला। कांग्रेस के बागी 6 विधायकों  को अयोग्य करार देने के लिए दल बदल विरोधी (एंटी डिफेक्शन लॉ) कानून के तहत याचिका दायर हुई है। 6 कांग्रेस विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

हिमाचल विधानसभा के नियमों के तहत विधायकों ने रिप्लाई के लिए सात दिन का वक्त मांगा है। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष आज चार बजे मामले को सुनेंगे।

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भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधायकों को सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें पेश होने के लिए नोटिस जारी हुआ है। अभी तक पिटीशन आदि की कापी नहीं मिली है।

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हिमाचल विधानसभा के दल बदल विरोधी कानून के तहत 5-6 कंडीशन हैं, जिन्हें कंप्लाई करके नोटिस भेजना होता है।

नोटिस के बाद भी नियमों के मुताबिक जिन एमएलए को जिनके खिलाफ नोटिस जाता को रिप्लाई के लिए सात दिन का समय दिया जाता है। हमने रिप्लाई के लिए सात दिन का वक्त मांगा है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्यसभा में वोट करना या न करना दल बदल विरोधी कानून में नहीं आता है।

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