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हिमाचल राज्यसभा चुनाव चुनौती मामला : हर्ष महाजन को नोटिस जारी

23 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई

शिमला। हिमाचल राज्यसभा चुनाव को चुनौती मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस अजय गोयल की अदालत में हुई।

कोर्ट ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है। हर्ष महाजन को जवाब दायर करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।

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हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट पर कांग्रेस के पास बहुमत के बावजूद बड़ा उलटफेर हुआ था। कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी को मिली हार अभी भी हिमाचल की सियासत में छाई हुई है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा वोटिंग में बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणाम को 6 अप्रैल को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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याचिका दायर करने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि राज्यसभा चुनाव में दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट प्राप्त हुए।

बाद में पर्ची से नाम निकाले गए, लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से उम्मीदवार को जीत मिली वह गलत है।

बराबर मत होने पर पर्ची सिस्टम से जिस व्यक्ति का नाम निकले, वो हार जाए यह धारणा कानूनी रूप से गलत है।

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आमतौर पर संस्कृति, सोच और कोमन सेंस में जब दो लोग होते हैं और दोनों में बराबरी होती है तो जिसका नाम निकलता है तो उसको जीतना चाहिए।

एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है। रूल्स में भी ऐसा कोई नियम नहीं हैं। इसके खिलाफ उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

अगर यह धारणा गलत है तो जो परिणाम घोषित हुआ वो भी गलत होगा। हाईकोर्ट नियमों के अनुसार याचिका को देखेगा। उसके बाद आगामी प्रक्रिया होगी।

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बता दें कि 27 फरवरी को हिमाचल राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें तीन निर्दलीयों समेत कांग्रेस के 6 विधायकों ने अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ वोट दिया था।

68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में 34 -34 पर मामला अटक गया था। टाई होने के बाद पर्ची सिस्टम से नाम निकाला गया था।

पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी के नाम की निकली थी, लेकिन भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया था।

 

 

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हिमाचल : तीनों निर्दलीय विधायकों को नोटिस जारी- 10 दिन में मांगा जवाब

जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर की शिकायत पर कार्रवाई

शिमला। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस्तीफा देने वाले तीन निर्दलीय एमएलए को नोटिस जारी किया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की शिकायत पर अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया है।

 

शिकायत में आरोप लगाया गया कि इस्तीफा देने से पहले इन्हें हेलीकॉप्टर से दिल्ली से शिमला लाया गया। इस दौरान इनके साथ भाजपा नेता मौजूद रहे। शिकायत में संभावना जताई गई है कि इन्होंने भाजपा के दबाव में इस्तीफे दिए हैं। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए।

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शिकायत पर हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने हमीरपुर के निर्दलीय एमएलए आशीष शर्मा, देहरा के विधायक होशियार सिंह और नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर को नोटिस देकर 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है।

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बता दें कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने कुछ दिन पहले हिमाचल विधानसभा पहुंचकर इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा देने के बाद तीनों निर्दलीय विधायकों ने दिल्ली में भाजपा ज्वाइन की है। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तीनों के इस्तीफे मंजूर नहीं किए हैं।

 

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दल बदल विरोधी कानून : हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी MLA को कारण बताओ नोटिस जारी- रिप्लाई को मांगा वक्त

एडवोकेट सत्यपाल जैन बोले- एंटी डिफेक्शन लॉ का मामला नहीं

शिमला। कांग्रेस के बागी 6 विधायकों  को अयोग्य करार देने के लिए दल बदल विरोधी (एंटी डिफेक्शन लॉ) कानून के तहत याचिका दायर हुई है। 6 कांग्रेस विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

हिमाचल विधानसभा के नियमों के तहत विधायकों ने रिप्लाई के लिए सात दिन का वक्त मांगा है। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष आज चार बजे मामले को सुनेंगे।

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भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधायकों को सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें पेश होने के लिए नोटिस जारी हुआ है। अभी तक पिटीशन आदि की कापी नहीं मिली है।

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हिमाचल विधानसभा के दल बदल विरोधी कानून के तहत 5-6 कंडीशन हैं, जिन्हें कंप्लाई करके नोटिस भेजना होता है।

नोटिस के बाद भी नियमों के मुताबिक जिन एमएलए को जिनके खिलाफ नोटिस जाता को रिप्लाई के लिए सात दिन का समय दिया जाता है। हमने रिप्लाई के लिए सात दिन का वक्त मांगा है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्यसभा में वोट करना या न करना दल बदल विरोधी कानून में नहीं आता है।

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