शिमला। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को संशोधित वेतनमान और डीए एरियर को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। संशोधित वेतनमान के एरियर की बात करें तो कुल बकाया का 1.5 प्रतिशत माह मार्च 2024 में देय होगा।
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3 प्रतिशत वार्षिक भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया जाएगा, जो प्रति माह कुल बकाया का 0.25 प्रतिशत की दर से वितरित किया जाएगा।
वेतनमान में संशोधन का बकाया कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन के साथ मासिक रूप से वितरित किया जाएगा।
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वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियमित सरकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बकाया वेतनमान के बकाया और डीए के बकाया के लिए निर्धारित सीमा से अधिक न होगा।
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पेंशन/पारिवारिक पेंशन के कुल बकाया का अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत मार्च 2024 के महीने में 2016 से पहले के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वितरित किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 2016 से पहले के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को कुल पेंशन/पारिवारिक पेंशन बकाया का 3 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2024 25 में पेंशन बकाया का 3 प्रतिशत मार्च 2024 की मासिक पेंशन से कुल पेंशन बकाया का 0.25 प्रतिशत किस्तों में दिया जाएगा। यह अप्रैल 2024 के महीने में देय होगा।
Breaking हिमाचल : कर्मचारियों और पेंशनर के एरियर को लेकर आदेश जारी, यह फार्मूला तय
यदि बकाया राशि 5000 रुपये से कम है तो ऐसी बकाया राशि का भुगतान अंतिम किस्त के रूप में एकमुश्त किया जाएगा
1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2024 तक पेंशनर को डीए बकाया की बात करें तो प्रति माह कुल बकाया का 1.5 फीसदी की दर से दिया जाएगा। यह भुगतान 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा।
पेंशनर/फेमिली पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में पूरी बकाया राशि नामांकित कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त अदा की जाएगी। यह राशि इन आदेशों के जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर दी जाएगी।
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