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माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर चैत्र नवरात्र मेले, बिना पर्ची नहीं हो सकेंगे दर्शन

डीसी ने धारा 144 के तहत आदेश किए जारी

ऊना। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले के दौरान लोगों की सुविधा और सुचारू कानून व्यवस्था के लिए 9 से 17 अप्रैल तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी।

इसे लेकर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।

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जारी आदेश के मुताबिक मेले के दौरान कानून व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

डीसी ने कहा कि मेलावधि के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी जी के दर्शानार्थ बनाए गए पंजीकरण काउंटर पर पर्ची लेना अनिवार्य रहेगा। श्रद्धालु बिना पर्ची माता श्री चिंतपूर्णी जी के दर्शन नहीं कर सकेंगे।

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जतिन ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोडकर अन्यों द्वारा लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी।

मेले के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा।

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साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी।

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माता चिंतपूर्णी मंदिर नवरात्र मेले : बिना पंजीकरण दर्शन की नहीं होगी अनुमति

15 से 25 अक्टूबर तक लागू रहेगी धारा 144

ऊना। जिला दंडाधिकारी ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में असूज नवरात्र मेलों के चलते कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, 2023 तक धारा 144 लागू रहेगी।

उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

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महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों द्वारा लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी।

इसके अतिरिक्त ब्रास बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे आदि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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जिला दंडाधिकारी ने कहा कि खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। मेलावधि के दौरान पर्ची काउंटर पर   बिना पंजीकरण माता श्री चिंतपूर्णी के दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।

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सलूणी क्षेत्र में लागू धारा 144 के बीच जिला प्रशासन का बड़ा फैसला-पढ़ें खबर

शादियों और सामाजिक समारोहों के लिए सशर्त मिलेगी अनुमति

चंबा। हिमाचल के चंबा जिला के सलूणी में लागू धारा 144 के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने उपमंडल सलूणी के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 के तहत धारा 144 के प्रावधानों के दौरान शादियों और सामाजिक समारोहों के आयोजन के लिए सशर्त तौर पर अनुमति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।

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जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 144 के दौरान शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों के आयोजन से संबंधित सभी अनुमतियां एसडीएम सलूणी द्वारा संबंधित एसएचओ से विधिवत अनुशंसा प्राप्त करने और कानून व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्धारित शर्तों के बाद प्रदान की जाएंगी।

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जारी आदेश में आगे कहा गया है कि उपमंडल सलूणी में सीआरपीसी की धारा 144 के लागू होने से पहले शादियों और सामाजिक समारोहों के आयोजन पूर्व निर्धारित थे।

आयोजन के लिए लोगों द्वारा अनुमति के अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं। एसडीएम सलूणी द्वारा संसूचित करने और शादियों और सामाजिक समारोहों के आयोजन में आम जनता को कठिनाई से बचने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

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बता दें कि सलूणी के भांदल क्षेत्र में युवक मनोहर की हत्या मामले के बाद क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। युवक का शव मिलने के पांच दिन बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घर आग के हवाले कर दिए थे और किहार थाना का घेराव किया था।

स्थिति बिगड़ती देख डीसी चंबा अपूर्व देवगन ने सलूणी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी। चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी गई थी।

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सलूणी केस : शव की तस्वीरें सार्वजनिक करने वाला हिरासत में लिया, ग्रामीणों में रोष

कर्मचारी के खिलाफ केस वापस लेने पर अड़े प्रदर्शनकारी

सलूणी। जिला चंबा की भांदल पंचायत में युवक मनोहर की हत्या के बाद शव की तस्वीरें सार्वजनिक करने के आरोप में एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। ग्रामीण इसके विरोध में उतर आए। प्रदर्शनकारी उसके खिलाफ दर्ज किए गया केस वापस लेने पर भी अड़े हुए हैं।

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शुक्रवार को संघणी हत्याकांड संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने चंबा शहर में एक आक्रौश रैली निकाली। यह रैली चौगान 2 से शुरू हुई और पूरे शहर की परिक्रमा करने के बाद डीसी कार्यालय पहुंची। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की।

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तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एडीएम अमित मेहरा प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्हें प्रदर्शनकारियों के कई सवालों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने शव की तस्वीरें प्रसारित करने के आरोप में कर्मचारी के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई पर विरोध जताया, वहीं उसके खिलाफ दर्ज किए गए मुकद्दमे को वापस लेने पर अड़े रहे।

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प्रदर्शनकारियों के विरोध को देखते हुए प्रशासन द्वारा कर्मचारी को डीसी कार्यालय के बाहर बुलाया गया। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने उसे कंधे पर उठा लिया और जय श्रीराम के जयघोष से उसका स्वागत किया, साथ ही उसकी हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। कर्मचारी सुमित ने बताया कि उसे अस्पताल में हाजिरी नहीं लगाने दी जा रही है। उसे ड्यूटी करने से रोका जा रहा है। पूछने पर उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है।

गौर रहे कि 9 जून को भांदल पंचायत में युवक का शव टुकड़ों में बंटा हुआ नाले में मिला था। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा लाया गया। यहां पर फॉरेंसिक टीम में शामिल कर्मचारी सुमित पर शव की तस्वीरें सार्वजनिक करने के आरोप में पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर लिया था और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था।

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सलूणी केस : पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जयराम-बिंदल, पुलिस ने रोका

एक घंटा इंतजार किया, राम नाम का पाठ भी किया

सलूणी। चंबा जिला के सलूणी के भांदल में युवक की हत्या मामले का मुद्दा गर्माया हुआ है। गुरुवार को ग्रामीणों ने किहार थाना के बाहर खूब हंगामा और नारेबाजी की वहीं भीड़ ने आरोपी परिवार के घर को आग लगा दी।

शुक्रवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और अन्य विधायक व भाजपा नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बात से गुस्साए भाजपा नेता रास्ते में ही बैठ गए।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि जो हादसा चंबा में हुआ है उससे हमारे दिल को ठेस पहुंची है हम सब केवल मनोहर को न्याय दिलाने के लिए एकत्र हो रहे हैं।

डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि हमने प्रशासन से बहुत गुहार लगाई और तकरीबन 4 बार उनसे मिले, एक घंटा इंतजार किया और श्री राम जय जय राम का पाठ भी किया पर हमें पीड़ित परिवार के पास जाने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी।

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हमने प्रशासन को कहा कि अगर मुख्यमंत्री सुक्खू इस परिवार के पास चले गए होते तो हमें लगता कि प्रदेश का कोई बड़ा व्यक्ति गया है। पर प्रशासन ने हमें जाने नहीं दिया, इसलिए भाजपा ने तय किया है कि हम कल 17 जून को प्रदेश के सभी 12 जिला मुख्यालों पर एक धरना-प्रदर्शन का आयोजन करेंगे और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से राज्यपाल को इस जघन्य हत्याकांड को लेकर एक ज्ञापन भी भेजेंगे।

गौर हो कि सलूणी इलाके में धारा 144 लागू की गई है। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सलूणी में चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने, किसी भी प्रकार की बैठक, जुलूस, रैली, धरने- प्रदर्शन के आयोजन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।

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यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी 7 दिन तक प्रभावी रहेंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान इस आदेश को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जारी आदेश में कहा गया है कि संघणी, किहार तथा सलूणी में स्थानीय निवासियों के बीच उपजे विवाद के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं।

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आगे आदेश में कहा गया है कि लोगों द्वारा प्रदर्शन और जुलूस आयोजित करने से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका तथा जान- माल की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के प्रति अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं कर सकता है।

इसके साथ किसी भी मीडिया के माध्यम से व्यक्ति विशेष द्वारा अभद्र टिप्पणी नहीं करने को कहा गया है जो सांप्रदायिक तनाव का कारण बनता हो। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

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सलूणी केस : हरकत में आई सुक्खू सरकार, डीसी और एसपी से वर्चुअल की बैठक

संबंधित जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश

शिमला। हिमाचल के चंबा जिला के सलूणी उपमंडल में युवक की हत्या के बाद उपजे तनावपूर्ण माहौल के बाद सरकार भी हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने वीरवार को शिमला में चंबा जिले के सलूणी में हुई घटना के दृष्टिगत कानून और व्यवस्था की समीक्षा के लिए सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक की।

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उन्होंने अधिकारियों को संबंधित जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव गृह भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल और अभिषेक त्रिवेदी, आईजी संतोष पटियाल, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

हिमाचल में जनता पर बोझ : इंतकाल की फीस 25 गुणा बढ़ी-आदेश जारी

बता दें कि सलूणी क्षेत्र के भांदल संघणी के युवक मनोहर का शव नाले में बोरी में आठ टुकड़ों में मिला है। युवक की क्षेत्र की मुस्लिम समुदाय की लड़की के साथ बातचीत थी। लड़की के घरवालों पर युवक की हत्या का आरोप लगा है। मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वीरवार को सलूणी में माहौल तनावपूर्ण हो गया।

धारा 144 : सलूणी उपमंडल में चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध 

 

आक्रोशित लोगों ने किहार थाने का घेराव किया। साथ ही आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। डीसी चंबा ने सलूणी क्षेत्र में आगामी सात दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी।

सीएम बोले- सलूणी केस के दोषियों को दिलवाई जाएगी कड़ी सजा- शांति बनाए रखें लोग

 

सलूणी मर्डर केस : ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, आग के हवाले किया आरोपियों का घर 

 

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सलूणी मर्डर केस : NIA व CBI से जांच करवाने को लेकर ये बोले सीएम सुक्खू

शिमला। हिमाचल के जिला चंबा के सलूणी में युवक मनोहर की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वीरवार को आक्रोषित भीड़ ने किहार थाने का घेराव किया। साथ ही आरोपियों के घर को आग लगा दी। स्थिति बिगड़ती देख जिला प्रशासन ने सलूणी क्षेत्र में आगामी सात दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी है।

धारा 144 : सलूणी उपमंडल में चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध 

 

वहीं, सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सलूणी के युवक मनोहर हत्या मामले में सरकार NIA और CBI जांच को तैयार है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जांच के लिए लिखित में दें। सीएम ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विपक्ष मामले को राजनीतिक रंग न दे।

हिमाचल में जनता पर बोझ : इंतकाल की फीस 25 गुणा बढ़ी-आदेश जारी

सुक्खू ने कहा कि आरोपी का घर जलाना व सांप्रदायिक रंग देना ठीक नहीं है। इससे पर्यटन सीजन प्रभावित होगा। चुनाव में हिंदू वोट के बयान पर सवाल में मुख्यमंत्री बोले सभी समुदायों की सुरक्षा करना सरकार का काम है। सरकार हर लिहाज से जांच को तैयार है। आरोपी के आतंकियों के साथ तार होंगे तो इसकी भी जांच होगी।

सीएम बोले- सलूणी केस के दोषियों को दिलवाई जाएगी कड़ी सजा- शांति बनाए रखें लोग

 

सुक्खू ने लोगों से प्रदेश में एकता तथा सौहार्द बनाए रखने और इस घटना को राजनीतिक या साम्प्रदायिक रंग न देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार इस कठिन घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है तथा सरकार पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।

दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मामले के हर पहलू पर नज़र रखे हुए है। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने तथा इस मामले में की जा रही जांच में सहयोग देने का आग्रह किया है।

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धारा 144 : सलूणी उपमंडल में चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध

जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

चंबा। हिमाचल के चंबा जिला के उपमंडल सलूणी में युवक की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण है। आक्रोषित भीड़ ने किहार थाने का घेराव किया, वहीं आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सलूणी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है।

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यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी 7 दिन तक प्रभावी रहेंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान इस आदेश को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जारी आदेश में कहा गया है कि संघणी, किहार तथा सलूणी में स्थानीय निवासियों के बीच उपजे विवाद के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं।

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आगे आदेश में कहा गया है कि लोगों द्वारा प्रदर्शन और जुलूस आयोजित करने से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका तथा जान- माल की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के प्रति अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं कर सकता है।

इसके साथ किसी भी मीडिया के माध्यम से व्यक्ति विशेष द्वारा अभद्र टिप्पणी नहीं करने को कहा गया है जो सांप्रदायिक तनाव का कारण बनता हो। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

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UPSC परीक्षा 28 मई को : एग्जाम हॉल के आसपास लागू रहेगी धारा-144

जुलूस, रैलियों, धरना प्रदर्शन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

मंडी। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) नई दिल्ली 28 मई, 2023 को मंडी जिला मुख्यालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। सदर मंडी में इस परीक्षा के लिए राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

कुल्लू: 10वीं की टॉपर मानवी बनना चाहती डॉक्टर, पिता हैं ऑटो चालक

UPSC परीक्षा को शांतिपूर्वक व सूचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए 28 मई को सदर मंडी मुख्यालय के संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-144 लागू रहेगी। इस बारे में एसडीएम सदर मंडी ओम कांत ठाकुर ने आदेश जारी कर दिए हैं।

जॉब अलर्ट : कांगड़ा में सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 350 पदों पर भर्ती

उन्होंने बताया कि 28 मई 2023 को संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैलियों, नारेबाजी, धरना प्रदर्शन आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

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उन्होंने बताया कि UPSC परीक्षा के दिन यानी 28 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक संबंधित परीक्षा स्थलों के आसपास लाउड स्पीकरों के उपयोग, परीक्षा स्थलों के आसपास निर्माण, टेंट स्टेज लगाने, तोड़ने आदि के काम पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दिन परीक्षा केंद्रों में किसी प्रकार के हथियार, लाठियां, गोला बारूद, तलवार, घातक उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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