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सलूणी क्षेत्र में लागू धारा 144 के बीच जिला प्रशासन का बड़ा फैसला-पढ़ें खबर

शादियों और सामाजिक समारोहों के लिए सशर्त मिलेगी अनुमति

चंबा। हिमाचल के चंबा जिला के सलूणी में लागू धारा 144 के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने उपमंडल सलूणी के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 के तहत धारा 144 के प्रावधानों के दौरान शादियों और सामाजिक समारोहों के आयोजन के लिए सशर्त तौर पर अनुमति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।

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जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 144 के दौरान शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों के आयोजन से संबंधित सभी अनुमतियां एसडीएम सलूणी द्वारा संबंधित एसएचओ से विधिवत अनुशंसा प्राप्त करने और कानून व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्धारित शर्तों के बाद प्रदान की जाएंगी।

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जारी आदेश में आगे कहा गया है कि उपमंडल सलूणी में सीआरपीसी की धारा 144 के लागू होने से पहले शादियों और सामाजिक समारोहों के आयोजन पूर्व निर्धारित थे।

आयोजन के लिए लोगों द्वारा अनुमति के अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं। एसडीएम सलूणी द्वारा संसूचित करने और शादियों और सामाजिक समारोहों के आयोजन में आम जनता को कठिनाई से बचने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

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बता दें कि सलूणी के भांदल क्षेत्र में युवक मनोहर की हत्या मामले के बाद क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। युवक का शव मिलने के पांच दिन बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घर आग के हवाले कर दिए थे और किहार थाना का घेराव किया था।

स्थिति बिगड़ती देख डीसी चंबा अपूर्व देवगन ने सलूणी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी। चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी गई थी।

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