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सलूणी केस : शव की तस्वीरें सार्वजनिक करने वाला हिरासत में लिया, ग्रामीणों में रोष

कर्मचारी के खिलाफ केस वापस लेने पर अड़े प्रदर्शनकारी

सलूणी। जिला चंबा की भांदल पंचायत में युवक मनोहर की हत्या के बाद शव की तस्वीरें सार्वजनिक करने के आरोप में एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। ग्रामीण इसके विरोध में उतर आए। प्रदर्शनकारी उसके खिलाफ दर्ज किए गया केस वापस लेने पर भी अड़े हुए हैं।

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शुक्रवार को संघणी हत्याकांड संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने चंबा शहर में एक आक्रौश रैली निकाली। यह रैली चौगान 2 से शुरू हुई और पूरे शहर की परिक्रमा करने के बाद डीसी कार्यालय पहुंची। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की।

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तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एडीएम अमित मेहरा प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्हें प्रदर्शनकारियों के कई सवालों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने शव की तस्वीरें प्रसारित करने के आरोप में कर्मचारी के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई पर विरोध जताया, वहीं उसके खिलाफ दर्ज किए गए मुकद्दमे को वापस लेने पर अड़े रहे।

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प्रदर्शनकारियों के विरोध को देखते हुए प्रशासन द्वारा कर्मचारी को डीसी कार्यालय के बाहर बुलाया गया। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने उसे कंधे पर उठा लिया और जय श्रीराम के जयघोष से उसका स्वागत किया, साथ ही उसकी हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। कर्मचारी सुमित ने बताया कि उसे अस्पताल में हाजिरी नहीं लगाने दी जा रही है। उसे ड्यूटी करने से रोका जा रहा है। पूछने पर उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है।

गौर रहे कि 9 जून को भांदल पंचायत में युवक का शव टुकड़ों में बंटा हुआ नाले में मिला था। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा लाया गया। यहां पर फॉरेंसिक टीम में शामिल कर्मचारी सुमित पर शव की तस्वीरें सार्वजनिक करने के आरोप में पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर लिया था और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था।

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सलूणी केस : पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जयराम-बिंदल, पुलिस ने रोका

एक घंटा इंतजार किया, राम नाम का पाठ भी किया

सलूणी। चंबा जिला के सलूणी के भांदल में युवक की हत्या मामले का मुद्दा गर्माया हुआ है। गुरुवार को ग्रामीणों ने किहार थाना के बाहर खूब हंगामा और नारेबाजी की वहीं भीड़ ने आरोपी परिवार के घर को आग लगा दी।

शुक्रवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और अन्य विधायक व भाजपा नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बात से गुस्साए भाजपा नेता रास्ते में ही बैठ गए।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि जो हादसा चंबा में हुआ है उससे हमारे दिल को ठेस पहुंची है हम सब केवल मनोहर को न्याय दिलाने के लिए एकत्र हो रहे हैं।

डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि हमने प्रशासन से बहुत गुहार लगाई और तकरीबन 4 बार उनसे मिले, एक घंटा इंतजार किया और श्री राम जय जय राम का पाठ भी किया पर हमें पीड़ित परिवार के पास जाने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी।

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हमने प्रशासन को कहा कि अगर मुख्यमंत्री सुक्खू इस परिवार के पास चले गए होते तो हमें लगता कि प्रदेश का कोई बड़ा व्यक्ति गया है। पर प्रशासन ने हमें जाने नहीं दिया, इसलिए भाजपा ने तय किया है कि हम कल 17 जून को प्रदेश के सभी 12 जिला मुख्यालों पर एक धरना-प्रदर्शन का आयोजन करेंगे और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से राज्यपाल को इस जघन्य हत्याकांड को लेकर एक ज्ञापन भी भेजेंगे।

गौर हो कि सलूणी इलाके में धारा 144 लागू की गई है। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल सलूणी में चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने, किसी भी प्रकार की बैठक, जुलूस, रैली, धरने- प्रदर्शन के आयोजन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।

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यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी 7 दिन तक प्रभावी रहेंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान इस आदेश को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जारी आदेश में कहा गया है कि संघणी, किहार तथा सलूणी में स्थानीय निवासियों के बीच उपजे विवाद के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं।

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आगे आदेश में कहा गया है कि लोगों द्वारा प्रदर्शन और जुलूस आयोजित करने से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका तथा जान- माल की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के प्रति अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं कर सकता है।

इसके साथ किसी भी मीडिया के माध्यम से व्यक्ति विशेष द्वारा अभद्र टिप्पणी नहीं करने को कहा गया है जो सांप्रदायिक तनाव का कारण बनता हो। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

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