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माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर चैत्र नवरात्र मेले, बिना पर्ची नहीं हो सकेंगे दर्शन

डीसी ने धारा 144 के तहत आदेश किए जारी

ऊना। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले के दौरान लोगों की सुविधा और सुचारू कानून व्यवस्था के लिए 9 से 17 अप्रैल तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी।

इसे लेकर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।

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जारी आदेश के मुताबिक मेले के दौरान कानून व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

डीसी ने कहा कि मेलावधि के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी जी के दर्शानार्थ बनाए गए पंजीकरण काउंटर पर पर्ची लेना अनिवार्य रहेगा। श्रद्धालु बिना पर्ची माता श्री चिंतपूर्णी जी के दर्शन नहीं कर सकेंगे।

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जतिन ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोडकर अन्यों द्वारा लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी।

मेले के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा।

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साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी।

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माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर तक 76.50 करोड़ से तैयार होगा 1.1 किमी लंबा रोप-वे

मुख्यमंत्री सुक्खू की उपस्थिति में प्रदान किया गया कार्य पत्र

धर्मशाला। ऊना जिला में माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर तक यात्री रोप-वे के विकास के लिए रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हिमाचल प्रदेश के निदेशक अजय शर्मा ने आज जिला कांगड़ा के धर्मशाला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में मैसर्स स्काई हिमालय रोपवेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमिताभ शर्मा को लेटर ऑफ अवार्ड (कार्य पत्र) प्रदान किया।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.1 किलोमीटर लंबे इस हवाई रोप-वे का निर्माण 76.50 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली से दोनों ओर प्रति घंटा 700 यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित होगी।

साथ ही, यहां आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं को एक नया यात्रा अनुभव भी होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य के युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगी और धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। हिमाचल प्रदेश स्थित शक्तिपीठों में इसका प्रमुख स्थान है। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में रोप-वे सुविधा से न केवल भीड़भाड़ से राहत मिलेगी बल्कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा।

सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार तीर्थयात्रियों के लिए यादगार अनुभव और सुविधा प्रदान करने के लिए धार्मिक स्थानों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए विशेष अधिमान दे रही है।

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उन्होंने मैसर्स स्काई हिमालय रोपवेज प्राइवेट लिमिटेड को इस परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को अतिशीघ्र बेहतर सुविधा मिल सके।

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उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, कैबिनेट मंत्री यादविन्द्र गोमा, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल और संजय अवस्थी, विधायक केवल सिंह पठानिया, संजय रतन, सुदर्शन बबलू, विनोद सुल्तानपुरी, आईडी लखनपाल, चैतन्य शर्मा, मलेंद्र राजन, रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता, प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम, मुख्य महा प्रबंधक आरटीडीसी रोहित ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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माता चिंतपूर्णी मंदिर नवरात्र मेले : बिना पंजीकरण दर्शन की नहीं होगी अनुमति

15 से 25 अक्टूबर तक लागू रहेगी धारा 144

ऊना। जिला दंडाधिकारी ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में असूज नवरात्र मेलों के चलते कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, 2023 तक धारा 144 लागू रहेगी।

उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

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महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों द्वारा लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी।

इसके अतिरिक्त ब्रास बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे आदि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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जिला दंडाधिकारी ने कहा कि खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। मेलावधि के दौरान पर्ची काउंटर पर   बिना पंजीकरण माता श्री चिंतपूर्णी के दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।

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माता चिंतपूर्णी मंदिर चैत्र नवरात्र मेले, इन पर रहेगी पाबंदी-पढ़ें

लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी
ऊना। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेला के दृष्टिगत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 22 से 30 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी।जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों द्वारा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिमटे आदि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। डीसी ने कहा कि मेलावधि के दौरान चिंतपूर्णी में तीर्थयात्री दर्शनार्थ हेतु अपना पंजीकरण करवाना भी सुनिश्चित करें।

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