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लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान हिमाचल में 1.20 करोड़ रुपए की अवैध शराब व मादक पदार्थ जब्त

दो सप्ताह में 30 मार्च तक पुलिस की कार्रवाई

 

शिमला। लोकसभा चुनाव के कारण हिमाचल में आचार संहिता लागू होने के बाद 30 मार्च 2024 तक 02 सप्ताह के भीतर पुलिस ने 1.20 करोड़ रुपए की अवैध शराब व मादक पदार्थों को जब्त किया गया है। इसमें एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत 80 अभियोग दर्ज किए गए हैं और एक्साइज एक्ट (Excise Act) के अंर्तगत 248 केस दर्ज किए गए हैं।

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हिमाचल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11.76 लाख की देसी, 14.65 लाख की अंग्रेजी, 95 हजार रुपए की बीयर बरामद की है। इसके अतिरिक्त 82,082 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया है।

पुलिस ने 14.11 लाख मूल्य की चरस, 46.18 लाख मूल्य की हेरोइन, 6 हजार की स्मैक और 676 ग्राम अफीम बरामद की है। साथ ही 28,170 नशीली दवाइयां पकड़ी हैं।

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वहीं, लोकसभा चुनाव के कारण प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद 30 मार्च 2024 तक 02 सप्ताह के भीतर कार्यवाही करते हुए पुलिस विभाग ने 39 फीसदी लाइसेंस हथियार जमा किए हैं। 1 लाख 00 हजार 403 में से 36,587 लाइसेंस वाले हथियारों को जमा कर लिया गया है।

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लोकसभा चुनाव : कांगड़ा के 21542 सैन्य जवान भी कर सकेंगे मतदान

डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने दी जानकारी

धर्मशाला। हिमाचल के कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 21542 सैन्य जवानों को ई-ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर भेजे जाएंगे, ताकि सैन्य जवान भी अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी हेमराज बैरवा ने देते हुए बताया कि यह पोस्टल बैलेट पेपर सभी 17 सेगमेंट्स में भेजे जाएंगे।

मतदान में ज्यादा से ज्यादा से लोग भाग लें इस के लिए मतदाता जागरूकता अभियान भी जिला में आरंभ किया गया है तथा दिव्यांगों से लेकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए जिला में 1642 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा इन मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि लोगों को मतदान करने में किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आएं। उन्होंने कहा कि जिला में विभिन्न स्तरों पर मतदान के लिए ईवीएम तथा वीवीपैट का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

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मतदाताओं की सुविधा के लिए निशुल्क दूरभाष नंबर 1950 भी कार्यान्वित किया गया है। इस सुविधा के माध्यम से मतदाता अपने वोटर कार्ड इत्यादि के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नोमिनेशन से दस दिन पहले तक नाम दर्ज किया जा सकता है।

लोकसभा चुनाव : मंडी में इन मतदान केंद्रों के भवन बदले-डिटेल में जानें

 

स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप सी विजिल लांच किया है इस ऐप के जरिये आम जन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकेगा, सी विजिल ऐप के लिए कैमरा, इंटरनेट कनेक्शन जीपीएस वाला स्मार्टफोन होना जरूरी है।

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लोकसभा चुनाव : मंडी में इन मतदान केंद्रों के भवन बदले-डिटेल में जानें

भवनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण लिया फैसला

मंडी। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी अपूर्व देवगन ने जिला मंडी के कुछ-एक मतदान केंद्रों के भवनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण वहां पर स्थित मतदान केंद्र को अन्य भवनों में स्थापित किया है।

उन्होंने बताया कि करसोग विधानसभा क्षेत्र के कोट कपडयास मतदान केंद्र को राजकीय प्राथमिक पाठशाला गुजरोधार से बदलकर राजकीय उच्च पाठशाला गुजरोधार, सराज विधानसभा क्षेत्र के लेहथाच के मतदान केंद्र को राजकीय प्राथमिक पाठशाला जुहीथाच से राजकीय प्राथमिक पाठशाला जुहीथाच के नए भवन में शिफ्ट किया है।

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बागी के मतदान केंद्र को राजकीय प्राथमिक पाठशाला बागी भनवास से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागी भनवान तथा खोलानाला मतदान केंद्र को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खोलानाला से पंचायत घर खोलानाला परिवर्तित किया गया है।

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द्रंग विधानसभा क्षेत्र के देवरी मतदान केंद्र को राजकीय प्राथमिक पाठशाला देवरी से पंचायत घर देवरी, मंडी सदर क्षेत्र के भरगांव मतदान केंद्र को राजकीय उच्च पाठशाला भरगांव से राजकीय प्राथमिक पाठशाला भरगांव, जंद्रोला मतदान केंद्र को राजकीय माध्यमिक पाठशाला नेरल से राजकीय प्राथमिक पाठशाला नेरन में शिफ्ट किया गया है।

मराथु मतदान केंद्र को राजकीय प्राथमिक पाठशाला मराथु से राजकीय माध्यमिक पाठशाला मराथु तथा लोअर भगवाहन मतदान केंद्र को अधिशाषी अभियंता, परियोजना वृत, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कार्यालय से राजकीय प्राथमिक पाठशला भगवान में परिवर्तित किया गया है।

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मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के छजवाणा रा खाबू मतदान केंद्र को राजकीय प्राथमिक पाठशाला छजवाण खाबू-1 से राजकीय उच्च पाठशाला छजवाण खाबू, हल्यातर मतदान केंद्र को राजकीय प्राथमिक पाठशाला हल्यातर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हल्यातर में शिफ्ट किया है।

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भडयाल मतदान केंद्र को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घासणू से राजकीय प्राथमिक पाठशाला घासणू जबकि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के कलथर मतदान केंद्र को राजकीय उच्च पाठशाला कलथर से राजकीय उच्च पाठशाला कलथर के नए भवन में परिवर्तित किया गया है।

 

 

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लोकसभा चुनाव : कांगड़ा जिला में रैलियों और जनसभा के लिए ग्राउंड चिह्नित

चुनावी सभाओं, रैलियों को पूर्व अनुमति जरूरी

 

धर्मशाला। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक सभाओं के लिए स्थान और समय सहित पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थल तथा मैदान सभाओं के लिए सभी दलों या प्रत्याशियों को समान रूप से उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है।

कांगड़ा जिला में सभी विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों तथा जनसभा के लिए ग्राउंड चिह्नित कर दिए गए हैं। इसके लिए संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना अत्यंत जरूरी है।

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विभिन्न अनुमतियों के लिए सुविधा एप की व्यवस्था भी की गई है, ताकि ऑनलाइन अनुमति प्रदान की जा सके। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी हेमराज बैरवा ने दी।

जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी हेमराज बैरवा ने कहा कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप सी विजिल लांच किया है। इस ऐप के जरिये आम जन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकेगा।

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सी विजिल ऐप से प्राप्त शिकायतों का सौ मिनट में निवारण भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना पर जिला कंट्रोल रूम में भी शिकायत दी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि मंदिर, चर्च व मस्जिद आदि धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रचार सामग्री इको फ्रेंडली होनी चाहिए, प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक रहेगी।

लोकसभा चुनाव : सोलन जिला में इन मतदान केंद्र के भवनों में परिवर्तन

 

उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी आदर्श आचार संहिता का पूर्णतयः पालना सुनिश्चित करना चाहिए। इसके साथ ही स्थानांतरण या ज्वाइनिंग तथा अन्य मामलों को अपने अपने विभागाध्यक्षों के माध्यम से चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

 

 

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लोकसभा चुनाव : सोलन जिला में इन मतदान केंद्र के भवनों में परिवर्तन

डीसी मनमोहन शर्मा ने दी जानकारी

सोलन। डीसी सोलन और जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला के कुछ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के तहत मतदान केंद्रों में संशोधन किया गया है।

उन्होंने बताया कि सोलन जिला के अर्की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत मतदान केंद्र 50/64 अर्की-3 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) अर्की को संशोधित कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) अर्की साइंस ब्लॉक में परिवर्तित किया गया है। संशोधित भवन में अधिक आवास एवं सुविधाएं होने के कारण यह निर्णय लिया है।

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उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए नालागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत मतदान केंद्र 51/40-गुनाहा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुनाहा (पुराना भवन) से परिवर्तित कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुनाहा (नया भवन) तथा मतदान केंद्र 51/100-राजपुरा रंगुवाला-2 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजपुरा (पुराना भवन) से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजपुरा (नया भवन) में परिवर्तित किया गया है।

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संशोधित भवन में अधिक आवास एवं सुविधाएं होने के कारण यह निर्णय लिया है।

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मनमोहन शर्मा ने बताया कि दून विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत मतदान केंद्र 52/48-सलगा को राजकीय उच्च पाठशाला तुझार से संशोधित कर राजकीय उच्च पाठशाला बधोनीघाट (नया भवन) में परिवर्तित किया गया है। मतदान केंद्र भवन मतदाताओं के लिए कम दूरी पर होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।

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लोकसभा चुनाव : धर्मशाला, जयसिंहपुर और सुलह में ये मतदान केंद्र बदले

डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने दी जानकारी

धर्मशाला। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जिला कांगड़ा के तीन निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में परिवर्तन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र 13-जयसिंहपुर के मतदान केंद्र 57-नाहलना को राजकीय माध्यमिक पाठशाला नाहलना से बदलकर राजकीय प्राथमिक पाठशाला कसेहड़ा स्थित बकारग किया गया है।

लोकसभा चुनाव : बिना दस्तावेज नहीं ले जा सकेंगे 50 हजार से अधिक की राशि

 

उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र 14-सुलह के मतदान केंद्र 6-झरेट को राजकीय प्राथमिक पाठशाला झरेट से बदलकर राजकीय उच्च पाठशाला झरेट किया गया है।

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वहीं, निर्वाचन क्षेत्र 18-धर्मशाला के मतदान केंद्र 42-सकोह-1 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सकोह से बदलकर राजकीय प्राथमिक पाठशाला सकोह किया गया है।

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लोकसभा चुनाव : बिना दस्तावेज नहीं ले जा सकेंगे 50 हजार से अधिक की राशि

मंडी में बैनर, वाहन, टेंट आदि की दरें तय

मंडी। लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपए से अधिक की नकदी और 10 हजार रुपए से अधिक का सामान बिना दस्तावेज या बिल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकेगा। मंडी डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने आम नागरिकों से आग्रह किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान 50,000 रुपये से अधिक की नकदी या 10,000 रुपये से अधिक का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सूरत में संबंधित दस्तावेज या सामान का बिल जरूर साथ रखें।

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उन्होंने निजी भवनों पर आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर झंडे बैनर आदि को उतारने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि वह आरओ की लिखित अनुमति पर इसे दोबारा लगा सकते हैं।

 

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डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा प्रचार के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली वस्तुएं फर्नीचर, टेंट, झंडे, बैनर, वाहन और भोजन आदि की दरें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित कर दी गई हैं।

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उन्होंने बताया कि प्रतिनिधियों को इन दरों की जानकारी पहले दी जा चुकी थी। अब उनकी सहमति से यह दरें तय कर दी गई हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इन दरों को प्रत्याशियों को अवगत करवाने का आग्रह किया, ताकि वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर व्यय करें। उन्होंने प्रचार के दौरान प्लास्टिक मटेरियल का उपयोग न करने के भी निर्देश दिए।

 

लोकसभा चुनाव : कांगड़ा में धारा-144, लाठी लेकर चलने पर भी होगी मनाही

बैठक में एडीसी रोहित राठौर के अलावा कांग्रेस के प्रतिनिधि संजय, भाजपा के प्रतिनिधि करनवीर, आप के प्रतिनिधि चमन लाल और राकेश रावत, बीएसपी के नरेन्द्र कुमार और सीपीआईएम के गोपेन्द्र कुमार व अन्य संबंधित अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

 

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लोकसभा चुनाव : कांगड़ा में धारा-144, लाठी लेकर चलने पर भी होगी मनाही

थानों में जमा करवाने होंगे हथियार

 

धर्मशाला। लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष,सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित बनाने के लिए जिले भर में आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस संबंध में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए डीसी हेमराज बैरवा ने बताया कि चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक किसी भी तरह के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

ऊना : रक्कड़ कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने देश राज शर्मा 

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे-रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एमएल गन, बीएल गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार, मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा।

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सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, वे लाठी/बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे।

लोकसभा चुनाव : मंडी में उड़न दस्ते गठित, रिश्वत देने और लेने वालों की नहीं खैर 

उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और होमगार्ड्स, बैंक एवं एटीएम गार्ड्स और एटीएम कैश वैन गार्ड्स इत्यादि सुरक्षा कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वह खिलाड़ी जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएसन के सदस्य हैं के खेलों में भाग लेने पर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लाइसैंस धारकों को चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने होंगे।

 

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लोकसभा चुनाव : न्यूज पेपर और टीवी चैनल पर बताना होगा क्यों दी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को टिकट

उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी

 

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। चुनाव सात चरणों में होंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। वहीं, अगर कोई पार्टी किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी को टिकट देती है तो उसे न्यूज पेपर और टीवी चैनल में जानकारी देनी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि उस क्षेत्र में क्यों आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी को टिकट देनी पड़ी। उम्मीदवार को भी जानकारी देनी होगी।

चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रचार अवधि के दौरान तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होगी।

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आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दल को भी तीन अवसरों पर अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में अपनी वेबसाइट, समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों पर जानकारी प्रकाशित करनी होगी।जानकारी तीन ब्लॉकों के साथ तय की जाएगी, ताकि ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए मतदाताओं के पास पर्याप्त समय हो।

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इसमें नाम वापसी से पहले 4 दिनों के भीतर, अगले 5वें से 8वें दिन के बीच और 9वें दिन से प्रचार के आखिरी दिन तक (मतदान की तारीख से पूर्व दूसरा दिन) शामिल है।

उदाहरण के तौर पर यदि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान महीने की 24 तारीख को है, तो घोषणा के प्रकाशन का पहला ब्लॉक महीने की 11 और 14 तारीख के बीच होगा। दूसरा और तीसरा ब्लॉक उस महीने की क्रमशः 15 वीं और 18वीं तथा 19वीं और 22वीं तारीख के बीच होगा।

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यह नियम उच्‍चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में है। यह जानकारी ‘अपने उम्मीदवारों को जानें’ शीर्षक से ऐप पर भी उपलब्ध होगी।

 

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लोकसभा चुनाव : हिमाचल में 5638422 मतदाता, 138918 पहली बार डालेंगे वोट

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दी जानकारी

 

शिमला। हिमाचल प्रदेश की चार लोकसभा सीटों के लिए सातवें चरण में चुनाव होगा। इसके साथ ही कांग्रेस के बागी छह विधायकों के अयोग्य घोषित किए जाने से खाली हुई विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होगा।

चुनाव आयोग के अनुसार हिमाचल की चार लोकसभा सीटों शिमला, मंडी, कांगड़ा-चंबा व हमीरपुर के लिए 7 मई को अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी। 14 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।15 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 17 मई को नामांकन वापसी होगी। 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को नतीजे घोषित होंगे।

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हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि प्रदेश में अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी साथ ही चुनाव करवाए जाएंगे। प्रदेश में 56,38,422 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 28,79,200 हैं, जबकि महिला मतदाता 27,59,187 हैं।

साथ 35 थर्ड जेंडर हैं। वहीं, 1,38,918 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कुल 7,990 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें 425 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। 150 मतदान केंद्र केवल महिलाओं द्वारा संचालित होंगे, जबकि 29 मतदान केंद्र दिव्यांगजन मतदान कर्मियों द्वारा संचालित होंगे।

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उन्होंने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिससे कोई भी सरकार नई योजना शुरू नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

 

 

 

 

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